पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार की जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने सरकार पर आरोप लगाया कि उसने प्रमोशन देने के मामले में घमंड किया, असली बातें छिपाई और योग्य अफसर को प्रोमोशन से वंचित रखा। जज ने आदेश दिया कि हरियाणा सरकार 5 लाख रुपए का जुर्माना भरें, क्योंकि उसने कोर्ट को गुमराह किया। जज विनोद एस भारद्वाज ने राजस्व अधिकारी की याचिका स्वीकार की, जिसके तहत उसको बार-बार ‘बी’ वर्ग तहसीलदार पद पर प्रमोशन नहीं दिया गया था। जज ने कहा कि राज्य घमंड में इतना भर आया है कि उसने बराबरी और निष्पक्षता भूला दी। यह गैरकानूनी आचरण सम्मान के बैज के रूप में नहीं पहन सकता है। सर्विस रिकॉर्ड जानबूझकर रोका गया जस्टिस ने रिक्तियों की संख्या के संबंध में राज्य के रुख को “स्पष्ट रूप से बेईमान” पाया है।हाईकोर्ट ने कहा है कि उसने जानबूझकर याचिकाकर्ता का सेवा रिकॉर्ड रोक रखा था, ताकि बाद में आवेदन की अनुपस्थिति को उसके विचार से इनकार करने के बहाने के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। अदालत ने टिप्पणी की, राज्य को चालाक वादी की तरह व्यवहार करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है और उसे अपने जवाबों और कथनों में निष्पक्ष और सत्यनिष्ठ बने रहना होगा। एक ऐसा गुण जो इस अदालत के समक्ष प्रतिदिन विचारार्थ आने वाले दैनिक मुकदमों में गंभीर रूप से अभावग्रस्त और अपूर्ण पाया जाता है। सीनियॉरिटी लिस्ट में नाम पर भी नहीं मिला प्रमोशन हाईकोर्ट के जस्टिस भारद्वाज ने इस आचरण को बेईमान, मनमाना और दुर्भावना से प्रेरित बताया। उन्होंने कहा कि सरकार ने एक न्यूट्रल इंप्लायर के रूप में नहीं, बल्कि एक “बायस्ड एक्टर के रूप में काम किया, जो योग्यता और वैधता से पूरी तरह से अलग विचारों से प्रेरित था।उन्होंने कहा कि सीनियॉरिटी लिस्ट में तीसरे क्रम पर होने के बावजूद अधिकारी को अप्रैल 2022 की पदोन्नति प्रक्रिया से लंबित सतर्कता जांच के आधार पर बाहर रखा गया था। जिन आधारों को पहले ही पिछले न्यायालय के आदेश में अमान्य कर दिया गया था। फिर भी, राज्य ने न केवल अक्टूबर 2024 में नियुक्तियां कीं, बल्कि नवंबर में नौ और पदों के लिए एक नई भर्ती अभियान भी शुरू किया, जबकि याचिकाकर्ता की अनदेखी की गई। जस्टिस बोले- कपटपूर्ण सरकार का रवैया जस्टिस ने कहा, प्रतिवादियों का यह कहना कि केवल दो रिक्तियां थीं और उन्हें तदनुसार भरा गया, न केवल कपटपूर्ण है, बल्कि स्पष्ट रूप से बेईमानी और शरारतपूर्ण है। अदालत ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा अपने दावों का विरोध करने वाले दस्तावेज़ पेश करने के बावजूद, राज्य रिक्तियों की वास्तविक संख्या के बारे में “स्पष्ट रूप से चुप” रहा है। सरकार ने ये सब पूर्व नियोजित किया जस्टिस भारद्वाज ने चेतावनी दी, सर्वोत्तम जानकारी को रोकना कार्यवाही में देरी या न्यायालयों का परीक्षण करने के साधन के रूप में नहीं बनाया जा सकता है और इसके बजाय परिणाम पहले ही सामने आएंगे।अधिकारी के बहिष्कार को जानबूझकर और पूर्वनियोजित बताते हुए, उन्होंने निष्पक्ष विचार-विमर्श को विफल करने के लिए राज्य द्वारा अपनाई गई नई और कपटी कार्यप्रणाली की निंदा की। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार की जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने सरकार पर आरोप लगाया कि उसने प्रमोशन देने के मामले में घमंड किया, असली बातें छिपाई और योग्य अफसर को प्रोमोशन से वंचित रखा। जज ने आदेश दिया कि हरियाणा सरकार 5 लाख रुपए का जुर्माना भरें, क्योंकि उसने कोर्ट को गुमराह किया। जज विनोद एस भारद्वाज ने राजस्व अधिकारी की याचिका स्वीकार की, जिसके तहत उसको बार-बार ‘बी’ वर्ग तहसीलदार पद पर प्रमोशन नहीं दिया गया था। जज ने कहा कि राज्य घमंड में इतना भर आया है कि उसने बराबरी और निष्पक्षता भूला दी। यह गैरकानूनी आचरण सम्मान के बैज के रूप में नहीं पहन सकता है। सर्विस रिकॉर्ड जानबूझकर रोका गया जस्टिस ने रिक्तियों की संख्या के संबंध में राज्य के रुख को “स्पष्ट रूप से बेईमान” पाया है।हाईकोर्ट ने कहा है कि उसने जानबूझकर याचिकाकर्ता का सेवा रिकॉर्ड रोक रखा था, ताकि बाद में आवेदन की अनुपस्थिति को उसके विचार से इनकार करने के बहाने के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। अदालत ने टिप्पणी की, राज्य को चालाक वादी की तरह व्यवहार करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है और उसे अपने जवाबों और कथनों में निष्पक्ष और सत्यनिष्ठ बने रहना होगा। एक ऐसा गुण जो इस अदालत के समक्ष प्रतिदिन विचारार्थ आने वाले दैनिक मुकदमों में गंभीर रूप से अभावग्रस्त और अपूर्ण पाया जाता है। सीनियॉरिटी लिस्ट में नाम पर भी नहीं मिला प्रमोशन हाईकोर्ट के जस्टिस भारद्वाज ने इस आचरण को बेईमान, मनमाना और दुर्भावना से प्रेरित बताया। उन्होंने कहा कि सरकार ने एक न्यूट्रल इंप्लायर के रूप में नहीं, बल्कि एक “बायस्ड एक्टर के रूप में काम किया, जो योग्यता और वैधता से पूरी तरह से अलग विचारों से प्रेरित था।उन्होंने कहा कि सीनियॉरिटी लिस्ट में तीसरे क्रम पर होने के बावजूद अधिकारी को अप्रैल 2022 की पदोन्नति प्रक्रिया से लंबित सतर्कता जांच के आधार पर बाहर रखा गया था। जिन आधारों को पहले ही पिछले न्यायालय के आदेश में अमान्य कर दिया गया था। फिर भी, राज्य ने न केवल अक्टूबर 2024 में नियुक्तियां कीं, बल्कि नवंबर में नौ और पदों के लिए एक नई भर्ती अभियान भी शुरू किया, जबकि याचिकाकर्ता की अनदेखी की गई। जस्टिस बोले- कपटपूर्ण सरकार का रवैया जस्टिस ने कहा, प्रतिवादियों का यह कहना कि केवल दो रिक्तियां थीं और उन्हें तदनुसार भरा गया, न केवल कपटपूर्ण है, बल्कि स्पष्ट रूप से बेईमानी और शरारतपूर्ण है। अदालत ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा अपने दावों का विरोध करने वाले दस्तावेज़ पेश करने के बावजूद, राज्य रिक्तियों की वास्तविक संख्या के बारे में “स्पष्ट रूप से चुप” रहा है। सरकार ने ये सब पूर्व नियोजित किया जस्टिस भारद्वाज ने चेतावनी दी, सर्वोत्तम जानकारी को रोकना कार्यवाही में देरी या न्यायालयों का परीक्षण करने के साधन के रूप में नहीं बनाया जा सकता है और इसके बजाय परिणाम पहले ही सामने आएंगे।अधिकारी के बहिष्कार को जानबूझकर और पूर्वनियोजित बताते हुए, उन्होंने निष्पक्ष विचार-विमर्श को विफल करने के लिए राज्य द्वारा अपनाई गई नई और कपटी कार्यप्रणाली की निंदा की। हरियाणा | दैनिक भास्कर
