लखनऊ हाईकोर्ट ने याचिका दाखिल करने वाले पर लगाया जुर्माना:कोर्ट ने कहा- गुमराह कर याचिका दाखिल की गई, 50 हजार जुर्माना भरो

लखनऊ हाईकोर्ट ने याचिका दाखिल करने वाले पर लगाया जुर्माना:कोर्ट ने कहा- गुमराह कर याचिका दाखिल की गई, 50 हजार जुर्माना भरो

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने कोर्ट को गुमराह कर रिट याचिका दाखिल करने पर पचास हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। याची ने पिछले तथ्यों को छुपा के यह याचिका दाखिल की थी। कोर्ट ने कहा कि जुर्माना 8 हफ्ते में जिला विधिक सहायता सेवा अधिकरण लखनऊ में जमा कराया जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की एकल पीठ ने केशव प्रसाद व अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई के बाद खारिज कर दिया। सुनवाई के दौरान पता चला कि याची ने समान मामले में पहले ही याचिका दाखिल कर चुका था। लेकिन इस याचिका में याची ने इस बात को छुपाते हुए दूसरी याचिका दाखिल कर दी। याची ने मांग किया था की कोर्ट चकबंदी कमिश्नर को आदेश दे की वह सुल्तानुपर के लंबुआ तहसील के ग्राम जमखुरी में चल रही चकबंदी के रिकॉर्ड को मंगाकर उनकी जांच करवाए। मामले में चकबंदी कमिश्नर ने जांच में पाया कि कुछ याचिकाकर्ताओं ने सार्वजनिक जमीन पर कब्जा किया था। उनके खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि याची ने इन सब बातों को छुपाते हुए यह याचिका दाखिल किया है जिससे कोर्ट का समय बर्बाद हुआ। कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए याची पर 50 हजार का जुर्माना लगाया। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने कोर्ट को गुमराह कर रिट याचिका दाखिल करने पर पचास हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। याची ने पिछले तथ्यों को छुपा के यह याचिका दाखिल की थी। कोर्ट ने कहा कि जुर्माना 8 हफ्ते में जिला विधिक सहायता सेवा अधिकरण लखनऊ में जमा कराया जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की एकल पीठ ने केशव प्रसाद व अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई के बाद खारिज कर दिया। सुनवाई के दौरान पता चला कि याची ने समान मामले में पहले ही याचिका दाखिल कर चुका था। लेकिन इस याचिका में याची ने इस बात को छुपाते हुए दूसरी याचिका दाखिल कर दी। याची ने मांग किया था की कोर्ट चकबंदी कमिश्नर को आदेश दे की वह सुल्तानुपर के लंबुआ तहसील के ग्राम जमखुरी में चल रही चकबंदी के रिकॉर्ड को मंगाकर उनकी जांच करवाए। मामले में चकबंदी कमिश्नर ने जांच में पाया कि कुछ याचिकाकर्ताओं ने सार्वजनिक जमीन पर कब्जा किया था। उनके खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि याची ने इन सब बातों को छुपाते हुए यह याचिका दाखिल किया है जिससे कोर्ट का समय बर्बाद हुआ। कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए याची पर 50 हजार का जुर्माना लगाया।   उत्तरप्रदेश | दैनिक भास्कर