पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के पांच जजों की पीठ ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि जेल में बंदी के पास से मोबाइल फोन मिलने मात्र से उसकी पैरोल याचिका को खारिज नहीं किया जा सकता। अदालत ने यह भी कहा कि ऐसा करना निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार का उल्लंघन होगा, जो संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षित है। पीठ में जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर, जस्टिस दीपक सिब्बल, जस्टिस अनुपिंद्र सिंह ग्रेवाल, और जस्टिस मीनाक्षी आई. मेहता शामिल थे। अदालत ने यह स्पष्ट किया कि जब तक दोष सिद्ध नहीं हो जाता, किसी आरोपी को निर्दोष माना जाता है। इसलिए, केवल मोबाइल फोन के “मात्र कब्जे” के आधार पर पैरोल देने से इनकार करना अनुचित और कठोर है। मामले का मुख्य प्रश्न यह था कि क्या जेल में मोबाइल फोन मिलने के आधार पर बिना किसी ठोस सबूत के बंदी को पैरोल देने से इनकार किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि ऐसा करना अनुचित है और निष्पक्ष सुनवाई के सिद्धांतों के विपरीत है। एसटीडी कॉलिंग शुरु करने के आदेश इसके साथ ही, बेंच ने जेलों में बंदियों को अपने परिवार और दोस्तों से संपर्क करने के लिए एसटीडी कॉलिंग सुविधा शुरू करने का आदेश भी दिया है। इस सुविधा के लिए बंदियों को संबंधित शुल्क का भुगतान करना होगा। कोर्ट ने राज्य सरकारों को निर्देश दिया कि वे जेलों में इस सुविधा को शीघ्र लागू करें ताकि बंदियों को अनधिकृत रूप से मोबाइल रखने की आवश्यकता न पड़े। अदालत ने संबंधित जिला मजिस्ट्रेटों को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि वे पैरोल याचिकाओं पर निर्णय लेते समय पुलिस और स्थानीय पंचायतों द्वारा प्रस्तुत सामग्री पर निष्पक्ष रूप से विचार करें। केवल उन्हीं मामलों में पैरोल से इनकार किया जाए जहां ठोस साक्ष्य हों जो यह दर्शाते हों कि बंदी की रिहाई से क्षेत्र की सुरक्षा और शांति को खतरा हो सकता है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के पांच जजों की पीठ ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि जेल में बंदी के पास से मोबाइल फोन मिलने मात्र से उसकी पैरोल याचिका को खारिज नहीं किया जा सकता। अदालत ने यह भी कहा कि ऐसा करना निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार का उल्लंघन होगा, जो संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षित है। पीठ में जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर, जस्टिस दीपक सिब्बल, जस्टिस अनुपिंद्र सिंह ग्रेवाल, और जस्टिस मीनाक्षी आई. मेहता शामिल थे। अदालत ने यह स्पष्ट किया कि जब तक दोष सिद्ध नहीं हो जाता, किसी आरोपी को निर्दोष माना जाता है। इसलिए, केवल मोबाइल फोन के “मात्र कब्जे” के आधार पर पैरोल देने से इनकार करना अनुचित और कठोर है। मामले का मुख्य प्रश्न यह था कि क्या जेल में मोबाइल फोन मिलने के आधार पर बिना किसी ठोस सबूत के बंदी को पैरोल देने से इनकार किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि ऐसा करना अनुचित है और निष्पक्ष सुनवाई के सिद्धांतों के विपरीत है। एसटीडी कॉलिंग शुरु करने के आदेश इसके साथ ही, बेंच ने जेलों में बंदियों को अपने परिवार और दोस्तों से संपर्क करने के लिए एसटीडी कॉलिंग सुविधा शुरू करने का आदेश भी दिया है। इस सुविधा के लिए बंदियों को संबंधित शुल्क का भुगतान करना होगा। कोर्ट ने राज्य सरकारों को निर्देश दिया कि वे जेलों में इस सुविधा को शीघ्र लागू करें ताकि बंदियों को अनधिकृत रूप से मोबाइल रखने की आवश्यकता न पड़े। अदालत ने संबंधित जिला मजिस्ट्रेटों को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि वे पैरोल याचिकाओं पर निर्णय लेते समय पुलिस और स्थानीय पंचायतों द्वारा प्रस्तुत सामग्री पर निष्पक्ष रूप से विचार करें। केवल उन्हीं मामलों में पैरोल से इनकार किया जाए जहां ठोस साक्ष्य हों जो यह दर्शाते हों कि बंदी की रिहाई से क्षेत्र की सुरक्षा और शांति को खतरा हो सकता है। हरियाणा | दैनिक भास्कर
Related Posts
भिवानी में टीचर के घर से 2.25 लाख रुपए चोरी:पोते का जन्मदिन मनाने गांव गया था परिवार; सोने-चांदी के जेवर भी चुराए
भिवानी में टीचर के घर से 2.25 लाख रुपए चोरी:पोते का जन्मदिन मनाने गांव गया था परिवार; सोने-चांदी के जेवर भी चुराए हरियाणा के भिवानी में चोरों ने एक रिटायर्ड टीचर के मकान का ताला तोड़कर 2 लाख 25 हजार रुपए कैश और लाखों रुपए के सोने-चांदी के आभूषण चोरी कर लिये। चोरी की घटना के समय परिवार बर्थ डे पार्टी में शामिल होने गांव गया हुआ था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन की। पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर लिया है। भिवानी के गांव पूर्णपुरा हाल कोट रोड़ बेकूंठ निवासी वेद प्रकाश ने बताया कि वह शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त अध्यापक है। रविवार को समय करीब रात 8 बजे अपने कोट रोड पर बने मकान को बंद करके अपने पौत्र के जन्मदिन के उपलक्ष्य में गांव पूर्णपुरा चला गया था। आज अपने लड़के के साथ हमारे घर पर आया तो घर का ताला टूटा मिला। घर के अंदर सामान बिखरा पड़ा हुआ था। वहां रखे संदूक का भी ताला टूटा हुआ मिला। वेदप्रकाश ने बताया कि अपने घर के अन्दर रखा सामान चेक किया तो हमारे घर में मे रखी चादर में से सोने की 2 अंगूठी, 1 चेन सोने की एक चेन, सोने के 2 जोड़ी बाले, सोने के दो ओम, सोने का एक टिका,2 जोड़ी पाजेब चांदी की, 2 तागड़ी चांदी की, 5 जोड़ी चुटकी चांदी की की गायब मिली। इतना ही नहीं चोर 2 लाख 25 हजार कैश भी चोरी कर ले गए। उसने घटना की सूचना औद्योगिक थाना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंच कर घटना की छानबीन की, लेकिन चोरों तक पहुंचने के लिए पुलिस को कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया। पुलिस द्वारा वहां आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले जा रहे हैं, ताकि चोरों तक पहुंचा जा सके। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। शहर में लगातार चोरी की वारदात बढ़ रही है। जिससे स्थानीय लोग परेशान हैं।
MLA सुरजाखेड़ा पर दर्ज रेप केस की कहानी:पीड़िता बोली-सरकारी नौकरी का झांसा दिया, दिल्ली ले जाने के बहाने रेप किया; विधायक साजिश बता चुके
MLA सुरजाखेड़ा पर दर्ज रेप केस की कहानी:पीड़िता बोली-सरकारी नौकरी का झांसा दिया, दिल्ली ले जाने के बहाने रेप किया; विधायक साजिश बता चुके हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले नरवाना विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा पर रेप का केस दर्ज हुआ है। पीड़ित युवती ने जींद महिला थाना में इसकी शिकायत की थी। जिसमें नौकरी लगवाने का झांसा देकर तीन साल तक रेप करने व धमकी देने के आरोप लगाए हैं। विधायक सुरजाखेड़ा ने इसे राजनीति से प्रेरित होकर बदनाम करने की साजिश बताया है। सुरजाखेड़ा ने हाल ही में जजपा से इस्तीफा दिया है। अब वह भाजपा में शामिल होने की तैयारी में थे। अब पढ़िए युवती ने पुलिस को क्या बताया…
पुलिस को दी शिकायत में युवती ने बताया कि वह चंडीगढ़ में कॉल सेंटर पर जॉब करती थी। साल 2021 में उसके जीजा की फोन पर बात हुई, जिस पर उसने कहा कि नरवाना विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा उनके दोस्त है और आपको सरकारी जॉब दिलवा देंगे। इसके बाद एमएलए हॉस्टल में विधायक से मिलवाया और विधायक ने उसका बायोडाटा ले लिया और कहा कि आपको बुलाया जाएगा। कुछ दिनों के बाद उसे नरवाना बुलाया और कहा कि आपको जॉब के लिए दिल्ली लेकर चलेंगे। बस स्टैंड पर उसे विधायक के पीए ने गाड़ी में रिसिव किया और कोल्ड ड्रिंक पिलाई। जिसके बाद वह बेहोश हो गई। विधायक ने उसके साथ रेप किया और होश आया तो वह एक कमरे में थी। धमकी मिली कि किसी को बताया तो वीडियो वायरल कर देंगे। पुलिस ने बुधवार को दोनों पक्षों को जींद में बुलाकर बयान दर्ज किए। सुरजाखेड़ा समेत 4 लोगों पर केस
SP सुमित कुमार ने बताया कि महिला की शिकायत पर विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा समेत 4 लोगों के खिलाफ रेप समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामला वर्ष 2021 का बताया गया है। जिसकी शिकायत पंजाब पुलिस को दी गई थी। जहां पर समझौता हो गया था। फिलहाल मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। विधायक बोले- चुनाव से पहले साजिशें
विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा ने फेसबुक पर लिखा, “राजनीति इतने निचले स्तर पर आ जाएगी, यह कभी सोचना नहीं था। दुख की बात है कि चुनाव के एकदम पहले साजिशों के तहत मुझे कमजोर करने की यह कोशिश दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे कुछ सू्त्रों से पता चला है कि मेरे खिलाफ कुछ असामाजिक तत्वों ने दुष्कर्म की झूठी FIR दर्ज करवाई है। मगर फिर भी मैं हर अग्निपरीक्षा के लिए तैयार हूं। कानून से अपील है – पूरे मामले में निष्पक्षता से जांच करे। मैं सहयोग के लिए पूरी तरह हर समय तैयार हूं।”
हरियाणा में बर्थडे पार्टी में 12वीं की छात्रा से गैंगरेप:स्कूल के ही 4 क्लासमेट होटल ले गए; अश्लील वीडियो से ब्लैकमेल कर बार-बार बुलाते रहे
हरियाणा में बर्थडे पार्टी में 12वीं की छात्रा से गैंगरेप:स्कूल के ही 4 क्लासमेट होटल ले गए; अश्लील वीडियो से ब्लैकमेल कर बार-बार बुलाते रहे हरियाणा के जींद में एक 12वीं की छात्रा को जन्मदिन की पार्टी देने के बहाने होटल में ले गए उसके सहपाठियों ने नाबालिग के साथ गैंग रेप कर दिया। इतना ही नहीं, साथी छात्रों ने उसकी अश्लील वीडियो बना ली, और बाद में सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। जब वीडियो वायरल होने की बात लड़की के परिजनों को पता चली तो उन्होंने पुलिस को शिकायत दी। इस मामले में महिला थाना पुलिस ने 4 छात्रों के खिलाफ गैंगरेप, IT एक्ट समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। छात्रा को निजी होटल में ले गए आरोपी
पुलिस को दी शिकायत में पीड़िता के पिता ने बताया कि उनकी 17 वर्षीय बेटी एक निजी स्कूल में 12वीं में पढ़ती है। 1 दिसंबर 2023 को उसके स्कूल के क्लासमेट रजत, शिवम, शुभम और दर्पण जन्मदिन की पार्टी देने के बहाने उसे सफीदों रोड स्थित एक निजी होटल में ले गए। बंधक बनाकर जबरदस्ती की
शिकायत में कहा गया है कि वहां जन्मदिन की पार्टी के बाद चारों आरोपियों ने उनकी बेटी को होटल के कमरे में बंधक बना लिया। इसके बाद उसके साथ गैंगरेप किया। जब बेटी ने विरोध किया तो लड़कों ने उसे बुरा अंजाम भुगतने की धमकी दी। आरोपियों ने अपने इस कृत्य की वीडियो भी बना ली। अश्लील वीडियो के दम पर ब्लैकमेल कर रहे थे
इसके बाद आरोपियों ने बेटी को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। वह उसे अलग-अलग जगहों पर मिलने के लिए बुलाते थे। जब पीड़िता ने आरोपियों की कोई बात नहीं मानी तो उन्होंने उसकी अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी दी। बाद में उन्होंने वीडियो को सोशल मीडिया पर डाल दिया। इस मामले में महिला थाना प्रभारी ऊषा ने बताया है कि चारों आरोपियों के खिलाफ जांच के बाद आज मामला दर्ज कर लिया गया है। लड़कों ने पीड़िता को बंधक बनाकर उसके साथ गैंग रेप किया था। जल्द ही पुलिस सभी आरोपियों को पकड़ लेगी।