हरियाणा के हिसार जिले के एक गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली छात्रा से 5 अप्रैल 2020 को ड्राइंग टीचर द्वारा रेप किए जाने के मामले में हिसार कोर्ट द्वारा आज सजा सुनाई जाएगी। टीचर छात्रा को स्कूटी पर बैठकर गांव के नजदीक खेतों में ले गया और वहां एक कमरे में रेप किया था। इतना ही नहीं 4 घंटे तक छात्रा को बंधक बनाकर रखा और किसी को बताने पर जान से मारने की भी धमकी दी। 25 फरवी को महिला विरुद्ध अपराध के लिए स्थापित विशेष अदालत के न्यायाधीश सुनील जिंदल ने आरोपी ड्राइंग टीच राजवीर को दोषी करार दिया था। इस मामले में सजा 28 फरवरी को सुनाई जानी थी, मगर किसी कारण वश सजा नहीं सुनाई जा सकी। कोर्ट आज इस मामले में सजा सनाएगी। पीड़ित पक्ष के वकील का कहना है कि छात्रा ने कोर्ट के सामने दर्ज बयान में आरोप लगाया था कि वह 2015 में नौवीं कक्षा में पढ़ती थी। जहां पर आरोपी ड्राइंग टीचर उससे छेड़खानी करता था। जब वह दसवीं कक्षा की छात्रा थी, तब उसे स्कूल से कुछ दूर खेतों में ले जाकर उसके साथ रेप किया था। किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी। माता-पिता ने टीचर को समझाया था, मगर वह नहीं माना
इसके बाद पीड़ित छात्रा ने अपने माता-पिता को बताया तो उसके माता-पिता ने स्कूल में जाकर आरोपी ड्राइंग टीचर राजबीर को समझाया कि उनकी बेटी को तंग न करें। इसके बावजूद आरोपी ड्राइंग टीचर राजवीर पीड़ित छात्रा को प्रताड़ित करता रहा। 5 अप्रैल 2020 को ड्राइंग टीचर पीड़िता के साथ रेप किया। इस मामले में छात्रा की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया था। गलत नजर रखता था ड्राइंग टीचर
छात्रा ने बयान में बताया था कि स्कूल में राजबीर ड्राइंग विषय पढ़ाता था। उस दौरान टीचर मुझ पर गलत नजर रखता था। चॉकलेट, टॉफी, पेन और पेंसिल देकर अकेले में छेड़छाड़ करता था। जब दसवीं कक्षा में थी, तो आरोपित टीचर स्कूल से कुछ दूर खेत में ले गया। वहां एक कोठे में बंद कर प्राकृतिक और अप्राकृतिक संबंध बनाए। 4 घंटे बंधक बना कर रखा। किसी तरह उसके भाई को सूचना मिली तो वह तलाशते हुए खेतों में आया। उस दौरान टीचर ने मेरे भाई के साथ मारपीट भी की थी और जातिसूचक गालियां दी थी। इस केस में परिजनों को गवाह बनाया गया
पीड़िता के वकील ने बताया कि इस मुकदमे में पीड़िता, उसके माता-पिता व उसके भाई सहित अन्य गवाहों के बयान दर्ज हुए। 20 फरवरी को पीड़ित पक्ष और आरोपित पक्ष के वकीलों की बहस सुनने के बाद मंगलवार 25 फरवरी को कोर्ट ने आरोपी ड्राइंग टीचर को दोषी करार दिया था। अपहरण, बंधक बनाने, रेप और जान से मारने की धमकी देने की धाराओं में दोषी करार दिया है। कोर्ट में एससी-एसटी एक्ट के कोई सबूत नहीं मिले। हरियाणा के हिसार जिले के एक गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली छात्रा से 5 अप्रैल 2020 को ड्राइंग टीचर द्वारा रेप किए जाने के मामले में हिसार कोर्ट द्वारा आज सजा सुनाई जाएगी। टीचर छात्रा को स्कूटी पर बैठकर गांव के नजदीक खेतों में ले गया और वहां एक कमरे में रेप किया था। इतना ही नहीं 4 घंटे तक छात्रा को बंधक बनाकर रखा और किसी को बताने पर जान से मारने की भी धमकी दी। 25 फरवी को महिला विरुद्ध अपराध के लिए स्थापित विशेष अदालत के न्यायाधीश सुनील जिंदल ने आरोपी ड्राइंग टीच राजवीर को दोषी करार दिया था। इस मामले में सजा 28 फरवरी को सुनाई जानी थी, मगर किसी कारण वश सजा नहीं सुनाई जा सकी। कोर्ट आज इस मामले में सजा सनाएगी। पीड़ित पक्ष के वकील का कहना है कि छात्रा ने कोर्ट के सामने दर्ज बयान में आरोप लगाया था कि वह 2015 में नौवीं कक्षा में पढ़ती थी। जहां पर आरोपी ड्राइंग टीचर उससे छेड़खानी करता था। जब वह दसवीं कक्षा की छात्रा थी, तब उसे स्कूल से कुछ दूर खेतों में ले जाकर उसके साथ रेप किया था। किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी। माता-पिता ने टीचर को समझाया था, मगर वह नहीं माना
इसके बाद पीड़ित छात्रा ने अपने माता-पिता को बताया तो उसके माता-पिता ने स्कूल में जाकर आरोपी ड्राइंग टीचर राजबीर को समझाया कि उनकी बेटी को तंग न करें। इसके बावजूद आरोपी ड्राइंग टीचर राजवीर पीड़ित छात्रा को प्रताड़ित करता रहा। 5 अप्रैल 2020 को ड्राइंग टीचर पीड़िता के साथ रेप किया। इस मामले में छात्रा की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया था। गलत नजर रखता था ड्राइंग टीचर
छात्रा ने बयान में बताया था कि स्कूल में राजबीर ड्राइंग विषय पढ़ाता था। उस दौरान टीचर मुझ पर गलत नजर रखता था। चॉकलेट, टॉफी, पेन और पेंसिल देकर अकेले में छेड़छाड़ करता था। जब दसवीं कक्षा में थी, तो आरोपित टीचर स्कूल से कुछ दूर खेत में ले गया। वहां एक कोठे में बंद कर प्राकृतिक और अप्राकृतिक संबंध बनाए। 4 घंटे बंधक बना कर रखा। किसी तरह उसके भाई को सूचना मिली तो वह तलाशते हुए खेतों में आया। उस दौरान टीचर ने मेरे भाई के साथ मारपीट भी की थी और जातिसूचक गालियां दी थी। इस केस में परिजनों को गवाह बनाया गया
पीड़िता के वकील ने बताया कि इस मुकदमे में पीड़िता, उसके माता-पिता व उसके भाई सहित अन्य गवाहों के बयान दर्ज हुए। 20 फरवरी को पीड़ित पक्ष और आरोपित पक्ष के वकीलों की बहस सुनने के बाद मंगलवार 25 फरवरी को कोर्ट ने आरोपी ड्राइंग टीचर को दोषी करार दिया था। अपहरण, बंधक बनाने, रेप और जान से मारने की धमकी देने की धाराओं में दोषी करार दिया है। कोर्ट में एससी-एसटी एक्ट के कोई सबूत नहीं मिले। हरियाणा | दैनिक भास्कर
