<p style=”text-align: justify;”><strong>UP Naib Tehsildar Promotion:</strong> उत्तर प्रदेश में 2016 बैच के नायब तहसीलदारों की प्रोन्नति का रास्ता साफ़ हो गया है. इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने इस संबंध में याचिका को निस्तारित करते हुए राज्य सरकार को आदेश दिया है कि वो संबंधित याचिकाकर्ताओं के प्रमोशन पर विचार करे. इसी के साथ कोर्ट ने अपने 23 जनवरी 2024 को दिए उस आदेश को भी समाप्त कर दिया जिसमें 2016 बैच के नायब तहसीलदारों की प्रोन्नति पर अंतरिम रोक लगाई गई थी. </p>
<p style=”text-align: justify;”>नायब तहसीलदारों के प्रमोशन के संबंध में याचिकाकर्ता आशुतोष पांडे और सिद्धांत पांडे समेत अन्य के द्वारा हाईकोर्ट में अर्जी दी गई थी, जिसपर न्यायमूर्ति आलोक माथुर की एकल पीठ ने सुनवाई की. इस दौरान याचिकाकर्ताओं के वकील जेएन माथुर और एलपी मिश्रा ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि याचियों ने 11 जनवरी 2016 के विज्ञापन के क्रम में भर्ती परीक्षा उत्तीर्ण की थी. लेकिन उनकी नियुक्ति पत्र में राज्य सरकार की ओर से देरी हुई. जिसकी वजह से उनका वरिष्ठता क्रम नीचे हो गया. </p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>तहसीलदारों के प्रमोशन का रास्ता साफ<br /></strong>याचिकाकर्ताओं का वरिष्ठता क्रम नीचे होने की वजह से नवंबर 2023 को राजस्व परिषद द्वारा सरकार को जो प्रोन्नति की सूची दी गई थी उसमें उनका नाम नहीं आया. वहीं दूसरी तरफ सरकारी वकील कुलदीपपति त्रिपाठी की ओर से दलील दी गई कि राजस्व परिषद द्वारा सरकार को 17 अक्टूबर 2024 को प्रस्ताव भी भेजा गया. जिसके द्वारा तहसीलदार के पद पर प्रोन्नति की शर्तों को शिथिल करना है. यदि प्रस्ताव स्वीकार हो जाता है तो सभी याचियों की प्रोन्नति संभव होगी. </p>
<p style=”text-align: justify;”>अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनते हुए इस प्रस्ताव पर शीघ्र निर्णय लेने का भी आदेश सरकार को दिया है. कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार याचिकाकर्ताओं के प्रमोशन को लेकर विचार करे. कोर्ट के इस आदेश के बाद अब 2016 बैच के तहसीलदारों के प्रमोशन की प्रक्रिया शुरू हो सकती है. वहीं कोर्ट ने इस संबंध में सरकार को जल्द फैसला लेने के भी निर्देश दिए हैं. </p>
<p style=”text-align: justify;”><strong><a href=”https://www.abplive.com/states/up-uk/maha-kumbh-2025-prayagraj-paramilitary-forces-deployed-at-all-entry-routes-2874842″>महाकुंभ: मेला क्षेत्र में सभी एंट्री प्वाइंट पर पैरामिलिट्री फोर्स तैनात, आने-जाने के लिए ये होगी व्यवस्था</a></strong></p> <p style=”text-align: justify;”><strong>UP Naib Tehsildar Promotion:</strong> उत्तर प्रदेश में 2016 बैच के नायब तहसीलदारों की प्रोन्नति का रास्ता साफ़ हो गया है. इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने इस संबंध में याचिका को निस्तारित करते हुए राज्य सरकार को आदेश दिया है कि वो संबंधित याचिकाकर्ताओं के प्रमोशन पर विचार करे. इसी के साथ कोर्ट ने अपने 23 जनवरी 2024 को दिए उस आदेश को भी समाप्त कर दिया जिसमें 2016 बैच के नायब तहसीलदारों की प्रोन्नति पर अंतरिम रोक लगाई गई थी. </p>
<p style=”text-align: justify;”>नायब तहसीलदारों के प्रमोशन के संबंध में याचिकाकर्ता आशुतोष पांडे और सिद्धांत पांडे समेत अन्य के द्वारा हाईकोर्ट में अर्जी दी गई थी, जिसपर न्यायमूर्ति आलोक माथुर की एकल पीठ ने सुनवाई की. इस दौरान याचिकाकर्ताओं के वकील जेएन माथुर और एलपी मिश्रा ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि याचियों ने 11 जनवरी 2016 के विज्ञापन के क्रम में भर्ती परीक्षा उत्तीर्ण की थी. लेकिन उनकी नियुक्ति पत्र में राज्य सरकार की ओर से देरी हुई. जिसकी वजह से उनका वरिष्ठता क्रम नीचे हो गया. </p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>तहसीलदारों के प्रमोशन का रास्ता साफ<br /></strong>याचिकाकर्ताओं का वरिष्ठता क्रम नीचे होने की वजह से नवंबर 2023 को राजस्व परिषद द्वारा सरकार को जो प्रोन्नति की सूची दी गई थी उसमें उनका नाम नहीं आया. वहीं दूसरी तरफ सरकारी वकील कुलदीपपति त्रिपाठी की ओर से दलील दी गई कि राजस्व परिषद द्वारा सरकार को 17 अक्टूबर 2024 को प्रस्ताव भी भेजा गया. जिसके द्वारा तहसीलदार के पद पर प्रोन्नति की शर्तों को शिथिल करना है. यदि प्रस्ताव स्वीकार हो जाता है तो सभी याचियों की प्रोन्नति संभव होगी. </p>
<p style=”text-align: justify;”>अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनते हुए इस प्रस्ताव पर शीघ्र निर्णय लेने का भी आदेश सरकार को दिया है. कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार याचिकाकर्ताओं के प्रमोशन को लेकर विचार करे. कोर्ट के इस आदेश के बाद अब 2016 बैच के तहसीलदारों के प्रमोशन की प्रक्रिया शुरू हो सकती है. वहीं कोर्ट ने इस संबंध में सरकार को जल्द फैसला लेने के भी निर्देश दिए हैं. </p>
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