जालंधर में निगम चुनाव को लेकर बैठक:मंत्री ईटीओ व भगत ने लोगों की समस्याओं पर की चर्चा, DC समेत कई अधिकारी रहे मौजूद

जालंधर में निगम चुनाव को लेकर बैठक:मंत्री ईटीओ व भगत ने लोगों की समस्याओं पर की चर्चा, DC समेत कई अधिकारी रहे मौजूद

पंजाब में नगर निगम चुनावों को लेकर आज आम आदमी पार्टी के बिजली मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ और मंत्री मोहिंदर भगत की देखरेख में अहम बैठक हुई। आज डीसी ऑफिस जालंधर में आगामी नगर निगम चुनावों के मद्देनजर शहर के विकास कार्यों को लेकर डीसी, निगम कमिश्नर और विभिन्न विभागों के मुख्य अधिकारियों के साथ बैठक हुई। जिसमें लोगों की समस्याओं पर चर्चा की गई। बैठक में जिले के सभी विधायक, विधानसभा क्षेत्र प्रभारी, चेयरमैन और कैबिनेट मंत्रियों समेत पदाधिकारी भी मौजूद रहे। सुप्रीम कोर्ट ने 10 हफ्ते में चुनाव कराने को कहा है पंजाब में लंबे समय से लंबित निकाय चुनाव का मामला पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (11 नवंबर) को पंजाब सरकार को कुल दस हफ्ते में चुनाव कराने को कहा है। शीर्ष अदालत ने 15 दिन में चुनाव की अधिसूचना जारी करने और अगले आठ हफ्ते में चुनाव प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा छह नवंबर को दिए गए आदेश को राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। हालांकि, यह मामला 28 नवंबर को फिर चुनाव आयोग के पास पहुंचा। कहा गया कि सरकार ने चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी है, लेकिन आयोग ने चुनाव तय नहीं किए हैं। इसके बाद सरकारी वकील ने कोर्ट को बताया था कि जल्द ही जवाब दाखिल किया जाएगा। पंजाब में नगर निगम चुनावों को लेकर आज आम आदमी पार्टी के बिजली मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ और मंत्री मोहिंदर भगत की देखरेख में अहम बैठक हुई। आज डीसी ऑफिस जालंधर में आगामी नगर निगम चुनावों के मद्देनजर शहर के विकास कार्यों को लेकर डीसी, निगम कमिश्नर और विभिन्न विभागों के मुख्य अधिकारियों के साथ बैठक हुई। जिसमें लोगों की समस्याओं पर चर्चा की गई। बैठक में जिले के सभी विधायक, विधानसभा क्षेत्र प्रभारी, चेयरमैन और कैबिनेट मंत्रियों समेत पदाधिकारी भी मौजूद रहे। सुप्रीम कोर्ट ने 10 हफ्ते में चुनाव कराने को कहा है पंजाब में लंबे समय से लंबित निकाय चुनाव का मामला पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (11 नवंबर) को पंजाब सरकार को कुल दस हफ्ते में चुनाव कराने को कहा है। शीर्ष अदालत ने 15 दिन में चुनाव की अधिसूचना जारी करने और अगले आठ हफ्ते में चुनाव प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा छह नवंबर को दिए गए आदेश को राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। हालांकि, यह मामला 28 नवंबर को फिर चुनाव आयोग के पास पहुंचा। कहा गया कि सरकार ने चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी है, लेकिन आयोग ने चुनाव तय नहीं किए हैं। इसके बाद सरकारी वकील ने कोर्ट को बताया था कि जल्द ही जवाब दाखिल किया जाएगा।   पंजाब | दैनिक भास्कर