हिमाचल में कॉन्ट्रैक्ट भर्ती खत्म:नई ट्रेनी रिक्रूटमेंट पॉलिसी नोटिफाई; कार्मिक विभाग ने जारी किए आदेश, महीने में एक कैजुअल लीव

हिमाचल में कॉन्ट्रैक्ट भर्ती खत्म:नई ट्रेनी रिक्रूटमेंट पॉलिसी नोटिफाई; कार्मिक विभाग ने जारी किए आदेश, महीने में एक कैजुअल लीव

हिमाचल में सरकारी नौकरी के लिए नई पॉलिसी नोटिफाई कर दी गई है। इसी के साथ 2003 से चली आ रही कॉन्ट्रैक्ट रिक्रूटमेंट पॉलिसी खत्म हो गई है। प्रदेश में अब ट्रेनी भर्ती पॉलिसी के तहत नई नौकरियां मिलेगी। सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, इसे 20 फरवरी 2025 से लागू किया है। इसके तहत कमीशन पास करने वाले कर्मचारी को ट्रेनी के तौर पर नियुक्ति दी जाएगी। ट्रेनी पीरियड के दौरान इन्हें रेगुलर कर्मचारियों की तर्ज पर वित्तीय लाभ नहीं मिलेंगे। ट्रेनी कर्मचारियों को कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों की तरह ही सैलरी मिलती रहेगी। इन्हें एक महीने की नौकरी के बाद एक दिन की कैजुअल लीव, साल में पांच स्पेशल लीव और महिलाओं की 180 दिन की मैटरनिटी लीव मिलेगी। ट्रेनी पीरियड नोटिफाई नहीं
ट्रेनी पीरियड कितना रहेगा, पॉलिसी के ड्राफ्ट में यह अभी मेंशन नहीं है। ट्रेनी पीरियड को सरकार बाद में नोटिफाई करेगी। जो पद राज्य चयन आयोग और पब्लिक सर्विस कमीशन को भर्ती के लिए भेजे जा चुके हैं, वह भी नई पॉलिसी के दायरे में ला गई है। कार्मिक विभाग ने सभी सचिव-विभागाध्यक्ष को जारी किए आदेश
सचिव कार्मिक विभाग ने इसे लेकर सचिव विभागों के सचिव, विभागाध्यक्ष, डीसी, चेयरमैन, एमडी व बोर्ड निगमों के सचिव, पब्लिक सर्विस कमीशन और राज्य चयन आयोग को दिशा-निर्देश जारी कर दिए है। 2003 की कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी खत्म
हिमाचल में अभी तक 2003 की कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी के तहत भर्ती चल रही है। अब यह पॉलिसी खत्म कर दी गई है। कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी के तहत शुरू में आठ साल बाद रेगुलर किया जाता था। इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पहले सात साल, फिर पांच साल, इसके बाद तीन और आखिर में दो साल किया गया। हिमाचल में सरकारी नौकरी के लिए नई पॉलिसी नोटिफाई कर दी गई है। इसी के साथ 2003 से चली आ रही कॉन्ट्रैक्ट रिक्रूटमेंट पॉलिसी खत्म हो गई है। प्रदेश में अब ट्रेनी भर्ती पॉलिसी के तहत नई नौकरियां मिलेगी। सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, इसे 20 फरवरी 2025 से लागू किया है। इसके तहत कमीशन पास करने वाले कर्मचारी को ट्रेनी के तौर पर नियुक्ति दी जाएगी। ट्रेनी पीरियड के दौरान इन्हें रेगुलर कर्मचारियों की तर्ज पर वित्तीय लाभ नहीं मिलेंगे। ट्रेनी कर्मचारियों को कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों की तरह ही सैलरी मिलती रहेगी। इन्हें एक महीने की नौकरी के बाद एक दिन की कैजुअल लीव, साल में पांच स्पेशल लीव और महिलाओं की 180 दिन की मैटरनिटी लीव मिलेगी। ट्रेनी पीरियड नोटिफाई नहीं
ट्रेनी पीरियड कितना रहेगा, पॉलिसी के ड्राफ्ट में यह अभी मेंशन नहीं है। ट्रेनी पीरियड को सरकार बाद में नोटिफाई करेगी। जो पद राज्य चयन आयोग और पब्लिक सर्विस कमीशन को भर्ती के लिए भेजे जा चुके हैं, वह भी नई पॉलिसी के दायरे में ला गई है। कार्मिक विभाग ने सभी सचिव-विभागाध्यक्ष को जारी किए आदेश
सचिव कार्मिक विभाग ने इसे लेकर सचिव विभागों के सचिव, विभागाध्यक्ष, डीसी, चेयरमैन, एमडी व बोर्ड निगमों के सचिव, पब्लिक सर्विस कमीशन और राज्य चयन आयोग को दिशा-निर्देश जारी कर दिए है। 2003 की कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी खत्म
हिमाचल में अभी तक 2003 की कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी के तहत भर्ती चल रही है। अब यह पॉलिसी खत्म कर दी गई है। कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी के तहत शुरू में आठ साल बाद रेगुलर किया जाता था। इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पहले सात साल, फिर पांच साल, इसके बाद तीन और आखिर में दो साल किया गया।   हिमाचल | दैनिक भास्कर