इरफान सोलंकी के खिलाफ गवाही देने वाले मुख्य गवाह को ईडी ने आज यानी सोमवार को लखनऊ बुलाया है। यहां उनसे पूछताछ की जाएगी। मामला मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा बताया जा रहा है। मुख्य गवाह अकील अहमद खां समाजसेवी हैं। ईडी ने समन जारी करते हुए अकील को लखनऊ स्थित जोनल ऑफिस में बुलाया है। घटना के चश्मदीद गवाह हैं अकील अहमद इरफान सोलंकी को सजा दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले अकील अहमद खां को धन शोधन के मामले में समन जारी किया गया। पूर्व विधायक इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान समेत पांच अभियुक्तों को नजीर फातिमा के घर में आगजनी करने की घटना में सजा हुई थी। उसमें पुलिस की तरफ से जो गवाह पेश किए गए थे उसमें से एक समाजसेवी अकील अहमद खां भी थे। उन्होंने बयान दिए थे कि पूर्व विधायक और उनके भाई समेत अन्य को आगजनी करते देखा था। फूलवाली गली अनवरगंज निवासी अकील अहमद खां को ईडी की तरफ से समन जारी किया गया है। यह नोटिस ईडी एडी प्रताप सिंह की तरफ से जारी किया गया है, जो धन शोधन से संबंधित है। अकील अहमद खां ने कहा- नोटिस उन्हें क्यों आया है, इसकी जानकारी उन्हें नहीं है। वह सोमवार को उनके यहां पेश होकर सभी सवालों के जवाब देंगे। चली गई इरफान सोलंकी की विधायकी सपा विधायक इरफान सोलंकी को कानपुर की MP/MLA कोर्ट ने जाजमऊ आगजनी केस में 7 साल की सजा सुनाई। 30 हजार 500 का जुर्माना भी लगाया। महराजगंज जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इरफान की पेशी हुई थी। इसी केस में इरफान 2 दिसंबर, 2022 से जेल में बंद हैं। इरफान के भाई रिजवान सोलंकी के अलावा उसके साथियों इजराइल आटावाला, मो. शरीफ और शौकत अली को भी 7 साल की सजा सुनाई गई। रिजवान पर 30 हजार 500 और बाकी 3 दोषियों पर 29 हजार 500 रुपए का जुर्माना लगाया गया। 7 साल की सजा होने के बाद अब कानपुर की सीसामऊ सीट से इरफान की विधायकी चली गई। अब इस सीट पर उपचुनाव होने हैं, जिसके लिए राजनीतिक दल सक्रिय हैं। इरफान सोलंकी के खिलाफ गवाही देने वाले मुख्य गवाह को ईडी ने आज यानी सोमवार को लखनऊ बुलाया है। यहां उनसे पूछताछ की जाएगी। मामला मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा बताया जा रहा है। मुख्य गवाह अकील अहमद खां समाजसेवी हैं। ईडी ने समन जारी करते हुए अकील को लखनऊ स्थित जोनल ऑफिस में बुलाया है। घटना के चश्मदीद गवाह हैं अकील अहमद इरफान सोलंकी को सजा दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले अकील अहमद खां को धन शोधन के मामले में समन जारी किया गया। पूर्व विधायक इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान समेत पांच अभियुक्तों को नजीर फातिमा के घर में आगजनी करने की घटना में सजा हुई थी। उसमें पुलिस की तरफ से जो गवाह पेश किए गए थे उसमें से एक समाजसेवी अकील अहमद खां भी थे। उन्होंने बयान दिए थे कि पूर्व विधायक और उनके भाई समेत अन्य को आगजनी करते देखा था। फूलवाली गली अनवरगंज निवासी अकील अहमद खां को ईडी की तरफ से समन जारी किया गया है। यह नोटिस ईडी एडी प्रताप सिंह की तरफ से जारी किया गया है, जो धन शोधन से संबंधित है। अकील अहमद खां ने कहा- नोटिस उन्हें क्यों आया है, इसकी जानकारी उन्हें नहीं है। वह सोमवार को उनके यहां पेश होकर सभी सवालों के जवाब देंगे। चली गई इरफान सोलंकी की विधायकी सपा विधायक इरफान सोलंकी को कानपुर की MP/MLA कोर्ट ने जाजमऊ आगजनी केस में 7 साल की सजा सुनाई। 30 हजार 500 का जुर्माना भी लगाया। महराजगंज जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इरफान की पेशी हुई थी। इसी केस में इरफान 2 दिसंबर, 2022 से जेल में बंद हैं। इरफान के भाई रिजवान सोलंकी के अलावा उसके साथियों इजराइल आटावाला, मो. शरीफ और शौकत अली को भी 7 साल की सजा सुनाई गई। रिजवान पर 30 हजार 500 और बाकी 3 दोषियों पर 29 हजार 500 रुपए का जुर्माना लगाया गया। 7 साल की सजा होने के बाद अब कानपुर की सीसामऊ सीट से इरफान की विधायकी चली गई। अब इस सीट पर उपचुनाव होने हैं, जिसके लिए राजनीतिक दल सक्रिय हैं। उत्तरप्रदेश | दैनिक भास्कर
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