लुधियाना|श्री हिन्दू न्याय पीठ की ओर से 19वां राज्य स्तरीय श्री हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ 19 नवंबर को लुधियाना के दरेसी ग्राउंड स्थित श्री राम लीला मैदान में आयोजित होगा। यह पाठ सुबह 9:15 बजे से 12 बजे तक संत समाज और धर्माचार्यों की उपस्थिति में होगा, जिसमें हजारों स्कूली छात्र भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्री तपकेश्वर महादेव महाआरती सेवा परिवार द्वारा ढोल-नगाड़ों के साथ महाआरती भी की जाएगी। श्री हिन्दू न्याय पीठ के मुख्य प्रवक्ता प्रवीण डंग ने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य युवा पीढ़ी को सनातन धर्म से जोड़ना है। इससे पूर्व न्याय पीठ के वरिष्ठ सदस्यों भूपिंदर बंगा, राजेश शर्मा, अशोक अरोड़ा, अमन खन्ना, अक्षय शर्मा, सचिन ने विभिन्न स्कूल संचालकों व गणमान्य अतिथियों को चालीसा पाठ के निमंत्रण भेंट किए। लुधियाना|श्री हिन्दू न्याय पीठ की ओर से 19वां राज्य स्तरीय श्री हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ 19 नवंबर को लुधियाना के दरेसी ग्राउंड स्थित श्री राम लीला मैदान में आयोजित होगा। यह पाठ सुबह 9:15 बजे से 12 बजे तक संत समाज और धर्माचार्यों की उपस्थिति में होगा, जिसमें हजारों स्कूली छात्र भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्री तपकेश्वर महादेव महाआरती सेवा परिवार द्वारा ढोल-नगाड़ों के साथ महाआरती भी की जाएगी। श्री हिन्दू न्याय पीठ के मुख्य प्रवक्ता प्रवीण डंग ने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य युवा पीढ़ी को सनातन धर्म से जोड़ना है। इससे पूर्व न्याय पीठ के वरिष्ठ सदस्यों भूपिंदर बंगा, राजेश शर्मा, अशोक अरोड़ा, अमन खन्ना, अक्षय शर्मा, सचिन ने विभिन्न स्कूल संचालकों व गणमान्य अतिथियों को चालीसा पाठ के निमंत्रण भेंट किए। पंजाब | दैनिक भास्कर
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गैंगस्टर लॉरेंस जेल इंटरव्यू मामला:जैमर के सवाल पर HC ने मुख्यसचिव को किया तलब; SIT जांच एक माह में होगी पूरी
गैंगस्टर लॉरेंस जेल इंटरव्यू मामला:जैमर के सवाल पर HC ने मुख्यसचिव को किया तलब; SIT जांच एक माह में होगी पूरी जेल से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के इंटरव्यू मामले में गुरुवार को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने अब पंजाब के मुख्य सचिव को तलब किया गया गया है। अगली सुनवाई शुक्रवार सुबह के लिए तय की गई है। वहीं, इस मामले की जांच कर रही एसआईटी ने बताया गया कि उनकी जांच जारी है। अक्टूबर महीने के पहले हफ्ते तक जांच पूरी कर ली जाएगी। जैमर से जुड़े मामले में फंसा था पेच सुनवाई में जेलों में जैमर से जुड़े मुद्दे पर कोर्ट ने सवाल किया तो सरकारी वकील ने बताया कि जैमर लगाने की एक प्रक्रिया है। जैमर लगाने के लिए बाकायदा टेंडर व अन्य औपचारिकताएं होती है। इसके बाद कोर्ट ने मुख्य सचिव को तलब किया। आधे घंटे का समय दिया। उन्हें आधे घंटे में वीसी के माध्यम से कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया था। लेकिन वह किसानों से मीटिंग के चलते पेश नहीं हो पाए। अब मामले की सुनवाई शुक्रवार सुबह होगी। पहले इंटरव्यू में मूसेवाला के कत्ल की जिम्मेदारी ली लॉरेंस का पहला इंटरव्यू 14 मार्च को ब्रॉडकास्ट हुआ था। जिसमें लॉरेंस ने सिद्धू मूसेवाला का कत्ल करवाने की बात कबूली थी। लॉरेंस का कहना था कि मूसेवाला सिंगिंग के बजाय गैंगवार में घुस रहा था। उसके कॉलेज फ्रेंड अकाली नेता विक्की मिड्डूखेड़ा के कत्ल में भी मूसेवाला का हाथ था। इसलिए उसे मरवाया। एसआईटी रिपोर्ट के मुताबिक ये वही इंटरव्यू है, जो उसने सीआईए की कस्टडी से दिया। दूसरे इंटरव्यू में बैरक से कॉल करने का दिया सबूत लॉरेंस ने अपने दूसरे इंटरव्यू में जेल के अंदर से इंटरव्यू करने का सबूत भी दिया था। उसने अपनी बैरक भी दिखाई और बताया कि उसे बाहर नहीं जाने दिया जाता, लेकिन मोबाइल भी उसके पास आ जाता है और सिग्नल भी। लॉरेंस ने अपने इंटरव्यू में कहा कि रात के समय जेल के गार्ड बहुत कम आते-जाते हैं, इसीलिए वह रात को कॉल कर रहा है। लॉरेंस ने मोबाइल के अंदर आने के बारे में भी जानकारी दी थी। लॉरेंस के अनुसार मोबाइल बाहर से जेल के अंदर फेंके जाते हैं। कई बार जेल स्टाफ उन्हें पकड़ भी लेता है, लेकिन अधिकतर बार मोबाइल उस तक पहुंच जाता है। वकील बोले- पंजाब पुलिस में काली भेड़ें इस बारे में इंटरव्यू के खिलाफ पिटीशन दायर करने वाले वकील गौरव ने कहा- आज सुनवाई में साफ हो गया गया कि पंजाब पुलिस में काली भेड़े हैं। जिन्होंने यह इंटरव्यू करवाया था। यह किसी आम आदमी का यह काम नहीं है। हालांकि इसे शुरू से ही दबाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने बताया कि अदालत ने तय किया है कि जो भी इस मामले शामिल होंगे, उन पर सीधे कार्रवाई होगी। वहीं, इस मामले में जो भी सुपरवाइजर होंगे, उन पर भी कार्रवाई होगी। इस मामले में डीजीपी एफिडेविट फाइल करेंगे। इस मामले की अगली सुनवाई पांच नौ को तय की गई। अब गुजरात जेल में बंद है लॉरेंस
गैंगस्टर लॉरेंस इस समय गुजरात की जेल में नशा तस्करी से जुडे़ केस में बंद है। उसे अहमदाबाद के साबरमती में हाई सिक्योरिटी जेल में रखा गया है। हाल ही में उसके पाकिस्तानी डॉन से ईद की बधाई को लेकर वीडियो कॉल की रिकॉर्डिंग भी वायरल हुई थी।
तरनतारन में निकाली जागरुकता रैली:नशा मुक्त जवान- पंजाब की शान मुहिम, कराया नशे की लत के खतरों से अवगत
तरनतारन में निकाली जागरुकता रैली:नशा मुक्त जवान- पंजाब की शान मुहिम, कराया नशे की लत के खतरों से अवगत पंजाब के तरनतारन में सेना ने स्थानीय अधिकारियों के सहयोग से खेमकरण के पूर्व सैनिकों के साथ मिलकर गुरु नानक विश्वविद्यालय, चुंग में नशा विरोधी जागरूकता अभियान के तहत रैली निकाली गई। रैली के बाद आयोजित सेमिनार में नशीली दवाओं के दुरुपयोग के कारणों, प्रभावों और समाधानों के बारे में जानकारी दी गई और उनके परिवारों पर नशीली दवाओं की लत के विनाशकारी प्रभाव को उजागर किया गया था। इस अभियान को छात्रों, एनसीसी कैडेटों और सरकारी अधिकारियों से जबरदस्त समर्थन मिला। अभियान की थीम “नशा मुक्त जवान- पंजाब की शान” युवाओं को नशे की लत के खतरों के बारे में शिक्षित करने और उन्हें स्वस्थ और उत्पादक जीवन जीने के लिए सशक्त बनाने पर केंद्रित थी। इसमें एनसीसी कैडेटों और छात्रों द्वारा ‘एंटी ड्रग मार्च’, विशेषज्ञों द्वारा जागरूकता व्याख्यान, वास्तविक जीवन के केस स्टडी और वीडियो डॉक्यूमेंट्री सहित कई कार्यक्रम शामिल थे। इस मौके पर पुलिस के थाना प्रभारी, सांझ केंद्र की टीम और कवलजीत सिंह , परगट सिंह आदि और भी शामिल थे।
कपूरथला के MLA राणा की RSL पर सेबी का नोटिस:63 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया; 45 दिन का टाइम दिया
कपूरथला के MLA राणा की RSL पर सेबी का नोटिस:63 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया; 45 दिन का टाइम दिया कपूरथला के MLA और कांग्रेसी नेता राणा गुरजीत सिंह सहित के परिवार को सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने बड़ा झटका दिया है। जिससे राणा परिवार की आधिपत्य वाली राणा शुगर लिमिटेड (RSL) की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। सेबी ने RSL के निदेशक मंडल सहित पांच फर्मों को दो साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। वहीं RSL सहित 6 फर्मों, चेयरमैन, एमडी, डायरेक्टर और प्रमोटर, राणा परिवार के सदस्य पर 63 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया। सेबी के MD की तरफ से जारी फाइनल ऑर्डर में 45 दिन के अंदर राशि का ऑनलाइन भुगतान करने का निर्देश भी दिया गया है। साथ ही RSL को पांच फर्मों से 15 करोड़ रुपए की जुर्माना राशि 60 दिन में रिकवर करने के भी आदेश जारी किए हैं। SEBI के मुख्य महाप्रबंधक जी रामर की ओर से 27 अगस्त को एक फाइनल ऑर्डर जारी किया गया। इसमें RSLके प्रमोटर्स से संबंधित संस्थाओं की ओर से RSL से फंड के डायवर्जन, RSL के वित्तीय विवरणों में गलत बयानी समेत कई कार्रवाई में आरोपी पाया गया। जिससे सेबी एक्ट-1992, सेबी के पीएफयूटीपी रेगुलेशन-2003 और एलओडीआर रेगुलेशन-2015 के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है। इसकी जांच अवधि वित्तीय वर्ष 2014-15 से वित्त वर्ष 2020-21 तक मानी गई है। कंपनी पर कमाई को डायवर्ट की योजना थी
SEBI की जांच में आरोप लगाया गया कि कंपनी ने अपने प्रबंध निदेशक, अध्यक्ष और परिवार के अन्य सदस्यों सहित अपने प्रमोटर निदेशकों के साथ मिलकर आरएसएल के प्रबंध निदेशक और उनके परिवार के सदस्यों की ओर से अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित कुछ निजी सीमित कंपनियों का उपयोग करके कंपनी की कमाई को डायवर्ट करने की योजना तैयार की थी। इन निजी कंपनियों को संबंधित पक्ष के रूप में नहीं दिखाया गया, भले ही ये अप्रत्यक्ष रूप से आरएसएल के प्रमोटरों ने इसके प्रबंध निदेशक सहित नियंत्रित थीं। परिणामस्वरूप इन निजी कंपनियों के साथ लेनदेन को भी संबंधित पक्ष के लेनदेन के रूप में नहीं दिखाया गया। इस पर सेबी ने आरएसएल के एमडी-कम-प्रमोटर इंद्र प्रताप सिंह राणा, चेयरमैन-कम-प्रमोटर रणजीत सिंह राणा, डायरेक्टर-कम-प्रमोटर वीर प्रताप सिंह राणा, गुरजीत सिंह राणा, करण प्रताप सिंह राणा, राजबंस कौर राणा, प्रीत इंद्र सिंह राणा, सुखजिंदर कौर(राणा परिवार सदस्य), मनोज गुप्ता और पांच फर्म फ्लालेस ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड, सेंचुरी एग्रो प्राइवेट लिमिटेड, जेआर बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड, आरजे टैक्स फैब प्राइवेट लिमिटेड, आरजीएस ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड की स्टॉक मार्केट में प्रवेश पर रोक लगा दी है। इन सभी को इस आदेश के लागू होने की तारीख से दो साल की अवधि के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सिक्योरिटीज मार्केट से खरीद, बिक्री या अन्यथा लेनदेन करने या किसी भी तरह से बाजार से जुड़े होने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। राणा परिवार के 8 लोगों पर प्रतिबंध
SEBI चीफ की तरफ से जारी ऑर्डर में RSL के एमडी-कम-प्रमोट इंद्र प्रताप सिंह राणा, चेयरमैन-कम-प्रमोटर रणजीत सिंह राणा, डायरेक्टर-कम-प्रमोटर वीर प्रताप सिंह राणा, गुरजीत सिंह राणा, करण प्रताप सिंह राणा, राजबंस कौर राणा, प्रीत इंद्र सिंह राणा, सुखजिंदर कौर को दो साल के के लिए किसी अन्य सूचीबद्ध कंपनी के निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति के रूप में कोई भी पद धारण करने से भी प्रतिबंधित किया गया है। 45 दिन में 63 करोड़ के भुगतान के भी आदेश
SEBI ने नोटिस के मिलने से 45 दिन के भीतर आरएसएल समेत छह फर्मों और राणा परिवार के आठ सदस्यों व एक अन्य व्यक्ति पर लगे 63 करोड़ रुपए के जुर्माने की राशि के ऑनलाइन भुगतान के आदेश जारी किए हैं। जानकारी अनुसार राणा शुगर लिमिटेड को 7 करोड़, इंद्रप्रताप सिंह राणा को 9 करोड़, रणजीत सिंह राणा को 5 करोड़, वीरप्रताप सिंह राणा को 5 करोड़, गुरजीत सिंह राणा को 4 करोड़, करणप्रताप सिंह राणा को 4 करोड़, राजबंस कौर को 4 करोड़, प्रीत इंद्र सिंह राणा को 3 करोड़, सुखजिंदर कौर को 3 करोड़, मनोज गुप्ता को 4 करोड़ का जुर्माना लगाया है।