सिद्धू मूसेवाला कत्ल मामले में आज मानसा की जिला कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लॉरेंस बिश्नोई, जग्गू भगवान पुरिया समेत सभी आरोपियों की पेशी हुई। आरोपी मनप्रीत सिंह किसी कारण पेश नहीं हो सका। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 10 जनवरी 2025 निर्धारित की है। सिद्धू मूसेवाला कत्ल मामले के वकील एडवोकेट सत्येंद्र सिंह मित्तल ने बताया कि सिद्धू मूसे वाला कत्ल मामले में आज मानसा कोर्ट में आरोपियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई। इस दौरान लॉरेंस बिश्नोई, जग्गू भगवानपुरिया के समेत सभी आरोपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए, लेकिन मनप्रीत सिंह मन्ना किसी कारण के चलते पेश नहीं हो सका। कोर्ट द्वारा अगली सुनवाई के लिए 10 जनवरी 2025 की तारीख तय की है। साथियों की हो चुकी है गवाही बता दें कि, पिछली सुनवाई में 10 जनवरी को सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह को भी अदालत द्वारा पेश होकर गवाही देने के आदेश जारी किए गए थे। अब 10 जनवरी 2025 को यहां सिद्धू मूसेवाला के पिता अदालत में अपनी गवाही देकर बयान दर्ज करवाएंगे। इससे पहले सिद्धू मूसेवाला के साथ उनकी थार गाड़ी में मौजूद उनके दो दोस्त तक गुरविंदर सिंह और गुरप्रीत सिंह अदालत में गवाही दे चुके हैं। सिद्धू मूसेवाला कत्ल मामले में आज मानसा की जिला कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लॉरेंस बिश्नोई, जग्गू भगवान पुरिया समेत सभी आरोपियों की पेशी हुई। आरोपी मनप्रीत सिंह किसी कारण पेश नहीं हो सका। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 10 जनवरी 2025 निर्धारित की है। सिद्धू मूसेवाला कत्ल मामले के वकील एडवोकेट सत्येंद्र सिंह मित्तल ने बताया कि सिद्धू मूसे वाला कत्ल मामले में आज मानसा कोर्ट में आरोपियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई। इस दौरान लॉरेंस बिश्नोई, जग्गू भगवानपुरिया के समेत सभी आरोपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए, लेकिन मनप्रीत सिंह मन्ना किसी कारण के चलते पेश नहीं हो सका। कोर्ट द्वारा अगली सुनवाई के लिए 10 जनवरी 2025 की तारीख तय की है। साथियों की हो चुकी है गवाही बता दें कि, पिछली सुनवाई में 10 जनवरी को सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह को भी अदालत द्वारा पेश होकर गवाही देने के आदेश जारी किए गए थे। अब 10 जनवरी 2025 को यहां सिद्धू मूसेवाला के पिता अदालत में अपनी गवाही देकर बयान दर्ज करवाएंगे। इससे पहले सिद्धू मूसेवाला के साथ उनकी थार गाड़ी में मौजूद उनके दो दोस्त तक गुरविंदर सिंह और गुरप्रीत सिंह अदालत में गवाही दे चुके हैं। पंजाब | दैनिक भास्कर
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