कैथल में दामाद हत्या मामले में 3 को उम्रकैद:कोर्ट ने 1.90 लाख का जुर्माना भी लगाया; लव मैरिज से नाराज परिवार ने गोली मारकर मर्डर कराया

कैथल में दामाद हत्या मामले में 3 को उम्रकैद:कोर्ट ने 1.90 लाख का जुर्माना भी लगाया; लव मैरिज से नाराज परिवार ने गोली मारकर मर्डर कराया

कैथल में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. नंदिता कौशिक ने हत्या के मामले में तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इनमें से एक पर 70 हजार रुपए तथा दो दोषियों पर 60-60 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर 5 माह अतिरिक्त जेल काटनी होगी। इस संबंध में गांव भागल निवासी राजकुमार ने चीका थाना में केस दर्ज कराया था। अभियोजन पक्ष की ओर से केस की पैरवी एडीए पुष्पेंद्र सैनी ने की। सैनी ने बताया कि शिकायतकर्ता के छोटे भाई प्रिंस ने सुनीता निवासी नीमवाला जिला कुरुक्षेत्र के साथ प्रेम विवाह किया था। इस विवाह से सुनीता के परिवार वाले खुश नहीं थे। सुनीता के माता-पिता, भाई व बहन कहते थे कि यह विवाह तुड़वा दो नहीं तो हम इसकी हत्या करके बदला लेंगे। रोजाना की तरह 2 दिसंबर 2019 को प्रिंस अपनी दुकान पर गया था। राजकुमार व उसका दोस्त गोगी बाइक पर प्रिंस को खाना देने गांव मंगरा पहुंचे तो देखा कि प्रिंस की दुकान पर बलराम, जॉनी, गुरदीप तीनों खड़े थे। पिस्तौल से फायर किए इस बीच बलराम व जोनी ने पिस्तौल से प्रिंस पर फायर किए। शोर मचाने पर वे मौके से भाग गये। राजकुमार व गोगी उसको इलाज के लिए सरकारी अस्पताल गुहला लेकर आये तो डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। आरोप है कि सुनीता के पिता गुरदीप सिंह, माता बिमला देवी, भाई काला व बहन प्रवीन ने बलराम, जॉनी व गुरदीप को भेजकर प्रिंस की हत्या करवाई है। शिकायत मिलने पर पुलिस ने तीनों के खिलाफ केस दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जोनी और गुरदीप का नाम धारा 120-बी आईपीसी में था इसलिए सबूतों के अभाव में उन्हें बरी कर दिया गया जबकि मनोज और प्रवीन के नाम सप्लीमेंटरी स्टेटमैंट में आए और उन पर दोष साबित हो गया। एडीजे डॉ. नंदिता कौशिक ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद बलराम, मनोज और प्रवीन को हत्या का दोषी पाया तथा उम्र कैद और जुर्माने की सजा सुनाई। कैथल में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. नंदिता कौशिक ने हत्या के मामले में तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इनमें से एक पर 70 हजार रुपए तथा दो दोषियों पर 60-60 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर 5 माह अतिरिक्त जेल काटनी होगी। इस संबंध में गांव भागल निवासी राजकुमार ने चीका थाना में केस दर्ज कराया था। अभियोजन पक्ष की ओर से केस की पैरवी एडीए पुष्पेंद्र सैनी ने की। सैनी ने बताया कि शिकायतकर्ता के छोटे भाई प्रिंस ने सुनीता निवासी नीमवाला जिला कुरुक्षेत्र के साथ प्रेम विवाह किया था। इस विवाह से सुनीता के परिवार वाले खुश नहीं थे। सुनीता के माता-पिता, भाई व बहन कहते थे कि यह विवाह तुड़वा दो नहीं तो हम इसकी हत्या करके बदला लेंगे। रोजाना की तरह 2 दिसंबर 2019 को प्रिंस अपनी दुकान पर गया था। राजकुमार व उसका दोस्त गोगी बाइक पर प्रिंस को खाना देने गांव मंगरा पहुंचे तो देखा कि प्रिंस की दुकान पर बलराम, जॉनी, गुरदीप तीनों खड़े थे। पिस्तौल से फायर किए इस बीच बलराम व जोनी ने पिस्तौल से प्रिंस पर फायर किए। शोर मचाने पर वे मौके से भाग गये। राजकुमार व गोगी उसको इलाज के लिए सरकारी अस्पताल गुहला लेकर आये तो डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। आरोप है कि सुनीता के पिता गुरदीप सिंह, माता बिमला देवी, भाई काला व बहन प्रवीन ने बलराम, जॉनी व गुरदीप को भेजकर प्रिंस की हत्या करवाई है। शिकायत मिलने पर पुलिस ने तीनों के खिलाफ केस दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जोनी और गुरदीप का नाम धारा 120-बी आईपीसी में था इसलिए सबूतों के अभाव में उन्हें बरी कर दिया गया जबकि मनोज और प्रवीन के नाम सप्लीमेंटरी स्टेटमैंट में आए और उन पर दोष साबित हो गया। एडीजे डॉ. नंदिता कौशिक ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद बलराम, मनोज और प्रवीन को हत्या का दोषी पाया तथा उम्र कैद और जुर्माने की सजा सुनाई।   हरियाणा | दैनिक भास्कर