चरखी दादरी में पुलिस अधीक्षक बोली- हथियार जमा कराए:चुनाव आयोग के निर्देश; लाइसेंस हथियार थाने में दो

चरखी दादरी में पुलिस अधीक्षक बोली- हथियार जमा कराए:चुनाव आयोग के निर्देश; लाइसेंस हथियार थाने में दो

चरखी दादरी में पुलिस अधीक्षक पूजा वशिष्ठ ने चुनाव के मद्देनजर धारकों को निर्देश दिये है कि चुनाव को शांतिपूर्वक, निष्पक्ष और भय मुक्त वातावरण में संपन्न करवाने के लिए लाइसेंस धारक को अपना हथियार बिना किसी देरी के अपने नजदीकी थाना या गन हाउस में जमा कराएं। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार हरियाणा में विधानसभा चुनाव 1 अक्टूबर को होने हैं। इसी दौरान चुनाव आयोग की तरफ से आदर्श आचार संहिता लगाई गई है, जिसका पालन करते हुए पुलिस अधीक्षक पूजा वशिष्ठ ने चुनाव के मद्देनजर जिला चरखी दादरी के असला धारकों को निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक ने सभी थाना और चौकी प्रभारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि आपके क्षेत्र में जिन-जिन लोगों के पास लाइसेंस हथियार है, उन सभी के हथियारों को चुनाव से पहले संबंधित पुलिस थाने या गन हाउस में जमा करने होंगे। इसके अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति गन हाउस में भी अपने हथियार जमा करवा सकता है। हथियार जमा करवाने की रसीद को संबधित थाने में दिखाना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान किसी के पास भी कोई हथियार नहीं होना चाहिए। जो लोग अपने लाइसेंस शस्त्र जमा नहीं करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चरखी दादरी में पुलिस अधीक्षक पूजा वशिष्ठ ने चुनाव के मद्देनजर धारकों को निर्देश दिये है कि चुनाव को शांतिपूर्वक, निष्पक्ष और भय मुक्त वातावरण में संपन्न करवाने के लिए लाइसेंस धारक को अपना हथियार बिना किसी देरी के अपने नजदीकी थाना या गन हाउस में जमा कराएं। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार हरियाणा में विधानसभा चुनाव 1 अक्टूबर को होने हैं। इसी दौरान चुनाव आयोग की तरफ से आदर्श आचार संहिता लगाई गई है, जिसका पालन करते हुए पुलिस अधीक्षक पूजा वशिष्ठ ने चुनाव के मद्देनजर जिला चरखी दादरी के असला धारकों को निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक ने सभी थाना और चौकी प्रभारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि आपके क्षेत्र में जिन-जिन लोगों के पास लाइसेंस हथियार है, उन सभी के हथियारों को चुनाव से पहले संबंधित पुलिस थाने या गन हाउस में जमा करने होंगे। इसके अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति गन हाउस में भी अपने हथियार जमा करवा सकता है। हथियार जमा करवाने की रसीद को संबधित थाने में दिखाना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान किसी के पास भी कोई हथियार नहीं होना चाहिए। जो लोग अपने लाइसेंस शस्त्र जमा नहीं करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।   हरियाणा | दैनिक भास्कर