भास्कर न्यूज | गुरदासपुर पंजाब स्कूल जूडो गेम्स अंडर-17 (लड़के-लड़कियां) शहीद भगत सिंह जूडो ट्रेनिंग सेंटर में समाप्त हुई है। पुरस्कार वितरण समारोह का संचालन जिला खेल समन्वयक मैडम अनिता कुमारी ने किया। शहीद भगत सिंह जूडो सेंटर के निदेशक अमरजीत शास्त्री ने बताया कि लड़कों के जूडो मुकाबलों में गुरदासपुर ने 5 स्वर्ण पदक, 4 रजत पदक, 1 कांस्य पदक और 38 अंक हासिल िकए हैं। जालंधर ने 16 अंकों के साथ दूसरा और पटियाला ने 15 अंकों के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। वीर फाजिल्का को इस टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ जूडोका घोषित किया गया। जूडो कोच रवि कुमार के बताया कि 45 किलोग्राम भार में अक्षज गुरदासपुर प्रथम, शिवम जालंधर द्वितीय, पारस बठिंडा और करण मोहाली तृतीय स्थान पर रहे। 50 किलोग्राम में रघु मेहरा गुरदासपुर प्रथम स्थान, गुरप्रीत जालंधर द्वितीय स्थान, हरसिमर सिंह होशियारपुर और अनमोल मोहाली तृतीय स्थान पर रहे। 55 किलोग्राम भार में तुलसा राम जालंधर प्रथम, अविनाश गुरदासपुर द्वितीय, आदित्य सिंह फाजिल्का और रणवीर सिंह अमृतसर तृतीय स्थान पर रहे। 60 किलोग्राम भार में जगतार सिंह गुरदासपुर प्रथम स्थान, ओहरी होशियारपुर दूसरे, गौतम वर्मा लुधियाना और तमीम आफताब मालेरकोटला को तीसरा स्थान पर रहे। भास्कर न्यूज | गुरदासपुर पंजाब स्कूल जूडो गेम्स अंडर-17 (लड़के-लड़कियां) शहीद भगत सिंह जूडो ट्रेनिंग सेंटर में समाप्त हुई है। पुरस्कार वितरण समारोह का संचालन जिला खेल समन्वयक मैडम अनिता कुमारी ने किया। शहीद भगत सिंह जूडो सेंटर के निदेशक अमरजीत शास्त्री ने बताया कि लड़कों के जूडो मुकाबलों में गुरदासपुर ने 5 स्वर्ण पदक, 4 रजत पदक, 1 कांस्य पदक और 38 अंक हासिल िकए हैं। जालंधर ने 16 अंकों के साथ दूसरा और पटियाला ने 15 अंकों के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। वीर फाजिल्का को इस टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ जूडोका घोषित किया गया। जूडो कोच रवि कुमार के बताया कि 45 किलोग्राम भार में अक्षज गुरदासपुर प्रथम, शिवम जालंधर द्वितीय, पारस बठिंडा और करण मोहाली तृतीय स्थान पर रहे। 50 किलोग्राम में रघु मेहरा गुरदासपुर प्रथम स्थान, गुरप्रीत जालंधर द्वितीय स्थान, हरसिमर सिंह होशियारपुर और अनमोल मोहाली तृतीय स्थान पर रहे। 55 किलोग्राम भार में तुलसा राम जालंधर प्रथम, अविनाश गुरदासपुर द्वितीय, आदित्य सिंह फाजिल्का और रणवीर सिंह अमृतसर तृतीय स्थान पर रहे। 60 किलोग्राम भार में जगतार सिंह गुरदासपुर प्रथम स्थान, ओहरी होशियारपुर दूसरे, गौतम वर्मा लुधियाना और तमीम आफताब मालेरकोटला को तीसरा स्थान पर रहे। पंजाब | दैनिक भास्कर
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पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट में नहीं की रिपोर्ट पेश:अफसरों-नेताओं पर हुए खर्च का मांगा ब्यौरा; चंडीगढ़ और हरियाणा सरकार को भी आदेश
पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट में नहीं की रिपोर्ट पेश:अफसरों-नेताओं पर हुए खर्च का मांगा ब्यौरा; चंडीगढ़ और हरियाणा सरकार को भी आदेश पंजाब में कितने लोगों को कितनी सुरक्षा और उस पर कितना खर्च आया इसे लेकर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार से जवाब दाखिल करने के लिए 27 मई का समय दिया था। लेकिन पंजाब सरकार की ओर से जवाब दाखिल नहीं किया गया। जिसके बाद 24 घंटे का समय देते हुए हाईकोर्ट ने आज जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। अब इस मामले में देखना ये है कि पंजाब सरकार की ओर से जवाब दाखिल किया जाता है या फिर पंजाब सरकार रिपोर्ट सबमिट करने के लिए और समय मांगती है। 16 में को दिए थे हाईकोर्ट ने आदेश हाईकोर्ट ने 16 मई को हुई सुनवाई के दौरान पंजाब व हरियाणा सरकार के साथ साथ चंडीगढ़ प्रशासन को आदेश दिए थे कि 27 मई को अगली सुनवाई तक कोर्ट को विस्तारपूर्वक यह बताया जाए कि कितने व्यक्तियों को पुलिस सुरक्षा दी गई है। कितने जवान सुरक्षा में तैनात हैं और सुरक्षा लेने वाला व्यक्ति किस राजनीतिक पार्टी से जुड़ा है। किस धार्मिक या सामजिक संस्था से जुड़ा है। कितने सेलिब्रेटी हैं और कितने ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें जान-माल के खतरे को देखते हुए सुरक्षा दी गई। तीनों को विस्तार पूर्वक रिपोर्ट देनी होगी जिसका जिम्मा पुलिस प्रमुखों का होगा। कोर्ट ने कहा कि यह भी बताया जाए कि सुरक्षा में कितने पुलिस वाले और किस रैंक के कर्मी तैनात हैं और सरकारों व प्रशासन पर इसकी एवज में राजस्व का कितना बोझ पड़ा हुआ है। समाज में प्रतिष्ठा बनाने के लिए लोग लेते हैं सुरक्षा जस्टिस मनुजा ने कहा कि पुलिस सुरक्षा लेना, समाज में प्रतिष्ठा बन गई है और शान समझी जाती है जिसका खर्च सरकार वहन कर रही है जो कि असंवैधानिक है। कोर्ट ने सुरक्षा लेने वाले से सुरक्षा का खर्च वसूलने की बात कहते हुए सरकारों व यू.टी. प्रशासन को यह भी बताने को कहा था कि कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें धमकी के कारण या बड़े आपराधिक मामलों में गवाह होने के कारण सुरक्षा दी गई है। उनकी आर्थिक स्थिति का पता लगाने को भी कहा गया था। कोर्ट ने यह भी पूछा है कि अभी कितने वी.आई.पी. और वी.वी.आई.पी. या सेलिब्रेटी सुरक्षा का खर्च दे रहे हैं और कितना राजस्व सरकार को मिल रहा है। और समय मिलना अब मुश्किल पंजाब सरकार के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि चुनावी माहौल चल रहा है, राज्य में वी.वी.आई.पी. मूवमैंट है, मंगलवार को प्रधानमंत्री का दौरा है इसलिए डी.जी.पी. को राज्य में रहना अनिवार्य है। अधिवक्ता ने कोर्ट से सुरक्षा खर्च का ब्यौरा एकत्रित करने और खर्च वसूलने की ड्राफ्ट पॉलिसी बनाने को समय की मांग की। जिस पर कोर्ट ने समय देने से इंकार करते हुए अधिवक्ता को सरकार से बात कर 5 बजे से पहले यह बताने को कहा कि क्या मंगलवार तक विस्तृत ड्राफ्ट रिपोर्ट कोर्ट में पेश हो सकती है या नहीं। अधिवक्ता ने कुछ देर बाद कोर्ट में हामी भरी कि मंगलवार को पंजाब सरकार की ओर से ड्राफ्ट रिपोर्ट पेश कर दी जाएगी। इसके बाद कोर्ट ने सुनवाई मंगलवार 2 बजे तक स्थगित कर दी। चंडीगढ़ प्रशासन और हरियाणा सरकार को भी इस सम्बन्ध में पक्ष रखने के आदेश दिए गए हैं।
पंजाब में शराब परोसने वाले होटलों पर एक्शन:दो दिन चलाई गई स्पेशल ड्राइव, 9 जगह केस आए सामने, लाइसेंस होंगे कैंसिल
पंजाब में शराब परोसने वाले होटलों पर एक्शन:दो दिन चलाई गई स्पेशल ड्राइव, 9 जगह केस आए सामने, लाइसेंस होंगे कैंसिल पंजाब में होटल, क्लब और पब में नाबालिग ग्राहकों को शराब परोसने वालों पर एक्साइज विभाग एक्शन मोड में आ गया है। विभाग की तरफ से दो दिन चलाई गई स्पेशल ड्राइव में 9 जगह पर नाबालिगों को शराब परोसे जाने के मामले पकड़ में आए। सारे केस लुधियाना एरिया के हैं। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने भी कहा, नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। भविष्य में नियम तोड़ने की अनुमति किसी को नहीं दी जाएगी। 25 से कम उम्र वालों को नहीं बेची जा सकती शराब विभाग की टीम ने दो दिन 23 स्थानों पर निरीक्षण किया। इस दौरान टीमों ने सारी कार्रवाई के पुख्ता सबूत जुटाए हैं। यह टीमें सीधे मुख्यालय से जुड़ी थी। प्रवर्तन टीमों को कानून का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए शराब विक्रेताओं के स्थानों की लगातार निगरानी और निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब इंटॉक्सिकेंट्स लाइसेंस एंड सेल्स ऑर्डर 1956 के तहत किसी भी लाइसेंसधारक के लिए 25 साल से कम उम्र के व्यक्तियों को शराब बेचने की मनाई है और इस कानून का उल्लंघन करने पर मुकदमा चलाया जा सकता है और शराब बेचने के लाइसेंस को निलंबित किया जा सकता है। अब इन चीजों का करना होगा पालन हरपाल सिंह चीमा बताया कि शराब परोसने से पहले ग्राहकों की उम्र की पुष्टि सहित आबकारी प्रबंधों और नियमों का सख्ती से पालन राज्य में की जाएगी। बार मालिकों और प्रबंधकों को आवश्यक चेतावनियों को प्रमुखता से प्रदर्शित करने और उनके पालन की समीक्षा करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इन शराब विक्रेताओं को भविष्य में होने वाले उल्लंघनों से बचने के लिए अपने स्टाफ को आवश्यक प्रशिक्षण देने के लिए भी कहा गया है। पहले भी इस तरह के केस सामने आते रहे हैं।