कुरुक्षेत्र में DTP का अवैध कॉलोनी पर एक्शन:सड़क और निर्माण गिराया; प्रॉपर्टी डीलरों के परमिशन न लेने पर पहुंची टीम

कुरुक्षेत्र में DTP का अवैध कॉलोनी पर एक्शन:सड़क और निर्माण गिराया; प्रॉपर्टी डीलरों के परमिशन न लेने पर पहुंची टीम

हरियाणा के कुरुक्षेत्र में जिला नगर योजनाकार (DTP) की टीम ने DC के आदेशानुसार थानेसर उपमंडल में मिर्जापुर गांव में अवैध कॉलोनी में अवैध निर्माण ढहा दिया। जिला नगर योजनाकार अधिकारी अशोक गर्ग ने कहा कि उपायुक्त के आदेशानुसार हरियाणा रोडवेज कुरुक्षेत्र के महाप्रबंधक सुखदेव सिंह को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया था। डयूटी मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में पुलिस बल के साथ डीटीपी की टीम ने राजस्व संपदा गांव मिर्जापुर में 5 एकड़ में पनप रही अवैध कॉलोनी में 5 कच्ची सड़कों, 9 डीपीसी अवैध निर्माण को पीले पंजे से हटाया। प्रॉपर्टी डीलरों को जारी किया था नोटिस डीटीपी विभाग ने भूस्वामी और प्रॉपर्टी डीलरों को एचडीआर एक्ट 1975 की धाराओं के तहत नोटिस जारी कर जरूरी अनुमति लेने के आदेश दिए गए थे। परंतु भूस्वामी और प्रॉपर्टी डीलरों न तो अवैध कॉलोनी में किए जा रहे निर्माण को रोका और न ही विभाग से अनुमति प्राप्त की। कार्रवाई करते हुए विभाग ने निर्माण को ढहा दिया। उन्होंने लोगों को सचेत करते हुए कहा कि सस्ते प्लाटों के चक्कर में प्रॉपर्टी डीलर के बहकावे में आकर प्लाट न खरीदें और न ही किसी प्रकार का निर्माण कार्य करें। इतना ही नहीं, जमीन की खरीद करने से पहले डीटीपी कार्यालय से कॉलोनी की वैधता और अवैधता की जानकारी प्राप्त कर लें। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में जिला नगर योजनाकार (DTP) की टीम ने DC के आदेशानुसार थानेसर उपमंडल में मिर्जापुर गांव में अवैध कॉलोनी में अवैध निर्माण ढहा दिया। जिला नगर योजनाकार अधिकारी अशोक गर्ग ने कहा कि उपायुक्त के आदेशानुसार हरियाणा रोडवेज कुरुक्षेत्र के महाप्रबंधक सुखदेव सिंह को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया था। डयूटी मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में पुलिस बल के साथ डीटीपी की टीम ने राजस्व संपदा गांव मिर्जापुर में 5 एकड़ में पनप रही अवैध कॉलोनी में 5 कच्ची सड़कों, 9 डीपीसी अवैध निर्माण को पीले पंजे से हटाया। प्रॉपर्टी डीलरों को जारी किया था नोटिस डीटीपी विभाग ने भूस्वामी और प्रॉपर्टी डीलरों को एचडीआर एक्ट 1975 की धाराओं के तहत नोटिस जारी कर जरूरी अनुमति लेने के आदेश दिए गए थे। परंतु भूस्वामी और प्रॉपर्टी डीलरों न तो अवैध कॉलोनी में किए जा रहे निर्माण को रोका और न ही विभाग से अनुमति प्राप्त की। कार्रवाई करते हुए विभाग ने निर्माण को ढहा दिया। उन्होंने लोगों को सचेत करते हुए कहा कि सस्ते प्लाटों के चक्कर में प्रॉपर्टी डीलर के बहकावे में आकर प्लाट न खरीदें और न ही किसी प्रकार का निर्माण कार्य करें। इतना ही नहीं, जमीन की खरीद करने से पहले डीटीपी कार्यालय से कॉलोनी की वैधता और अवैधता की जानकारी प्राप्त कर लें।   हरियाणा | दैनिक भास्कर