पंजाब में रजिस्ट्ररी से एनओसी की शर्त खत्म करने संबंधी प्रस्ताव को पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने मंजूरी दे दी है। यह जानकारी पंजाब सरकार की तरफ से दी गई है। इससे कच्ची कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिल पाएंगी। इतना ही नहीं इस कानून के लागू से अवैध कालोनियां काटने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। उन पर जहां मोटा जुर्माना लगेगा। वहीं, दोषी पाए जाने पर कड़ी सजा भी होगी। तीन सितंबर को यह बिल हुआ था पास पंजाब विधानसभा में तीन सितंबर में पंजाब अपार्टमेंट-प्रॉपर्टी रेगुलेशन (संशोधन) एक्ट-2024′ विधानसभा में सर्वसम्मति से पास किया गया। इसके बाद यह बिल राज्यपाल को मंजूरी के लिए भेजा गया था। हालांकि इसमें एक बात साफ है कि इस आदेश अवैध कालोनियां रैगुलर नहीं होगी, बल्कि केवल प्लॉट ही रैगुलर हो पाएंगे। इस मौके सीएम भगवंत ने कहा इस बिल से आम लोगों को फायदा होगा। पांच करोड़ तक होगा जुर्माना भविष्य में अवैध कालोनियां न काटी जा सके, इसके लिए सरकार ने सख्त फैसला लिया है। ऐसे में नियम तोड़ने वालों पर सरकार कम से कम 25 लाख से लेकर पांच करोड़ तक जुर्माना लगाएगी। कम से कम पांच साल की सजा भी हेागी। जिसे बढ़ाकर दस साल तक भी किया जा सकता है। इस एक्ट को विधानसभा में मंजूरी मिलने के बाद गवर्नर के पास मंजूरी को भेजा जाएगा। वहां से मंजूरी करते ही इसे लागू कर दिया जाएगा। इस खबर को हम अपडेट कर रहे है….. पंजाब में रजिस्ट्ररी से एनओसी की शर्त खत्म करने संबंधी प्रस्ताव को पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने मंजूरी दे दी है। यह जानकारी पंजाब सरकार की तरफ से दी गई है। इससे कच्ची कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिल पाएंगी। इतना ही नहीं इस कानून के लागू से अवैध कालोनियां काटने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। उन पर जहां मोटा जुर्माना लगेगा। वहीं, दोषी पाए जाने पर कड़ी सजा भी होगी। तीन सितंबर को यह बिल हुआ था पास पंजाब विधानसभा में तीन सितंबर में पंजाब अपार्टमेंट-प्रॉपर्टी रेगुलेशन (संशोधन) एक्ट-2024′ विधानसभा में सर्वसम्मति से पास किया गया। इसके बाद यह बिल राज्यपाल को मंजूरी के लिए भेजा गया था। हालांकि इसमें एक बात साफ है कि इस आदेश अवैध कालोनियां रैगुलर नहीं होगी, बल्कि केवल प्लॉट ही रैगुलर हो पाएंगे। इस मौके सीएम भगवंत ने कहा इस बिल से आम लोगों को फायदा होगा। पांच करोड़ तक होगा जुर्माना भविष्य में अवैध कालोनियां न काटी जा सके, इसके लिए सरकार ने सख्त फैसला लिया है। ऐसे में नियम तोड़ने वालों पर सरकार कम से कम 25 लाख से लेकर पांच करोड़ तक जुर्माना लगाएगी। कम से कम पांच साल की सजा भी हेागी। जिसे बढ़ाकर दस साल तक भी किया जा सकता है। इस एक्ट को विधानसभा में मंजूरी मिलने के बाद गवर्नर के पास मंजूरी को भेजा जाएगा। वहां से मंजूरी करते ही इसे लागू कर दिया जाएगा। इस खबर को हम अपडेट कर रहे है….. पंजाब | दैनिक भास्कर
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पंजाब में AAP के नए मंत्रीमंडल पर कांग्रेस का आरोप:वडिंग बोले-पंजाब सरकार अस्थिर, MLA परगट बोले-4 मंत्री बदले, मगर खनन माफिया पर कार्रवाई नहीं पंजाब सीएम भगवंत सिंह मान के नए मंत्री मंडल को लेकर कांग्रेस अब आरोप लगा रही है। पंजाब कांग्रेस के प्रधान और लुधियाना लोकसभा सीट से सांसद राजा वडिंग ने कहा- पंजाब में इस वक्त अस्थिर सरकार चल रही है। ढ़ाई साल में चार बार मंत्री मंडल में फेरबदल किया गया। ऐसे में 4 माह के अंदर क्या ही कोई कुछ करता। वरिष्ठ नेताओं को आप ने दरकिनार कर दिया। जालंधर कैंट हलके से विधायक परगट सिंह ने कहा- जोकि सीएम कह रहे थे कि हर साल 20 हजार करोड़ रुपए का मुनाफा सिर्फ रेत खनन से कमाया जाएगा, उन्हें अपने कार्यकाल में 4 मंत्रियों को उक्त डिपार्टमेंट से बदलना पड़ा। इससे ये साफ होता है कि ये सिर्फ दावा ही था। परगट सिंह ने कहा- पंजाब में अवैध खनन फल फूल रहा परगट सिंह ने कहा- मात्र ढाई साल में राज्य की भगवंत मान सरकार ने चार खनन मंत्री नियुक्त किए और उन्हें हटाया। जो खनन क्षेत्र में अस्थिरता और लूट को उजागर करते हैं। आप सुप्रीमों अरविंद केजरीवाल का खनन से सालाना 20,000 करोड़ रुपये कमाने का दावा महज राजनीतिक बयानबाजी साबित हुआ है। जबकि अवैध खनन लगातार फल-फूल रहा है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या यह सब मंत्री और अधिकारियों की संलिप्तता के बिना हो रहा था? क्या वे अप्रभावी थे या फिर उनकी मिलीभगत थी? अभी तक हमने “बड़े खनन माफिया” पर कोई कार्रवाई नहीं देखी है। अवैध खनन को लेकर परगट सिंह ने कई बार उठाई आवाज बता दें कि अवैध खनन को लेकर विधायक परगट सिंह ने विधानसभा सहित कई जगह पर आवाज उठाई है। उन्होंने कहा था कि मेरे हलके जालंधर कैंट में कोई दरिया नहीं बहता, मगर फिर भी मेरे एरिया तक में खनन किया गया। जिसके मैंने वीडियो भी शेयर किए। मगर फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई।
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