पंजाब के फरीदकोट में अतिरिक्त सेशन जज कम स्पेशल जज की कोर्ट ने गांव हरी नौ के गुरप्रीत सिंह हत्याकांड में एसआईटी की याचिका पर सभी आरोपियों के खिलाफ जांच पूरा करने के लिए और समय दे दिया है। 180 दिन जांच समय अवधि की थी मांग एसआईटी ने केस में यूएपीए की धारा बढ़ाने के बाद कोर्ट में एक बार फिर याचिका दायर करके डिब्रूगढ़ जेल में बंद श्री खडूर साहिब से सांसद अमृतपाल सिंह खालसा समेत सभी 17 आरोपियों के खिलाफ जांच की समय अवधि में 180 दिन करने की मांग रखी थी, लेकिन कोर्ट ने दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद एसआईटी को सभी आरोपियों के खिलाफ जांच के लिए 13 मार्च तक समय दिया है। बाइक सवार शूटरों ने मारी थी गोलियां अब पुलिस ने समय से पहले कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करनी होगी। जानकारी के अनुसार पंथक संगठनों से जुड़े नौजवान नेता और ‘वारिस पंजाब दे’ संस्था के पूर्व वित्त सचिव गुरप्रीत सिंह हरी नौ की पिछले साल 9 अक्टूबर को मोटरसाइकिल सवार शूटरों ने गोलियां मारकर हत्या कर दी थी। सांसद और आतंकी डल्ला समेत 5 नामजद केस में पुलिस ने सबसे पहले गुरप्रीत की रेकी करने वाले उसके गांव के तीन आरोपियों बिलाल अहमद फौजी, गुर अमरदीप सिंह उर्फ पोंटू व अर्शदीप सिंह उर्फ झंडू को गिरफ्तार किया था। इसके बाद दोनों शूटरों समेत 9 और आरोपी पकड़े गए, जबकि केस में डिब्रूगढ़ जेल में बंद श्री खडूर साहिब से सांसद अमृतपाल सिंह, विदेश में बैठे आतंकी अर्श डल्ला समेत 5 को भी नामजद किया। 17 आरोपियों पर यूएपीए की धारा केस में एसआईटी द्वारा सभी 17 आरोपियों पर यूएपीए की धारा लगाई जा चुकी है और स्पेशल जज की कोर्ट में याचिका दायर करते हुए केस में कुछ और तथ्य व सबूत जुटाने के लिए जांच की समय अवधि 180 दिन करने की मांग रखी थी। इससे पहले भी जनवरी माह में एसआईटी ने स्पेशल कोर्ट में याचिका दायर की थी। जिस पर कोर्ट ने सिर्फ 3 आरोपियों के खिलाफ जांच के समय में 30 दिन की बढ़ोतरी की थी। इसके बाद अब एक फिर याचिका दायर कर जांच अवधि बढ़ाने की मांग की गई। पंजाब के फरीदकोट में अतिरिक्त सेशन जज कम स्पेशल जज की कोर्ट ने गांव हरी नौ के गुरप्रीत सिंह हत्याकांड में एसआईटी की याचिका पर सभी आरोपियों के खिलाफ जांच पूरा करने के लिए और समय दे दिया है। 180 दिन जांच समय अवधि की थी मांग एसआईटी ने केस में यूएपीए की धारा बढ़ाने के बाद कोर्ट में एक बार फिर याचिका दायर करके डिब्रूगढ़ जेल में बंद श्री खडूर साहिब से सांसद अमृतपाल सिंह खालसा समेत सभी 17 आरोपियों के खिलाफ जांच की समय अवधि में 180 दिन करने की मांग रखी थी, लेकिन कोर्ट ने दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद एसआईटी को सभी आरोपियों के खिलाफ जांच के लिए 13 मार्च तक समय दिया है। बाइक सवार शूटरों ने मारी थी गोलियां अब पुलिस ने समय से पहले कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करनी होगी। जानकारी के अनुसार पंथक संगठनों से जुड़े नौजवान नेता और ‘वारिस पंजाब दे’ संस्था के पूर्व वित्त सचिव गुरप्रीत सिंह हरी नौ की पिछले साल 9 अक्टूबर को मोटरसाइकिल सवार शूटरों ने गोलियां मारकर हत्या कर दी थी। सांसद और आतंकी डल्ला समेत 5 नामजद केस में पुलिस ने सबसे पहले गुरप्रीत की रेकी करने वाले उसके गांव के तीन आरोपियों बिलाल अहमद फौजी, गुर अमरदीप सिंह उर्फ पोंटू व अर्शदीप सिंह उर्फ झंडू को गिरफ्तार किया था। इसके बाद दोनों शूटरों समेत 9 और आरोपी पकड़े गए, जबकि केस में डिब्रूगढ़ जेल में बंद श्री खडूर साहिब से सांसद अमृतपाल सिंह, विदेश में बैठे आतंकी अर्श डल्ला समेत 5 को भी नामजद किया। 17 आरोपियों पर यूएपीए की धारा केस में एसआईटी द्वारा सभी 17 आरोपियों पर यूएपीए की धारा लगाई जा चुकी है और स्पेशल जज की कोर्ट में याचिका दायर करते हुए केस में कुछ और तथ्य व सबूत जुटाने के लिए जांच की समय अवधि 180 दिन करने की मांग रखी थी। इससे पहले भी जनवरी माह में एसआईटी ने स्पेशल कोर्ट में याचिका दायर की थी। जिस पर कोर्ट ने सिर्फ 3 आरोपियों के खिलाफ जांच के समय में 30 दिन की बढ़ोतरी की थी। इसके बाद अब एक फिर याचिका दायर कर जांच अवधि बढ़ाने की मांग की गई। पंजाब | दैनिक भास्कर
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