पंजाब के जालंधर में फर्जी दस्तावेज लगाकर सरकार से इमिग्रेशन लाइसेंस प्राप्त करने के मामले में जालंधर कमिश्नरेट पुलिस द्वारा एक NRI के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोपी एनआरआई कनाडा की सिटीजनशिप होल्डर है। जिसकी पहचान कनाडा के रहने वाले अनमोलदीप सिंह (पहले मकसूदा, विवेकानंद पार्क) के खिलाफ पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। फिलहाल आरोपी की गिरफ्तारी बाकी है। थाना नवी बारादरी में ये केस दर्ज किया गया है। डीसी से हुई शिकायत पर शुरू की गई जांच मिली जानकारी के अनुसार जालंधर डीसी को एक शिकायत सौंपी की गई थी। जिसमें उक्त आरोपी के लाइसेंस की जांच करने और लाइसेंस कैंसिल करने की मांग की गई थी। मामले में जांच करवाई गई और रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि उक्त व्यक्ति कनाडा का रहने वाला है। जिसने भारत में इमिग्रेशन लाइसेंस लिया हुआ है। जो सरासर गैरकानूनी है। जिसके चलते केस दर्ज किया गया। बता दें कि ये शिकायत पिछले साल अप्रैल माह में दी गई थी। लाइसेंस बनवाने के लिए पेश किए गए गलत तथ्य दर्ज की गई एफआईआर में बताया गया है कि उक्त आरोपी कनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट नाम से बीएमसी चौक और एजीआई बिजनेस सेंटर के दूसरे फ्लोर पर एक इमिग्रेशन कंपनी चलाता है। उक्त कंपनी का मालिक अनमोलदीप सिंह है, जो कनाडा का सिटीजनशिप होल्डर है। आरोपी द्वारा सरकार को गलत तथ्य पेश कर लाइसेंस की प्राप्त किया गया है। जिसके बाद मामले की जांच शुरू करवाई गई तो लगाए गए आरोप सही निकले। जिसके बाद मामले में डीए लीगल से सलाह लेकर आगे की कार्रवाई शुरू की गई। कुछ दिन पहले ही कार्रवाई के लिए रिपोर्ट बनाकर पुलिस को सौंपी गई थी और केस दर्ज करने के आदेश दिए गए थे। पुलिस ने मामले में जांच के बाद तुरंत प्रभाव से केस दर्ज कर लिया। पंजाब के जालंधर में फर्जी दस्तावेज लगाकर सरकार से इमिग्रेशन लाइसेंस प्राप्त करने के मामले में जालंधर कमिश्नरेट पुलिस द्वारा एक NRI के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोपी एनआरआई कनाडा की सिटीजनशिप होल्डर है। जिसकी पहचान कनाडा के रहने वाले अनमोलदीप सिंह (पहले मकसूदा, विवेकानंद पार्क) के खिलाफ पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। फिलहाल आरोपी की गिरफ्तारी बाकी है। थाना नवी बारादरी में ये केस दर्ज किया गया है। डीसी से हुई शिकायत पर शुरू की गई जांच मिली जानकारी के अनुसार जालंधर डीसी को एक शिकायत सौंपी की गई थी। जिसमें उक्त आरोपी के लाइसेंस की जांच करने और लाइसेंस कैंसिल करने की मांग की गई थी। मामले में जांच करवाई गई और रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि उक्त व्यक्ति कनाडा का रहने वाला है। जिसने भारत में इमिग्रेशन लाइसेंस लिया हुआ है। जो सरासर गैरकानूनी है। जिसके चलते केस दर्ज किया गया। बता दें कि ये शिकायत पिछले साल अप्रैल माह में दी गई थी। लाइसेंस बनवाने के लिए पेश किए गए गलत तथ्य दर्ज की गई एफआईआर में बताया गया है कि उक्त आरोपी कनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट नाम से बीएमसी चौक और एजीआई बिजनेस सेंटर के दूसरे फ्लोर पर एक इमिग्रेशन कंपनी चलाता है। उक्त कंपनी का मालिक अनमोलदीप सिंह है, जो कनाडा का सिटीजनशिप होल्डर है। आरोपी द्वारा सरकार को गलत तथ्य पेश कर लाइसेंस की प्राप्त किया गया है। जिसके बाद मामले की जांच शुरू करवाई गई तो लगाए गए आरोप सही निकले। जिसके बाद मामले में डीए लीगल से सलाह लेकर आगे की कार्रवाई शुरू की गई। कुछ दिन पहले ही कार्रवाई के लिए रिपोर्ट बनाकर पुलिस को सौंपी गई थी और केस दर्ज करने के आदेश दिए गए थे। पुलिस ने मामले में जांच के बाद तुरंत प्रभाव से केस दर्ज कर लिया। पंजाब | दैनिक भास्कर
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