हरियाणा के कांग्रेस के पूर्व विधायक धर्म सिंह छौक्कर और उनके बेटे की मुश्किलें और बढ़ गई है। पीएमएलए विशेष अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा समालख के पूर्व विधायक धर्म सिंह छौक्कर के बेटे सिकंदर सिंह के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत दायर अभियोजन शिकायत (पीसी) पर संज्ञान लिया है। ईडी, गुरुग्राम जोनल कार्यालय ने 26 जून, 2024 को विशेष न्यायालय, गुरुग्राम के समक्ष धर्म सिंह छौक्कर (पूर्व विधायक, समालखा, पानीपत) के बेटे सिकंदर सिंह, माहिरा इंफाटेक प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ एक पीसी दायर की। लिमिटेड, डीएस होम कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के खिलाफ पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया और अदालत ने 5 दिसंबर, 2024 को पीसी का संज्ञान लिया। किफायती आवास योजना के तहत देने थे घर विज्ञप्ति में उल्लेख किया गया है कि माहिरा इंफैटेक प्राइवेट लिमिटेड, सीजर बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड और माहिरा बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड ने किफायती आवास योजना के तहत हजारों घर खरीदारों से गुरुग्राम के सेक्टर 68, सेक्टर 103 और सेक्टर 104 में मकान उपलब्ध कराने के वादे पर लगभग 616.41 करोड़ रुपए एकत्र किए। लेकिन मकान देने में विफल रहे और कई समय सीमाएं चूक गई। घर खरीदारों से एकत्र किए गए धन को अपने निजी लाभ के लिए डायवर्ट कर दिया। धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत 26 जून को दायर की गई शिकायत में माहिरा समूह से जुड़ी संस्थाओं पर हजारों घर खरीदारों से एकत्र किए गए धन को व्यक्तिगत खर्चों, जिसमें फर्जी निर्माण लागत, आभूषण खरीद और शादियों के खर्च शामिल हैं, के लिए डायवर्ट करने का आरोप लगाया गया है। ईडी 36.52 करोड़ रुपए की संपत्ति कर चुकी जब्त ईडी ने 36.52 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है और छौक्कर और उसके छोटे बेटे विकास को फरार घोषित किया है। ईडी की जांच में पता चला है कि माहिरा इंफाटेक प्राइवेट लिमिटेड ने समूह संस्थाओं के माध्यम से फर्जी निर्माण व्यय बुक करके और आभूषण खरीदने, शादी की लागत जैसे असंबंधित व्यक्तिगत खर्च करके घर खरीदारों के पैसे हड़पे हैं। फर्जी खरीद के बराबर नकदी माहिरा समूह के निदेशकों/प्रवर्तकों द्वारा व्यक्तिगत लाभ के लिए फर्जी बिल या चालान प्रदान करने वाली संस्थाओं से वापस प्राप्त की गई थी। उन्होंने ऋण के रूप में अन्य समूह संस्थाओं को भी धन हस्तांतरित किया, जो वर्षों से बकाया है। इससे पहले, 25 जुलाई, 2023 को विभिन्न संबद्ध परिसरों में तलाशी ली गई थी, जिसमें आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए थे। जांच में अब तक 36.52 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई है। जिसकी पुष्टि एलडी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने की है। धर्म सिंह छौक्कर और उनके बेटे विकास छौक्कर फरार है। जांच में शामिल नहीं हुए हैं। हरियाणा के कांग्रेस के पूर्व विधायक धर्म सिंह छौक्कर और उनके बेटे की मुश्किलें और बढ़ गई है। पीएमएलए विशेष अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा समालख के पूर्व विधायक धर्म सिंह छौक्कर के बेटे सिकंदर सिंह के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत दायर अभियोजन शिकायत (पीसी) पर संज्ञान लिया है। ईडी, गुरुग्राम जोनल कार्यालय ने 26 जून, 2024 को विशेष न्यायालय, गुरुग्राम के समक्ष धर्म सिंह छौक्कर (पूर्व विधायक, समालखा, पानीपत) के बेटे सिकंदर सिंह, माहिरा इंफाटेक प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ एक पीसी दायर की। लिमिटेड, डीएस होम कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के खिलाफ पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया और अदालत ने 5 दिसंबर, 2024 को पीसी का संज्ञान लिया। किफायती आवास योजना के तहत देने थे घर विज्ञप्ति में उल्लेख किया गया है कि माहिरा इंफैटेक प्राइवेट लिमिटेड, सीजर बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड और माहिरा बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड ने किफायती आवास योजना के तहत हजारों घर खरीदारों से गुरुग्राम के सेक्टर 68, सेक्टर 103 और सेक्टर 104 में मकान उपलब्ध कराने के वादे पर लगभग 616.41 करोड़ रुपए एकत्र किए। लेकिन मकान देने में विफल रहे और कई समय सीमाएं चूक गई। घर खरीदारों से एकत्र किए गए धन को अपने निजी लाभ के लिए डायवर्ट कर दिया। धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत 26 जून को दायर की गई शिकायत में माहिरा समूह से जुड़ी संस्थाओं पर हजारों घर खरीदारों से एकत्र किए गए धन को व्यक्तिगत खर्चों, जिसमें फर्जी निर्माण लागत, आभूषण खरीद और शादियों के खर्च शामिल हैं, के लिए डायवर्ट करने का आरोप लगाया गया है। ईडी 36.52 करोड़ रुपए की संपत्ति कर चुकी जब्त ईडी ने 36.52 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है और छौक्कर और उसके छोटे बेटे विकास को फरार घोषित किया है। ईडी की जांच में पता चला है कि माहिरा इंफाटेक प्राइवेट लिमिटेड ने समूह संस्थाओं के माध्यम से फर्जी निर्माण व्यय बुक करके और आभूषण खरीदने, शादी की लागत जैसे असंबंधित व्यक्तिगत खर्च करके घर खरीदारों के पैसे हड़पे हैं। फर्जी खरीद के बराबर नकदी माहिरा समूह के निदेशकों/प्रवर्तकों द्वारा व्यक्तिगत लाभ के लिए फर्जी बिल या चालान प्रदान करने वाली संस्थाओं से वापस प्राप्त की गई थी। उन्होंने ऋण के रूप में अन्य समूह संस्थाओं को भी धन हस्तांतरित किया, जो वर्षों से बकाया है। इससे पहले, 25 जुलाई, 2023 को विभिन्न संबद्ध परिसरों में तलाशी ली गई थी, जिसमें आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए थे। जांच में अब तक 36.52 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई है। जिसकी पुष्टि एलडी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने की है। धर्म सिंह छौक्कर और उनके बेटे विकास छौक्कर फरार है। जांच में शामिल नहीं हुए हैं। हरियाणा | दैनिक भास्कर
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हरियाणा सरकार के साथ किसान संगठनों की मीटिंग:चंडीगढ़ के हरियाणा भवन में होगी बैठक, राजेश खुल्लर से कई मांगों पर चर्चा हरियाणा के किसान संगठनों की आज चंडीगढ़ में 12 बजे सरकार के साथ मीटिंग होने जा रही है। यह बैठक हरियाणा भवन में रखी है। सरकार के प्रधान सचिव राजेश खुल्लर किसानों के साथ बैठक करेंगे। जिसमें किसानों की सभी मांगों पर चर्चा की जाएगी। इस बैठक में विभिन्न किसान संगठनों को प्रतिनिधि शामिल होंगे। ये हैं किसानों की मुख्य मांगें BKU के प्रदेश अध्यक्ष रतन मान ने बताया कि उनकी मुख्य मांग है कि हमें फसल खरीद की गारंटी देते हुए स्वामीनाथन की सिफारिश अनुसार C2 + 50 % लागत का डेढ़ गुना दाम देने का कानून बनाया जाए। 2. प्रदेश में फसल खरीद में खरीद की लिमिट,ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, पोर्टल आदि की शर्त हटाई जाए व भुगतान तय सीमा में हो अन्यथा ब्याज समेत भुगतान हो। 3. प्राकृतिक आपदा (ओलावृष्टि, आंधी, तूफान,बारिश, जलभराव, आगजनी ,सूखा,) आदि से फसल बर्बाद होने की स्थिति में ऑनलाइन आदि का चक्कर खत्म कर किसानों को जितना नुकसान होता है उसका मुआवजा देने की प्रक्रिया को सरल बनाई जाए। ओलावृष्टि से बर्बाद फसल का मुआवजा रतन मान ने बताया कि रबी 2023 में ओलावृष्टि के चलते दर्जनों जिलों में फसल बर्बाद हुई थी। जिसकी गिरदावरी के आदेश दिए गए लेकिन इसी समय क्षतिपूर्ति पोर्टल भी चलाया गया था। जिसके ना चलने की वजह से सभी किसान पोर्टल पर नुकसान दर्ज नही करवा पाए कुछ किसानों ने पोर्टल पर भी दर्ज करवा दिया। जिसका कुछ मुआवजा सरकार ने दिया लेकिन जो गिरदावरी हुई थी उसकी रिपोर्ट के आधार पर मुआवजा नहीं दिया और उसके चलते, रोहतक, झज्जर, हिसार, फतेहबाद, भिवानी, सिरसा, कैथल, दादरी, समेत अन्य जिलों के किसान मुआवजे से वंचित है। वो जल्द दिया जाएं। 4. रबी 2024 में ओलावृष्टि बर्बाद फसलों का प्रदेश के कई जिलों का बकाया मुआवजा जल्द किसानों के खातों में डाला जाएं। खरीफ 2021 का खेड़ी चौपट,नरवाना, आदमपुर, बालसमंद ,बरवाला,का मुआवजा दिया जाएं। 6. बिजली संशोधन कानून और स्मार्ट मीटर योजना को रद्द करने की सिफारिश हरियाणा सरकार केंद्र सरकार को भेजें। 7.खेतों से निकलने वाली हाई टेंशन पावर लाइन के मुआवजे को लेकर जो पॉलिसी हरियाणा सरकार लेकर आई है वो आंदोलनरत किसानों की मांगो के अनुरुप नहीं है उस पर पुनर्विचार करते हुए किसानों की मांगो के मुताबिक पॉलिसी बनाई जाए। 6.765 केवी की एचटी लाइन और उसमे खंबो के नीचे की जमीन का मार्केट रेट से 200% व 67 मीटर चौड़े कॉरिडोर का 70% से अधिक मुआवजा दिया जाए। 7. प्रदेश में 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएं। प्रदेश में लंबित ट्यूबवेल कनेक्शन जल्द जारी किए जाए। 8.फसल बीमा योजना में बीमा कंपनियों की मनमानी शर्तों को हटाया जाए। इसकी जगह सरकारी और प्रभावी फसल बीमा योजना का क्रियान्वयन हो। जो कंपनियां किसानों के क्लेम नही दे रही उनपर कानूनी कार्यवाही की जाए। इन मांगो सहित किसानों की कुल 30 मुख्य मांगे हैं।
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रोहतक में आखिरी दिन 47 उम्मीदवारों ने भरे नामांकन:रोहतक से 16, महम से 14 और कलानौर से 10 पत्याशियों ने पर्चे भरे रोहतक डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार ने बताया कि गुरुवार को अंतिम दिन जिला की चारों विधानसभाओं के लिए कुल 47 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किए गए। नामांकन पत्रों की 13 सितम्बर को जांच होगी तथा 16 सितंबर तक नामांकन पत्र वापस लिए जा सकते हैं। विधानसभा के लिए 5 अक्टूबर को मतदान होगा तथा 8 अक्टूबर को मतगणना के उपरांत चुनाव परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार ने बताया कि हरियाणा विधानसभा आम चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि को महम-60 विधानसभा के लिए 14 नामांकन पत्र, गढ़ी-सांपला-किलोई-61 विधानसभा के लिए 7 नामांकन पत्र, रोहतक-62 विधानसभा के लिए 16 नामांकन पत्र तथा कलानौर-63 (अजा) विधानसभा के लिए 10 नामांकन पत्र दाखिल किए गए। महम विधानसभा के नामांकन
महम-60 विधानसभा के लिए 12 सितम्बर को नामांकन पत्र दाखिल करने वाले प्रत्याशियों में भारतीय जनता पार्टी से दीपक हुड्डा तथा कवरिंग प्रत्याशी के रूप में उनकी धर्मपत्नी स्वीटी, आम आदमी पार्टी से विकास नेहरा तथा कवरिंग प्रत्याशी के तौर पर उनकी पत्नी मीनू नेहरा, बीएसपी से हवा सिंह तथा निर्दलीय उम्मीदवार राधा अहलावत, नीरज, नरेश, रणबीर सिंह, मुकेश, विकास, महेंद्र सिंह, दया किशन व कृष्ण शामिल हैं। गढ़ी सांपला किलोई से नामांकन
गढ़ी-सांपला-किलोई-61 विधानसभा के लिए भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी मंजू हुड्डा, इंडियन नेशनल लोकदल से कृष्ण व रामानंद कौशिक, जननायक जनता पार्टी से सुशीला देवी व राजपाल, आम आदमी पार्टी से प्रवीन तथा निर्दलीय मुकेश ने नामांकन पत्र दाखिल किए। राहेतक से भरे नामांकन पत्र
रोहतक-62 विधानसभा के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मनीष कुमार ग्रोवर ने दो नामांकन पत्र तथा कवरिंग प्रत्याशी के तौर पर हिमांशु कुमार, मिशन एकता पार्टी के प्रत्याशी महेंद्र, युग थुलासी पार्टी से प्रवीण कुमार, जननायक जनता पार्टी से प्रत्याशी जितेंद्र बल्हारा एवं कवरिंग प्रत्याशी के तौर पर निर्मल, आईएनएलडी के उम्मीदवार दिलौर तथा कवरिंग प्रत्याशी के तौर पर रवि, निर्दलीय उम्मीदवार आनंद कुमार, सुरेंद्र कुमार, बिशम्बर कुमार, भरत भूषण, अश्वनी मलिक, सतप्रकाश सिंगला बिस्ला व यशपाल ने नामांकन पत्र दाखिल किए। कलानौर से भरे नामांकन
जिला निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार ने बताया कि कलानौर-63 (अजा) विधानसभा के लिए जननायक जनता पार्टी से महेंद्र सिंह, भारतीय जनता पार्टी से कवरिंग प्रत्याशी के तौर पर ललिता, एमसीपी से रणबीर, आप से नरेश बागड़ी, आम आदमी परिवर्तन पार्टी से ईश्वर, हरियाणा जन सेवक पार्टी से मंजीत व निर्दलीय प्रत्याशी दीपक सिंह, स्नेह तथा प्रेम कुमार ने अंतिम दिन नामांकन पत्र दाखिल किए।
नारनौल में AAP नेता को आचार संहिता उल्लंघन का नोटिस:चुनाव चिन्ह झाड़ू व झंडे बांटे; आंखों के मुफ्त ऑपरेशन कैंप का जिक्र नहीं
नारनौल में AAP नेता को आचार संहिता उल्लंघन का नोटिस:चुनाव चिन्ह झाड़ू व झंडे बांटे; आंखों के मुफ्त ऑपरेशन कैंप का जिक्र नहीं हरियाणा के नारनौल में आम आदमी पार्टी (AAP) के संगठन मंत्री एवं नारनौल के उद्योगपति रविन्द्र मटरू को चुनाव आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में नोटिस जारी किया गया है। उन पर 27 अगस्त को चुनाव चिन्ह झाड़ू, पंपलेट व झंडे बांटने का आरोप है। नारनौल के एसडीएम कम रिटर्निंग अधिकारी 30 अगस्त तक स्पष्टीकरण मांगा है। नारनौल विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा दिए गए नोटिस में रविंद्र मटरु को कहा गया है कि 27 अगस्त को उन्होंने अपने निवास स्थान पर आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह झाड़ू, पंपलेट व झंडे बांटे हैं। ऐसा करके उन्होंने चुनाव आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है। इस बारे में उनको दो दिन में अपनी स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया है। रविन्द्र मटरू को दिए नोटिस में कहा गया है कि अगर आपने इसका उत्तर नहीं दिया तो आपके खिलाफ आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के बारे में चुनाव आयोग को उचित कार्रवाई की सिफारिश की जाएगी। हैरानी की बात यह है कि इस नोटिस में निशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर और उसमें बांटे गए चश्मे व दवाइयों तथा मुफ्त भोजन का कोई हवाला नहीं है। बता दे की 27 अगस्त को आम आदमी पार्टी के संगठन मंत्री रविंद्र मटरू ने अपने निवास स्थान पर निशुल्क नेत्र चिकित्सा जांच शिविर भी लगाया था। इस शिविर में नेत्रों की निशुल्क जांच, चश्मा, दवा व आंखों के ऑपरेशन आदि की भी मुफ्त व्यवस्था की गई थी। इसके अलावा आने वाले सभी लोगों को भोजन भी करवाया गया था। यह सब करने के बाद सभी आने वाले महिलाओं व पुरुषों को निशुल्क झाड़ू, पंपलेट व आम आदमी पार्टी के झंडे वितरित किए गए थे। इन बातों का नोटिस में उल्लेख न होने पर हैरानी जताई जा रही है। 27 अगस्त को लघु सचिवालय नारनौल में डीसी की पत्रकार वार्ता में डीसी व एसपी निवास के सामने आदर्श चुनाव संहिता के उल्लंघन का मामला उठाया गया था। डीसी ने कहा कि उनके संज्ञान में यह बात नहीं है। तब पत्रकारों द्वारा इस पर हैरानी जताई और सवाल उठाया कि जिले का खुफिया तंत्र इस मामले में क्यों चुप रहा और उन्होंने आलाधिकारियों को रिपोर्ट क्यों नहीं दी। मामला उठाये जाने के बाद डीसी ने इस मामले पर संज्ञान लेकर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया था।