पानीपत के सरपंच-9 पचों को SDM का नोटिस:हाईकोर्ट आदेश के नाम से झूठा प्रस्ताव पास करने का आरोप; पंचायती जोहड़ की कीमत का प्रस्ताव किया था पारित

पानीपत के सरपंच-9 पचों को SDM का नोटिस:हाईकोर्ट आदेश के नाम से झूठा प्रस्ताव पास करने का आरोप; पंचायती जोहड़ की कीमत का प्रस्ताव किया था पारित

हरियाणा के पानीपत जिले के गांव सनौली खुर्द के सरपंच संजय त्यागी व 9 पंचों को SDM समालखा ने नोटिस जारी कर 21 जनवरी को SDM कार्यालय समालखा में हाजिर होने के आदेश जारी किए है। गांव सनौली खुर्द निवासी महेंद्र चावला ने लोकायुक्त कार्यालय चंडीगढ़ में एक शिकायत दी थी। जिसमें कहा गया था कि गांव सनौली खुर्द के सरपंच संजय त्यागी व 9 पंचों (शीतल, सीमा रानी, सचिन, गुलशाना, इन्तजार, बबीता, रेखा व आरती पंच) ने पंचायती जोहड़ की जमीन को बेचने का षड़यंत्र रचते हुए झूठा व गलत प्रस्ताव 1 जनवरी 2024 को पारित किया है। पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव में लिखा गया है कि हाई कोर्ट चंडीगढ़ ने 27 सितंबर 2023 को गांव सनौली खुर्द में पंचायती जोहड़ व फिरनी की जमीन की कीमत लगाने के बारे में आदेश जारी किए है। जबकि हाईकोर्ट द्वारा ऐसा आदेश जारी नहीं हुआ है। एक महिला पंच के जाली हस्ताक्षर करने के आरोप जानकारी देते हुए महेंद्र चावला ने आरोप लगाया कि गांव सनौली खुर्द के वर्तमान सरपंच संजय त्यागी, उसका परिवार व कुछ पंच गैरकानूनी तरीके से जोहड़ की कीमत लगाकर करोड़ों की कीमती जमीन को मामूली भाव में लेना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है कि जोहड़ व फिरनी की जमीन की न तो कीमत लगाई जा सकती है और न ही तबादला किया सकता है। आरोप है कि एक वार्ड कि महिला पंच के 1 जनवरी के प्रस्ताव पर जाली हस्ताक्षर किए गए हैं। क्योंकि 1 जनवरी को महिला पंच सनौली खुर्द गांव में नहीं थी। वह अपने भाई की शादी में मायके गई हुई थी। न ही वह एक जनवरी को ग्राम पंचायत की किसी भी बैठक में गई। हरियाणा के पानीपत जिले के गांव सनौली खुर्द के सरपंच संजय त्यागी व 9 पंचों को SDM समालखा ने नोटिस जारी कर 21 जनवरी को SDM कार्यालय समालखा में हाजिर होने के आदेश जारी किए है। गांव सनौली खुर्द निवासी महेंद्र चावला ने लोकायुक्त कार्यालय चंडीगढ़ में एक शिकायत दी थी। जिसमें कहा गया था कि गांव सनौली खुर्द के सरपंच संजय त्यागी व 9 पंचों (शीतल, सीमा रानी, सचिन, गुलशाना, इन्तजार, बबीता, रेखा व आरती पंच) ने पंचायती जोहड़ की जमीन को बेचने का षड़यंत्र रचते हुए झूठा व गलत प्रस्ताव 1 जनवरी 2024 को पारित किया है। पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव में लिखा गया है कि हाई कोर्ट चंडीगढ़ ने 27 सितंबर 2023 को गांव सनौली खुर्द में पंचायती जोहड़ व फिरनी की जमीन की कीमत लगाने के बारे में आदेश जारी किए है। जबकि हाईकोर्ट द्वारा ऐसा आदेश जारी नहीं हुआ है। एक महिला पंच के जाली हस्ताक्षर करने के आरोप जानकारी देते हुए महेंद्र चावला ने आरोप लगाया कि गांव सनौली खुर्द के वर्तमान सरपंच संजय त्यागी, उसका परिवार व कुछ पंच गैरकानूनी तरीके से जोहड़ की कीमत लगाकर करोड़ों की कीमती जमीन को मामूली भाव में लेना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है कि जोहड़ व फिरनी की जमीन की न तो कीमत लगाई जा सकती है और न ही तबादला किया सकता है। आरोप है कि एक वार्ड कि महिला पंच के 1 जनवरी के प्रस्ताव पर जाली हस्ताक्षर किए गए हैं। क्योंकि 1 जनवरी को महिला पंच सनौली खुर्द गांव में नहीं थी। वह अपने भाई की शादी में मायके गई हुई थी। न ही वह एक जनवरी को ग्राम पंचायत की किसी भी बैठक में गई।   हरियाणा | दैनिक भास्कर