बठिंडा में कोहरे के कारण निजी बस और तेल टैंकर की टक्कर हो गई। हादसे में 20 से 25 यात्री गंभीर घायल हैं। बस सवारियां लेकर रामा मंडी से बठिंडा आ रही थी। इसी दौरान यू-टर्न लेने रॉन्ग साइड में आए टैंकर ने टक्कर मार दी। हादसा आज सुबह करीब 9 बजे बठिंडा डबवाली रोड स्थित गुरुसर शेनेवाला के पास हुआ है। हादसे में बस का आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं रोड़ पर कुछ समय के लिए जाम लगा रहा।हादसे में घायल यात्रियों को बठिंडा सरकारी अस्पताल और एम्स अस्पताल लाया गया। यात्री सुखदेव सिंह ने कहा कि प्राइवेट बस से अपनी ड्यूटी पर आ रहे थे। इसी दौरान गल साइड में आर रहे तेल टैंकर ने बस को टक्कर मार दी। जिससे कई यात्री गंभीर घायल हो गई। घटना के बाद एम्बुलेंस लेकर मौके पर सहारा जन सेवा कार्यकर्ता संदीप गिल पहुंचे और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। मामले की जांच रही पुलिस बठिंडा डीएसपी हिना गुप्ता ने कहा एक्सीडेंट दौरान जख्मी यात्रियों को एम्स अस्पताल और सरकारी सिविल अस्पताल दाखिल कराया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही। बठिंडा में कोहरे के कारण निजी बस और तेल टैंकर की टक्कर हो गई। हादसे में 20 से 25 यात्री गंभीर घायल हैं। बस सवारियां लेकर रामा मंडी से बठिंडा आ रही थी। इसी दौरान यू-टर्न लेने रॉन्ग साइड में आए टैंकर ने टक्कर मार दी। हादसा आज सुबह करीब 9 बजे बठिंडा डबवाली रोड स्थित गुरुसर शेनेवाला के पास हुआ है। हादसे में बस का आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं रोड़ पर कुछ समय के लिए जाम लगा रहा।हादसे में घायल यात्रियों को बठिंडा सरकारी अस्पताल और एम्स अस्पताल लाया गया। यात्री सुखदेव सिंह ने कहा कि प्राइवेट बस से अपनी ड्यूटी पर आ रहे थे। इसी दौरान गल साइड में आर रहे तेल टैंकर ने बस को टक्कर मार दी। जिससे कई यात्री गंभीर घायल हो गई। घटना के बाद एम्बुलेंस लेकर मौके पर सहारा जन सेवा कार्यकर्ता संदीप गिल पहुंचे और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। मामले की जांच रही पुलिस बठिंडा डीएसपी हिना गुप्ता ने कहा एक्सीडेंट दौरान जख्मी यात्रियों को एम्स अस्पताल और सरकारी सिविल अस्पताल दाखिल कराया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही। पंजाब | दैनिक भास्कर
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बठिंडा में 7 इमारतों को किया सील:हाईकोर्ट के 2008 के फैसले को किया लागू, अवैध रुप से संचालित थी कॉमर्शियल एक्टीविटी बठिंडा की अफीम वाली गली में स्थित अवैध कॉमर्शियल गोदाम बंद करने के पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट द्वारा 2008 को दिए आदेश को नगर निगम ने 16 साल बाद लागू किया है। आज रिहायशी इमारतों में चल रहे 7 गोदाम और दुकानों के मालिकों को नोटिस जारी कर सील कर दिया गया। आपको बता दें कि, हाईकोर्ट के आदेश लागू कराने के लिए तत्कालीन कमिश्नर से लेकर निकाय मंत्री तक को पत्र लिखे गए। इन दुकानों- गोदामों को साल 2019 में एक बार सील भी किया गया था, लेकिन राजनीतिक दबाव के चलते यह अवैध गोदाम कुछ ही दिन बाद फिर खुल गए, जो अब तक चल रहे हैं। सोमवार को एमटीपी सुरिंदर बिंदरा ने एक बार फिर मौका-मुआयना कर दुकानदारों को नोटिस जारी किए हैं। लंबे समय तक चर्चा में रहा मामला बता दें कि, नगर निगम दफ्तर से मात्र 100 मीटर दूर अफीम वाली गली में अवैध निर्माण का मुद्दा लंबे समय से चर्चा में रहा है। लेकिन अवैध तरीके से चल रहे 6 कॉमर्शियल गोदामों को बिल्डिंग ब्रांच ने हाईकोर्ट के इसी फैसले का हवाला देते हुए 10 सितंबर 2019 को सील किया था। एक सप्ताह बाद ही यह गोदाम फिर खुल गए। इससे पहले भी 17 जुलाई 2016 को तत्कालीन निगम कमिश्नर ने अफीम वाली गली में कॉमर्शियल निर्माण को तोड़ने का आदेश दिए थे, लेकिन राजनीतिक दबाव के चलते इसे अमल में नहीं लाया जा सका था। हाईकोर्ट ने करार दी थी ब्लाइंड स्ट्रीट साल 2006 में डॉ. वितुल गुप्ता और सुरिंदर काटिया ने हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी जिसमें अफीम वाली गली में चल रहे अवैध गोदामों को बंद करने की मांग उठाई थी। हाईकोर्ट ने 3 नवंबर 2008 को सुनाए फैसले में अफीम वाली गली को ब्लाइंड स्ट्रीट करार दिया। लेकिन हाईकोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करके इस गली में कॉमर्शियल एक्टिविटी चलती रही। डॉ. वितुल गुप्ता ने हाईकोर्ट के आदेश को लागू नहीं करने का हवाला देते हुए निकाय मंत्री व निगम कमिश्नर को लिखित शिकायत भी दी थी। निगम अधिकारियों की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं करने पर उन्होंने 2017 में तत्कालीन निकाय मंत्री नवजोत सिंह सिंद्धू को भी शिकायत भेजी। इसके बाद 4 नवंबर 2019 को तत्कालीन निकाय मंत्री ब्रह्म मोहिंदरा को भेजी गई, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। 10 सितंबर 2019 को सील की गई थी सहायक टाउन प्लानर के 4 अगस्त 2024 को दुकान मालिकों को जारी नोटिस के अनुसार अफीम वाली गली में 4 सितंबर 2023 को मुआयना किया गया। इस दौरान पाया गया कि मास्टर प्लान का उल्लंघन करके बिना नक्शा पास करवाए कॉमर्शियल दुकानें और गोदाम का निर्माण किया गया है। जोकि गैर कानूनी और पीएमसी एक्ट 1976 की धारा 258 का उल्लंघन है। अब तीन दिन में अनधिकृत निर्माण को बंद करने की हिदायत दी गई है।
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पंजाब में गुर्दे की बीमारी के मरीजों का फ्री डायलिसिस:23 जिलों में सर्विस शुरू हुई; डेंगू के मामलों में भी कमी आई पंजाब सरकार द्वारा पूरे प्रदेश में गुर्दे की बीमारी से पीड़ित मरीजों को मुफ्त डायलिसिस सुविधा प्रदान की जा रही है। इसके लिए पंजाब सरकार ने हंस फाउंडेशन, माता गुजरी ट्रस्ट जगरा और अन्य एनजीओ के सहयोग से सेवा शुरू की है। वर्तमान में 23 जिला अस्पतालों, 14 उप-मंडलीय अस्पतालों, और तीन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में स्थित 40 डायलिसिस केंद्रों पर 168 डायलिसिस मशीनें उपलब्ध हैं। सरकारी रेट पर एक्स-रे और अल्ट्रासाउंड की सुविधा सरकार द्वारा सभी माध्यमिक स्वास्थ्य सुविधाओं में एक्स-रे और अल्ट्रासाउंड की सुविधा प्रदान की जा रही है। इसके लिए कुल 202 एक्स-रे केंद्र और 389 अल्ट्रासाउंड केंद्र सूचीबद्ध किए गए हैं। जो सरकार द्वारा निर्धारित सस्ती दरों पर सेवाएं दे रहे हैं। जनवरी 2024 के बाद से कलर डॉपलर/अल्ट्रासाउंड मशीनों की संख्या 65 से बढ़ाकर 98 और एक्स-रे मशीनों की संख्या 368 से बढ़ाकर 384 कर दी गई है। अब सभी जिला अस्पताल (डीएच), उप-मंडलीय अस्पताल (एसडीएच) और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) में एक्स-रे और अल्ट्रासाउंड सुविधाएं उपलब्ध हैं। 70 फीसदी केस में आई कमी स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने बताया कि राज्य में शुरू की गई डेंगू विरोधी मुहिम ‘हर शुक्रवार, डेंगू पर वार’ को व्यापक सफलता मिली है। 2024 में डेंगू के मामलों में पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 55 प्रतिशत की कमी और डेंगू से होने वाली मौतों में 70 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है।
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