करनाल में 7 संस्थानों पर 70 हजार जुर्माना:अवैध विज्ञापनों पर निगम की कार्रवाई, दोबारा बोर्ड लगाने पर होगी FIR

करनाल में 7 संस्थानों पर 70 हजार जुर्माना:अवैध विज्ञापनों पर निगम की कार्रवाई, दोबारा बोर्ड लगाने पर होगी FIR

हरियाणा के करनाल जिले के नगर निगम ने अधिकृत साइट की अपेक्षा अनधिकृत रूप से विज्ञापन लगाने को लेकर 7 संस्थानों व हाउस होल्ड पर कार्रवाई की है। निगम ने इन पर 70 हजार रुपए का जुर्माना ठोका है और एक के खिलाफ एफआईआर के लिए पुलिस को लिखा है। इन सभी पर लगा जुर्माना इनमें मैनेजर टाटा मोटर्स, निर्मल शर्मा सैक्टर-5 नेशनल हाईवे, नवीन कुमार राना एकेडमी विजय नगर, मैनेजर वाटिका लोन्स सैक्टर-14, मुकेश कुमार पर फैक्टर सर्जिकेस विजय नगर, मैनेजर सुंदर एग्रो सैक्टर-5, विनोद कुमार मकान नम्बर-1 सैक्टर-32 शामिल हैं। शटरिंग स्टोर संचालक पर FIR बारे लिखा नगर निगम आयुक्त डॉ. वैशाली शर्मा ने बताया कि यह कार्रवाई हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 तथा हरियाणा संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1989 के प्रावधानों के तहत अमल में लाई गई है। बता दें कि उपरोक्त के अतिरिक्त मूनक रोड स्थित मदन भारद्वाज शटरिंग स्टोर संचालक पर एफआईआर. दर्ज करने के लिखा गया है। उन्होंने कहा कि एक बार बोर्ड उतारने के बाद अगर कोई व्यक्ति दोबारा बोर्ड प्रदर्शित करता है, तो उस पर भी एफआईआर करवाई जाएगी। इसके अतिरिक्त अगर कोई प्रिंटिंग प्रैस संचालक अधिकृत साइट के अतिरिक्त कहीं ओर विज्ञापन प्रदर्शित करता है, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई करते हुए एफआईआर के साथ-साथ जुर्माना भी लगाया जाएगा। निगम टीम ने उतारे बोर्ड उन्होंने कहा कि सार्वजनिक संपत्ति को कुरूप व स्मार्ट सिटी की सुंदरता खराब करते अवैध रूप से लगाए गए विज्ञापन बोर्ड को उतारने का नगर निगम का अभियान तेजी से चल रहा है। इसे लेकर विज्ञापन शाखा के प्रवर्तन दल ने विभिन्न सैक्टर, ग्रीन बैल्ट, नेशनल हाईवे व शहर के आतंरिक हिस्सों में अभियान चलाकर विभिन्न संस्थानों, व्यवसायियों व हाऊस होल्ड द्वारा अनधिकृत रूप से प्रदर्शित किए गए विज्ञापन बोर्ड, फ्लैक्स, बैनर व पोस्टर वगैरह को उतारा गया। निगम आयुक्त ने दी चेतावनी उन्होंने ऐसे सभी व्यक्तियों व संस्थानों को चेताते हुए स्पष्ट किया कि कोई भी व्यक्ति नगर निगम की अधिकृत साइट के अलावा किसी अन्य स्थान पर विज्ञापन प्रदर्शित करता है, तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सम्बन्धित व्यक्ति या फर्म पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। उन्होंने ऐसे सभी व्यक्तियों को चेतावनी देते कहा कि वह अपने विज्ञापन बोर्ड व फ्लैक्स इत्यादि को जल्द से जल्द स्वयं ही हटा लें। अन्यथा नगर निगम बिना किसी नोटिस के संबंधित के खिलाफ जुर्माना लगाने के साथ-साथ एफआईआर दर्ज करवाएगा। फोटो कैप्शन:नगर निगम की टीम द्वारा शहर के विभिन्न हिस्सों में अवैध विज्ञापन बोर्ड, फ्लैक्स और बैनर हटाते हुए। हरियाणा के करनाल जिले के नगर निगम ने अधिकृत साइट की अपेक्षा अनधिकृत रूप से विज्ञापन लगाने को लेकर 7 संस्थानों व हाउस होल्ड पर कार्रवाई की है। निगम ने इन पर 70 हजार रुपए का जुर्माना ठोका है और एक के खिलाफ एफआईआर के लिए पुलिस को लिखा है। इन सभी पर लगा जुर्माना इनमें मैनेजर टाटा मोटर्स, निर्मल शर्मा सैक्टर-5 नेशनल हाईवे, नवीन कुमार राना एकेडमी विजय नगर, मैनेजर वाटिका लोन्स सैक्टर-14, मुकेश कुमार पर फैक्टर सर्जिकेस विजय नगर, मैनेजर सुंदर एग्रो सैक्टर-5, विनोद कुमार मकान नम्बर-1 सैक्टर-32 शामिल हैं। शटरिंग स्टोर संचालक पर FIR बारे लिखा नगर निगम आयुक्त डॉ. वैशाली शर्मा ने बताया कि यह कार्रवाई हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 तथा हरियाणा संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1989 के प्रावधानों के तहत अमल में लाई गई है। बता दें कि उपरोक्त के अतिरिक्त मूनक रोड स्थित मदन भारद्वाज शटरिंग स्टोर संचालक पर एफआईआर. दर्ज करने के लिखा गया है। उन्होंने कहा कि एक बार बोर्ड उतारने के बाद अगर कोई व्यक्ति दोबारा बोर्ड प्रदर्शित करता है, तो उस पर भी एफआईआर करवाई जाएगी। इसके अतिरिक्त अगर कोई प्रिंटिंग प्रैस संचालक अधिकृत साइट के अतिरिक्त कहीं ओर विज्ञापन प्रदर्शित करता है, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई करते हुए एफआईआर के साथ-साथ जुर्माना भी लगाया जाएगा। निगम टीम ने उतारे बोर्ड उन्होंने कहा कि सार्वजनिक संपत्ति को कुरूप व स्मार्ट सिटी की सुंदरता खराब करते अवैध रूप से लगाए गए विज्ञापन बोर्ड को उतारने का नगर निगम का अभियान तेजी से चल रहा है। इसे लेकर विज्ञापन शाखा के प्रवर्तन दल ने विभिन्न सैक्टर, ग्रीन बैल्ट, नेशनल हाईवे व शहर के आतंरिक हिस्सों में अभियान चलाकर विभिन्न संस्थानों, व्यवसायियों व हाऊस होल्ड द्वारा अनधिकृत रूप से प्रदर्शित किए गए विज्ञापन बोर्ड, फ्लैक्स, बैनर व पोस्टर वगैरह को उतारा गया। निगम आयुक्त ने दी चेतावनी उन्होंने ऐसे सभी व्यक्तियों व संस्थानों को चेताते हुए स्पष्ट किया कि कोई भी व्यक्ति नगर निगम की अधिकृत साइट के अलावा किसी अन्य स्थान पर विज्ञापन प्रदर्शित करता है, तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सम्बन्धित व्यक्ति या फर्म पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। उन्होंने ऐसे सभी व्यक्तियों को चेतावनी देते कहा कि वह अपने विज्ञापन बोर्ड व फ्लैक्स इत्यादि को जल्द से जल्द स्वयं ही हटा लें। अन्यथा नगर निगम बिना किसी नोटिस के संबंधित के खिलाफ जुर्माना लगाने के साथ-साथ एफआईआर दर्ज करवाएगा। फोटो कैप्शन:नगर निगम की टीम द्वारा शहर के विभिन्न हिस्सों में अवैध विज्ञापन बोर्ड, फ्लैक्स और बैनर हटाते हुए।   हरियाणा | दैनिक भास्कर