शिरोमणि अकाली दल (SAD) ने हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (HSGMC) का चुनाव लड़ने के लिए अपनी अयोग्यता के खिलाफ पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। शिअद को एचएचजीएमसी चुनाव लड़ने के लिए इस आधार पर अयोग्य घोषित कर दिया गया था, कि वह जनप्रतिनिधित्व अधिनियम (RPA) 1951 के तहत भारत के चुनाव आयोग (ECI) के साथ एक पंजीकृत राजनीतिक दल है। हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव 19 जनवरी को होने हैं। शिअद की ओर से पार्टी नेता दलजीत सिंह चीमा ने इस मामले को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में शिअद ने यह भी अनुरोध किया है कि याचिकाकर्ता पार्टी या उसके प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएं तथा उन्हें विधिवत अधिसूचित चुनावों में भाग लेने के लिए अनुमति दी जाए। शिअद की तरफ से ये दी गई दलील शिअद द्वारा उठाया गया मुख्य मुद्दा यह है कि क्या किसी राजनीतिक दल को, जो अधिनियम के प्रावधानों के तहत पंजीकृत है, केवल राजनीतिक दल के रूप में उसकी मान्यता के आधार पर किसी धार्मिक निकाय के चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराया जा सकता है। 18 सितंबर 2023 के आदेश को रद्द करने के लिए निर्देश मांगे गए हैं, जिसके तहत अधिनियम की धारा 29A के तहत ईसीआई के साथ पंजीकृत राजनीतिक दलों को समूह बनाने से रोक दिया गया है। इस प्रकार उन्हें एचएसजीएमसी के चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया है। आयोग ने अपनी अधिकारों का दुरुपयोग किया याचिका के अनुसार, ये आदेश जारी करके हरियाणा गुरुद्वारा आयोग के आयुक्त ने न केवल अपनी क्षमता से परे जाकर काम किया है, बल्कि अपने अधिकार क्षेत्र से भी परे जाकर काम किया है। क्यों कि उन्होंने हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन अधिनियम 2014 की धारा 10 के तहत निर्धारित योग्यता मानदंडों को दोबारा संशोधित किया है। इस प्रकार 2014 एक्ट की धारा 52 के अनुसार, जो शक्तियां और कार्य राज्य विधानमंडल में निहित हैं, उन्हें गुरुद्वारा चुनाव आयुक्त द्वारा योग्यता मानदंड निर्धारित करने के लिए हड़प लिया गया, जो केवल प्रतीकों की सूची प्रकाशित करने के लिए सक्षम थे। ये है चुनाव का पूरा शेड्यूल हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव जनवरी 2025 में होने हैं। 19 जनवरी को वोटिंग होगी। इसके ठीक बाद काउंटिंग शुरू हो जाएगी। चुनाव के संबंध में आज (18 दिसंबर) को अधिसूचना प्रकशित होगी। 20 दिसंबर से 28 दिसंबर तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे। 30 दिसम्बर को नामांकनों की स्क्रुटनी की जाएगी।31 दिसम्बर को नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि है। 1 जनवरी 2025 को दोबारा जांच के लिए भेजी जाने वाले नामांकन पत्रों की जांच होगी। साथ ही वैलिड नामांकनों की भी सूची जारी की जाएगी। 2 जनवरी को सिंबल अलॉट किए जाएंगे। इसके इलावा पोलिंग स्टेशनों की भी सूची जारी की जाएगी। 19 जनवरी को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान है। मतदान के तुरंत बाद मतगणना होगी. जिसके बाद उसी दिन रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। EVM से होनी है वोटिंग कुल 40 वार्डों में चुनाव हैं। इसमें कम से कम 25 साल तक के अमृतधारी सिख ही चुनाव लड़ पाएंगे। उसे गुरुमुखी लिपि पढ़नी और लिखनी आनी चाहिए। मतदान इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम से कराया जाएगा। गुरुद्वारे का वेतनभोगी सेवक, अपनी दाढ़ी या केश को काटने या साफ करने वाले, शराब या नशीले पदार्थों या हलाल मांस का सेवन करने वाले चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। इसके अलावा मानसिक रूप से अस्वस्थ, दिवालिया घोषित और नैतिक अधमता से संबंधित किसी अपराध में दोषी व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। शिरोमणि अकाली दल (SAD) ने हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (HSGMC) का चुनाव लड़ने के लिए अपनी अयोग्यता के खिलाफ पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। शिअद को एचएचजीएमसी चुनाव लड़ने के लिए इस आधार पर अयोग्य घोषित कर दिया गया था, कि वह जनप्रतिनिधित्व अधिनियम (RPA) 1951 के तहत भारत के चुनाव आयोग (ECI) के साथ एक पंजीकृत राजनीतिक दल है। हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव 19 जनवरी को होने हैं। शिअद की ओर से पार्टी नेता दलजीत सिंह चीमा ने इस मामले को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में शिअद ने यह भी अनुरोध किया है कि याचिकाकर्ता पार्टी या उसके प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएं तथा उन्हें विधिवत अधिसूचित चुनावों में भाग लेने के लिए अनुमति दी जाए। शिअद की तरफ से ये दी गई दलील शिअद द्वारा उठाया गया मुख्य मुद्दा यह है कि क्या किसी राजनीतिक दल को, जो अधिनियम के प्रावधानों के तहत पंजीकृत है, केवल राजनीतिक दल के रूप में उसकी मान्यता के आधार पर किसी धार्मिक निकाय के चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराया जा सकता है। 18 सितंबर 2023 के आदेश को रद्द करने के लिए निर्देश मांगे गए हैं, जिसके तहत अधिनियम की धारा 29A के तहत ईसीआई के साथ पंजीकृत राजनीतिक दलों को समूह बनाने से रोक दिया गया है। इस प्रकार उन्हें एचएसजीएमसी के चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया है। आयोग ने अपनी अधिकारों का दुरुपयोग किया याचिका के अनुसार, ये आदेश जारी करके हरियाणा गुरुद्वारा आयोग के आयुक्त ने न केवल अपनी क्षमता से परे जाकर काम किया है, बल्कि अपने अधिकार क्षेत्र से भी परे जाकर काम किया है। क्यों कि उन्होंने हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन अधिनियम 2014 की धारा 10 के तहत निर्धारित योग्यता मानदंडों को दोबारा संशोधित किया है। इस प्रकार 2014 एक्ट की धारा 52 के अनुसार, जो शक्तियां और कार्य राज्य विधानमंडल में निहित हैं, उन्हें गुरुद्वारा चुनाव आयुक्त द्वारा योग्यता मानदंड निर्धारित करने के लिए हड़प लिया गया, जो केवल प्रतीकों की सूची प्रकाशित करने के लिए सक्षम थे। ये है चुनाव का पूरा शेड्यूल हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव जनवरी 2025 में होने हैं। 19 जनवरी को वोटिंग होगी। इसके ठीक बाद काउंटिंग शुरू हो जाएगी। चुनाव के संबंध में आज (18 दिसंबर) को अधिसूचना प्रकशित होगी। 20 दिसंबर से 28 दिसंबर तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे। 30 दिसम्बर को नामांकनों की स्क्रुटनी की जाएगी।31 दिसम्बर को नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि है। 1 जनवरी 2025 को दोबारा जांच के लिए भेजी जाने वाले नामांकन पत्रों की जांच होगी। साथ ही वैलिड नामांकनों की भी सूची जारी की जाएगी। 2 जनवरी को सिंबल अलॉट किए जाएंगे। इसके इलावा पोलिंग स्टेशनों की भी सूची जारी की जाएगी। 19 जनवरी को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान है। मतदान के तुरंत बाद मतगणना होगी. जिसके बाद उसी दिन रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। EVM से होनी है वोटिंग कुल 40 वार्डों में चुनाव हैं। इसमें कम से कम 25 साल तक के अमृतधारी सिख ही चुनाव लड़ पाएंगे। उसे गुरुमुखी लिपि पढ़नी और लिखनी आनी चाहिए। मतदान इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम से कराया जाएगा। गुरुद्वारे का वेतनभोगी सेवक, अपनी दाढ़ी या केश को काटने या साफ करने वाले, शराब या नशीले पदार्थों या हलाल मांस का सेवन करने वाले चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। इसके अलावा मानसिक रूप से अस्वस्थ, दिवालिया घोषित और नैतिक अधमता से संबंधित किसी अपराध में दोषी व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। हरियाणा | दैनिक भास्कर
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रोहतक में टिकट कटने से नाराज शमशेर ने बुलाई पंचायत:चुनाव लड़ने के दिए संकेत, कल लेंगे फैसला, दीपक हुड्डा के प्रतिद्वंद्वी रोहतक जिले की महम विधानसभा से टिकट कटने के बाद भाजपा नेता शमशेर खरकड़ा ने अपने गांव खरकड़ा में पंचायत बुलाई। जिसमें गांव खरकड़ा ही नहीं आसपास के गांवों के लोग पहुंचे। साथ ही सभी ने कहा कि चुनाव लड़ना चाहिए। वहीं शमशेर खरकड़ा ने भी चुनाव लड़ने के संकेत दिए। हालांकि अभी पत्ते नहीं खोले कि वे निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या किसी पार्टी से। हालांकि उन्होंने बयान दिया कि कई पार्टियां उनके संपर्क में जरूर है। शमशेर खरकड़ा ने कहा कि महम विधानसभा में 52 पंचायतें हैं। ये सभी 52 पत्ते तय करेंगे कि वे क्या फैसला लेंगे। इसके लिए गांव बलंभा में रविवार को पंचायत बुलाई गई है। जिसमें चुनाव लड़ने या ना लड़ने का फैसला लिया जाएगा। हालांकि शनिवार को गांव खरकड़ा में हुई पंचायत में लोगों ने चुनाव लड़ने पर ही जोर दिया। लेकिन गांव बलंभा में महम हल्के की सभी 52 पंचायतों को इकट्ठा किया जाएगा। इस पंचायत में अंतिम फैसला होगा। दीपक हुड्डा को टिकट देने का विरोध बता दें कि शमशेर खरकड़ा वर्ष 2019 में महम विधानसभा से भाजपा के उम्मीदवार बने और चुनाव लड़ा। लेकिन वे हार गए। इसके बाद उनकी पत्नी राधा अहलावत सक्रिय हुई और चुनाव की तैयारी में जुट गई। शमशेर खरकड़ा खुद भी कई बार ऐलान कर चुके थे कि उनकी पत्नी राधा अहलावत चुनाव लड़ेंगी। लेकिन भाजपा ने भारतीय कबड्डी टीम के पूर्व कप्तान दीपक हुड्डा को मैदान में उतार दिया। जिसके बाद से शमशेर खरकड़ा ने बगावत शुरू कर दी। हालांकि महम के करीब एक दर्जन भाजपा नेताओं ने इस्तीफा तक दे दिया। उनका कहना था कि बाहरी उम्मीदवार को मैदान में उतारना गलत है।
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ग्रामीण सीट पर 54 ने किया था आवेदन पानीपत ग्रामीण सीट पर 54 कांग्रेस नेताओं ने आवेदन किया था। इनमें से 4 दावेदारों की छटनी हाईकमान ने कर ली है। जिनमें बिजेंद्र कादियान, जितेंद्र अहलावत, सचिन कुंडू और विजय जैन के नाम शामिल है। अब इन चारों में से एक को कांग्रेस पार्टी से टिकट मिलेगा। इस सीट पर हुड्डा गुट के दावेदार को टिकट मिलने की ज्यादा संभावना है। बता दें कि इस सीट पर बीजेपी से लगातार 2 बार के विधायक एवं मौजूदा पंचायत मंत्री महिपाल ढांडा हैं। ये सीट बीजेपी के लिए बहुत मजबूत मानी जाती है। ऐसे में कोई भी दावेदार आए, उसको ये किला फतेह करने के लिए कई गुणा अधिक प्रयास करने होंगे। समालखा और इसराना सीट पर मौजूदा विधायकों को टिकट कांग्रेस ने पानीपत की 2 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की है। जिले की समालखा सीट पर धर्म सिंह छौक्कर और इसराना सीट पर बलबीर सिंह वाल्मीकि को दोबारा टिकट दिया गया है। दोनों ही मौजूदा समय के विधायक है। हालांकि समालखा सीट पर 21 और इसराना सीट पर 33 दावेदारों ने आवेदन किया था।
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रोहतक में स्कूल-कॉलेज मैदान में नहीं होगी चुनावी रैली:DC बोले- जाति-धर्म के आधार पर प्रभाव डाला तो कार्रवाई होगी; मंदिर-मस्जिद के इस्तेमाल पर भी रोक रोहतक डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार ने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा राजनीतिक दलों एवं चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को चुनावी रैलियों के लिए स्कूल एवं कॉलेज के खेल के मैदानों का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस मुद्दे पर पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने रोक लगा रखी है। जिला निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार ने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान जाति, धर्म, समुदाय के आधार पर मतदाताओं की भावनाओं को आहत नहीं किया जाएगा तथा चुनाव प्रचार के दौरान उच्च मानदंडों को बनाए रखना होगा। संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत भारत के नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है, आदर्श आचार संहिता का उद्देश्य इसके विभिन्न प्रावधानों में निहित है तथा इसका पालन किया जाना चाहिए। धार्मिक स्थल का चुनाव प्रचार के लिए नहीं कर सकते प्रयोग डीसी अजय कुमार ने बताया कि चुनाव प्रचार के दौरान किसी मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा या अन्य धार्मिक स्थल का चुनाव प्रचार के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकेगा। ना ही इनमें भाषण, पोस्टर, संगीत, चुनाव से संबंधित सामग्री का उपयोग किया जा सकेगा। चुनाव प्रचार के दौरान रक्षा कर्मियों के फोटो या विज्ञापनों में रक्षा कर्मियों के कार्यक्रमों के फोटो का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। स्टार प्रचारकों द्वारा भी चुनाव आचार संहिता का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। जिला स्तर पर चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामलों की निगरानी की जा रही है, जिसका पूरा रिकॉर्ड रखा जा रहा है।