2 ​हजार वर्ग-फीट भूमि पर खोल सकेंगे स्किल सेंटर

जालंधर | तकनीकी शिक्षा का प्रसार करने के लिए केंद्र सरकार ने नई योजना पर काम शुरू किया है। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के जरिये योजना को लागू किया गया है। अब कारोबारी संघ, प्राइवेट कंपनी, शैक्षणिक संस्थान, अन्य संस्थान अपना स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोल सकते हैं। इसके लिए न्यूनतम 2000 वर्ग-फीट बिल्डअप एरिया वाली इमारत होनी चाहिए। यह केंद्र सरकार पीपीपी मोड पर संचालित करेगी। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम ने योजना के तहत अर्जी लेने का कार्य शुरू कर दिया है। जो लोग पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर स्किल डेवलपमेंट सेंटर संचालित करना चाहते हैं, उन्हें निगम को 5900 की आवेदन राशि के साथ अर्जी देनी है। जारी लेटर में कहा गया है कि 30 दिन के अंदर यह अर्जियां देनी होगी। पंजाब में अलग-अलग जिलों में अलग-अलग प्रकार की इंडस्ट्री स्थापित है। इनमें अलग-अलग तकनीकी स्टाफ की आवश्यकता होती है, उसी के अनुसार ट्रेनिंग दी जा सकेगी। जालंधर | तकनीकी शिक्षा का प्रसार करने के लिए केंद्र सरकार ने नई योजना पर काम शुरू किया है। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के जरिये योजना को लागू किया गया है। अब कारोबारी संघ, प्राइवेट कंपनी, शैक्षणिक संस्थान, अन्य संस्थान अपना स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोल सकते हैं। इसके लिए न्यूनतम 2000 वर्ग-फीट बिल्डअप एरिया वाली इमारत होनी चाहिए। यह केंद्र सरकार पीपीपी मोड पर संचालित करेगी। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम ने योजना के तहत अर्जी लेने का कार्य शुरू कर दिया है। जो लोग पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर स्किल डेवलपमेंट सेंटर संचालित करना चाहते हैं, उन्हें निगम को 5900 की आवेदन राशि के साथ अर्जी देनी है। जारी लेटर में कहा गया है कि 30 दिन के अंदर यह अर्जियां देनी होगी। पंजाब में अलग-अलग जिलों में अलग-अलग प्रकार की इंडस्ट्री स्थापित है। इनमें अलग-अलग तकनीकी स्टाफ की आवश्यकता होती है, उसी के अनुसार ट्रेनिंग दी जा सकेगी।   पंजाब | दैनिक भास्कर