मंडी मस्जिद तोड़ने के आदेशों पर रोक:MC आयुक्त ने 30 दिन में हटाने के दे रखे ऑर्डर; मुस्लिम पक्ष की याचिका पर राहत

मंडी मस्जिद तोड़ने के आदेशों पर रोक:MC आयुक्त ने 30 दिन में हटाने के दे रखे ऑर्डर; मुस्लिम पक्ष की याचिका पर राहत

हिमाचल प्रदेश की छोटी काशी मंडी की मस्जिद के कथित अवैध हिस्से को हटाने के मामले में नया मोड़ आ गया है। नगर नियोजन विभाग (TCP) के प्रधान सचिव देवेश कुमार ने नगर निगम (MC) आयुक्त मंडी के 13 सितंबर के उन आदेशों पर रोक लगा दी है, जिसमें MC आयुक्त ने मस्जिद की दो मंजिल हटाने के आदेश दिए थे। TCP विभाग के प्रधान सचिव ने यह आदेश मुस्लिम पक्ष ने द्वारा दायर अपील पर सुनवाई के बाद दिए। स्टे-आर्डर के मुताबिक प्रधान सचिव ने निगम को मस्जिद की संपत्ति को लेकर किसी तरह की कार्यवाही करने पर रोक लगा दी है। प्रधान सचिव ने प्रतिवादियों को 3 दिन में पक्ष रखने और संबंधित रिकॉर्ड पेश करने के निर्देश दिए। 10 दिन बाद मामले में अगली सुनवाई होगी। मुस्लिम पक्ष ने स्टे ऑर्डर की प्रति नगर निगम आयुक्त मंडी को सौंप दी है। निगम आयुक्त ने 13 सितंबर को दिए थे तोड़ने के आदेश बता दें कि नगर निगम आयुक्त मंडी एचएस राणा ने बीते 13 सितंबर को मंडी के जेल रोड में बनी मस्जिद ती दो मंजिल 30 दिन के भीतर हटाने के आदेश दिए थे। यहां पर मुस्लिम समुदाय ने तीन मंजिला मस्जिद बना दी थी। हिंदू संगठनों का आरोप है कि मंडी में आजादी के बाद एक मंजिला मस्जिद थी। मगर यहां पर बीते कुछ सालों के दौरान सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करके तीन मंजिला मस्जिद बनाई गई।लिहाजा इसे गिराने के लिए मंडी में हिंदू संगठनों ने दो बार प्रदर्शन किया। हिमाचल प्रदेश की छोटी काशी मंडी की मस्जिद के कथित अवैध हिस्से को हटाने के मामले में नया मोड़ आ गया है। नगर नियोजन विभाग (TCP) के प्रधान सचिव देवेश कुमार ने नगर निगम (MC) आयुक्त मंडी के 13 सितंबर के उन आदेशों पर रोक लगा दी है, जिसमें MC आयुक्त ने मस्जिद की दो मंजिल हटाने के आदेश दिए थे। TCP विभाग के प्रधान सचिव ने यह आदेश मुस्लिम पक्ष ने द्वारा दायर अपील पर सुनवाई के बाद दिए। स्टे-आर्डर के मुताबिक प्रधान सचिव ने निगम को मस्जिद की संपत्ति को लेकर किसी तरह की कार्यवाही करने पर रोक लगा दी है। प्रधान सचिव ने प्रतिवादियों को 3 दिन में पक्ष रखने और संबंधित रिकॉर्ड पेश करने के निर्देश दिए। 10 दिन बाद मामले में अगली सुनवाई होगी। मुस्लिम पक्ष ने स्टे ऑर्डर की प्रति नगर निगम आयुक्त मंडी को सौंप दी है। निगम आयुक्त ने 13 सितंबर को दिए थे तोड़ने के आदेश बता दें कि नगर निगम आयुक्त मंडी एचएस राणा ने बीते 13 सितंबर को मंडी के जेल रोड में बनी मस्जिद ती दो मंजिल 30 दिन के भीतर हटाने के आदेश दिए थे। यहां पर मुस्लिम समुदाय ने तीन मंजिला मस्जिद बना दी थी। हिंदू संगठनों का आरोप है कि मंडी में आजादी के बाद एक मंजिला मस्जिद थी। मगर यहां पर बीते कुछ सालों के दौरान सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करके तीन मंजिला मस्जिद बनाई गई।लिहाजा इसे गिराने के लिए मंडी में हिंदू संगठनों ने दो बार प्रदर्शन किया।   हिमाचल | दैनिक भास्कर