सोनीपत के पूर्व कांग्रेस MLA को सुप्रीम कोर्ट से राहत:ED की याचिका खारिज, मनी लॉन्ड्रिंग केस में HC के फैसले को चुनौती दी थी

सोनीपत के पूर्व कांग्रेस MLA को सुप्रीम कोर्ट से राहत:ED की याचिका खारिज, मनी लॉन्ड्रिंग केस में HC के फैसले को चुनौती दी थी

हरियाणा के सोनीपत के पूर्व विधायक सुरेंद्र पंवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। ईडी ने सितंबर 2024 में उनकी रिहाई के पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने ED की अपील को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की अपील को खारिज करते हुए टिप्पणी की कि कांग्रेस के पूर्व विधायक सुरेंद्र पंवार की गिरफ्तारी अवैध थी। सुरेंद्र पंवार को हरियाणा में चुनाव से पहले अवैध माइनिंग और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट से पूर्व विधायक सुरेंद्र पंवार को राहत मिली और वे जेल से बाहर आ गए। हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी को दिया था अवैध करार
इस मामले की पहले पंजाब एवं हरियाणा हाइकोर्ट में सुनवाई हुई थी। इस फैसले को चुनौती देते हुए ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी। बता दें कि पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सुरेंद्र पंवार के खिलाफ दर्ज अवैध माइनिंग और मनी लॉन्ड्रिंग केस को खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट के जस्टिस महावीर सिंह सिंधू की कोर्ट ने अपने फैसले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा की गई सुरेंद्र पंवार की गिरफ्तारी को अवैध करार दिया था। कांग्रेस की टिकट पर लड़ रहे थे चुनाव
हाईकोर्ट ने मामले में 23 सितंबर को सुरेंद्र पंवार को राहत दी थी, उनको 25 सितंबर को जेल से रिहा किया गया था। तब वे कांग्रेस की टिकट पर सोनीपत से विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे। हालांकि वे चुनाव हार गए थे। सुरेंद्र पंवार को ईडी ने 20 जुलाई को गुरुग्राम में पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। हरियाणा के सोनीपत के पूर्व विधायक सुरेंद्र पंवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। ईडी ने सितंबर 2024 में उनकी रिहाई के पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने ED की अपील को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की अपील को खारिज करते हुए टिप्पणी की कि कांग्रेस के पूर्व विधायक सुरेंद्र पंवार की गिरफ्तारी अवैध थी। सुरेंद्र पंवार को हरियाणा में चुनाव से पहले अवैध माइनिंग और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट से पूर्व विधायक सुरेंद्र पंवार को राहत मिली और वे जेल से बाहर आ गए। हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी को दिया था अवैध करार
इस मामले की पहले पंजाब एवं हरियाणा हाइकोर्ट में सुनवाई हुई थी। इस फैसले को चुनौती देते हुए ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी। बता दें कि पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सुरेंद्र पंवार के खिलाफ दर्ज अवैध माइनिंग और मनी लॉन्ड्रिंग केस को खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट के जस्टिस महावीर सिंह सिंधू की कोर्ट ने अपने फैसले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा की गई सुरेंद्र पंवार की गिरफ्तारी को अवैध करार दिया था। कांग्रेस की टिकट पर लड़ रहे थे चुनाव
हाईकोर्ट ने मामले में 23 सितंबर को सुरेंद्र पंवार को राहत दी थी, उनको 25 सितंबर को जेल से रिहा किया गया था। तब वे कांग्रेस की टिकट पर सोनीपत से विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे। हालांकि वे चुनाव हार गए थे। सुरेंद्र पंवार को ईडी ने 20 जुलाई को गुरुग्राम में पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था।   हरियाणा | दैनिक भास्कर