पंजाब में कांग्रेस के प्रधान और लुधियाना से सांसद अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार के खिलाफ पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट का रुख कर लिया है। हाईकोर्ट ने राजा वडिंग की तरफ से दायर याचिका को स्वीकार करते हुए 20 सितंबर तक पंजाब सरकार को जवाब देने के लिए नोटिस भी जारी कर दिया है। ये याचिका मुक्तसर और गिद्दड़बाहा को लेकर दायर की गई है। राजा वडिंग ने अपनी याचिका में मुक्तसर और गिद्दड़बाहा में सीवर के पानी के ओवरफ्लो की समस्या को उठाकर उसके समाधान की मांग की है। याचिका में हाईकोर्ट को बताया गया कि इस बार बरसात के दौरान पूरे मुक्तसर और गिद्दड़बाहा में सीवर के पानी के ओवरफ्लो के कारण यहां के लोगों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सीवर का पानी ओवरफ्लो होकर लोगों के घरों में घुस रहा है, और स्थानीय प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। इस कारण यहां के लोग गंदे पानी के बीच रहने को मजबूर हैं। कोर्ट ने कहा, शहरों का ये हाल, गांवों का क्या होगा याचिकाकर्ता की तरफ से मुक्तसर और गिद्दड़बाहा की तस्वीरों को भी हाईकोर्ट में पेश किया गया। जिसके बाद कोर्ट भी हालात देखकर हैरान थी। फटकार लगाते हुए कोर्ट ने कहा कि अगर शहरों का ये हाल है तो गांवों का क्या हाल होगा। स्टेटस रिपोर्ट देने को कहा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागु और जस्टिस अनिल खेत्रपाल ने इस याचिका पर सुनवाई की। याचिका को स्वीकार करने के बाद सभी पक्षों को नोटिस जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही इस मामले में तुरंत कदम उठाने और अगली सुनवाई पर स्टेटस रिपोर्ट दायर करने का आदेश दिए हैं। इस मामले की सुनवाई 20 सितंबर को होगी। पंजाब में कांग्रेस के प्रधान और लुधियाना से सांसद अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार के खिलाफ पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट का रुख कर लिया है। हाईकोर्ट ने राजा वडिंग की तरफ से दायर याचिका को स्वीकार करते हुए 20 सितंबर तक पंजाब सरकार को जवाब देने के लिए नोटिस भी जारी कर दिया है। ये याचिका मुक्तसर और गिद्दड़बाहा को लेकर दायर की गई है। राजा वडिंग ने अपनी याचिका में मुक्तसर और गिद्दड़बाहा में सीवर के पानी के ओवरफ्लो की समस्या को उठाकर उसके समाधान की मांग की है। याचिका में हाईकोर्ट को बताया गया कि इस बार बरसात के दौरान पूरे मुक्तसर और गिद्दड़बाहा में सीवर के पानी के ओवरफ्लो के कारण यहां के लोगों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सीवर का पानी ओवरफ्लो होकर लोगों के घरों में घुस रहा है, और स्थानीय प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। इस कारण यहां के लोग गंदे पानी के बीच रहने को मजबूर हैं। कोर्ट ने कहा, शहरों का ये हाल, गांवों का क्या होगा याचिकाकर्ता की तरफ से मुक्तसर और गिद्दड़बाहा की तस्वीरों को भी हाईकोर्ट में पेश किया गया। जिसके बाद कोर्ट भी हालात देखकर हैरान थी। फटकार लगाते हुए कोर्ट ने कहा कि अगर शहरों का ये हाल है तो गांवों का क्या हाल होगा। स्टेटस रिपोर्ट देने को कहा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागु और जस्टिस अनिल खेत्रपाल ने इस याचिका पर सुनवाई की। याचिका को स्वीकार करने के बाद सभी पक्षों को नोटिस जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही इस मामले में तुरंत कदम उठाने और अगली सुनवाई पर स्टेटस रिपोर्ट दायर करने का आदेश दिए हैं। इस मामले की सुनवाई 20 सितंबर को होगी। पंजाब | दैनिक भास्कर
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