हरियाणा राज्य सूचना आयोग ने पानीपत जिले के गांव सनौली खुर्द के पूर्व कार्यवाहक सरपंच प्रदीप कुमार शर्मा और BDPO सनौली के नाम जमानती वारंट जारी किया है। दोनों को 17 फरवरी 2025 को व्यक्तिगत रूप से आयोग के सामने हाजिर होने के आदेश जारी किए गए है। जमानती वारंट की कॉपी पुलिस अधीक्षक को भी भेज दी गई है। बता दें कि ये कार्रवाई सनौली खुर्द गांव के रहने वाले महेंद्र चावला की शिकायत पर हुई है। महेंद्र चावला, आसाराम केस के मुख्य गवाह है। 2021 में मांगी थी जानकारी, 2022 में आयोग को दी शिकायत मामले के अनुसार 21 फरवरी 2021 को गांव सनौली खुर्द निवासी महेंद्र चावला ने हरियाणा राज्य सूचना आयोग को एक आवेदन किया था। जो अधिनियम की धारा 6(3) के अंतर्गत सरपंच ग्राम पंचायत सनौली खुर्द और BDPO सनौली खुर्द को ट्रांसफर कर दिया गया था। जिसके संबंध में तत्कालीन जन सूचना अधिकारी ग्राम पंचायत सनौली खुर्द के BDPO सनौली द्वारा एक साल बीत जाने के बाद भी कोई भी सूचना उपलब्ध नहीं करवाई। जिसके बाद कोई भी सूचना न दिए जाने के कारण चावला ने वर्ष 2022 में सूचना आयोग चंडीगढ़ में शिकायत प्रस्तुत की और उक्त के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। आयोग के बार-बार नोटिस के बाद भी पेश नहीं हुए दोनों महेंद्र चावला की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए आयोग द्वारा दोनों पक्षों को नोटिस जारी किए गए। लेकिन सरपंच सनौली खुर्द और BDPO सनौली द्वारा सूचना आयोग के सामने कोई भी जवाब प्रस्तुत नहीं किया था। बार-बार नोटिस के बाद भी दोनों आयोग के सामने पेश नहीं हुए थे। जिसको सूचना आयोग द्वारा गंभीरता से लिया गया। इसके बाद पूर्व कार्यवाहक सरपंच प्रदीप कुमार शर्मा और BDPO सनौली के नाम पर जमानती वारंट जारी किए गए है। 17 फरवरी को दोनों को व्यक्तिगत रूप से आयोग के सामने हाजिर होने के आदेश जारी किए गए है। महेंद्र चावला ने बताया कि चार वर्ष बीत जाने के बाद भी सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई है। हरियाणा राज्य सूचना आयोग ने पानीपत जिले के गांव सनौली खुर्द के पूर्व कार्यवाहक सरपंच प्रदीप कुमार शर्मा और BDPO सनौली के नाम जमानती वारंट जारी किया है। दोनों को 17 फरवरी 2025 को व्यक्तिगत रूप से आयोग के सामने हाजिर होने के आदेश जारी किए गए है। जमानती वारंट की कॉपी पुलिस अधीक्षक को भी भेज दी गई है। बता दें कि ये कार्रवाई सनौली खुर्द गांव के रहने वाले महेंद्र चावला की शिकायत पर हुई है। महेंद्र चावला, आसाराम केस के मुख्य गवाह है। 2021 में मांगी थी जानकारी, 2022 में आयोग को दी शिकायत मामले के अनुसार 21 फरवरी 2021 को गांव सनौली खुर्द निवासी महेंद्र चावला ने हरियाणा राज्य सूचना आयोग को एक आवेदन किया था। जो अधिनियम की धारा 6(3) के अंतर्गत सरपंच ग्राम पंचायत सनौली खुर्द और BDPO सनौली खुर्द को ट्रांसफर कर दिया गया था। जिसके संबंध में तत्कालीन जन सूचना अधिकारी ग्राम पंचायत सनौली खुर्द के BDPO सनौली द्वारा एक साल बीत जाने के बाद भी कोई भी सूचना उपलब्ध नहीं करवाई। जिसके बाद कोई भी सूचना न दिए जाने के कारण चावला ने वर्ष 2022 में सूचना आयोग चंडीगढ़ में शिकायत प्रस्तुत की और उक्त के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। आयोग के बार-बार नोटिस के बाद भी पेश नहीं हुए दोनों महेंद्र चावला की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए आयोग द्वारा दोनों पक्षों को नोटिस जारी किए गए। लेकिन सरपंच सनौली खुर्द और BDPO सनौली द्वारा सूचना आयोग के सामने कोई भी जवाब प्रस्तुत नहीं किया था। बार-बार नोटिस के बाद भी दोनों आयोग के सामने पेश नहीं हुए थे। जिसको सूचना आयोग द्वारा गंभीरता से लिया गया। इसके बाद पूर्व कार्यवाहक सरपंच प्रदीप कुमार शर्मा और BDPO सनौली के नाम पर जमानती वारंट जारी किए गए है। 17 फरवरी को दोनों को व्यक्तिगत रूप से आयोग के सामने हाजिर होने के आदेश जारी किए गए है। महेंद्र चावला ने बताया कि चार वर्ष बीत जाने के बाद भी सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई है। हरियाणा | दैनिक भास्कर
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उन्होंने कहा कि ब्राह्मण समाज अपनी जनसंख्या के आधार पर 20 टिकटों की मांग कर रहा है। ऐसे विधानसभा क्षेत्रों में ब्राह्मण समाज को टिकट दिए जाएं, जहां ब्राह्मण समाज जीतने की स्थिति में है। यदि ब्राह्मण समाज की अनदेखी की जाती है तो प्रदेश स्तरीय कमेटी ब्राह्मण समाज को विश्वास में लेकर बड़ा फैसला लेगी। टिकट वितरण के बाद समीक्षा की जाएगी कि किस राजनीतिक दल ने ब्राह्मण समाज को कितने टिकट दिए हैं और फिर ब्राह्मण समाज एकजुटता से अपना फैसला लेगा। इस अवसर पर रोशन लाल शर्मा बस्ताडा प्रदेश सचिव, मनीष शर्मा प्रदेश प्रेस सचिव, बाबू राम शर्मा बाहरी, भगवान परशुराम आश्रम जनकल्याण समिति के प्रधान एडवोकेट ललित कौशिक, डॉ. कपिल कौशिक महासचिव, डा. हरिओम शर्मा कोषाध्यक्ष, रवि शर्मा व नवीन शर्मा , रमेश शर्मा बोहर, एडवोकेट सत्य नारायण कौशिक पूर्व प्रधान सहित अन्य मौजूद रहे।
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