हरियाणा-पंजाब जल विवाद में भाखड़ा नांगल व्यास बोर्ड (BBMB) की याचिका पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने फैसले में कहा है पंजाब सरकार भाखड़ा नंगल डैम और लोहड़ कंट्रोल रूम वाटर रेगुलेशन कार्यालयों में तैनात पुलिस कर्मियों को दैनिक कामकाज से दूर रखें। इसके साथ ही केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में दिए गए आदेशों की पालना करे। हालांकि पंजाब भाखड़ा डैम पर अगर पुलिस सिक्योरिटी बढ़ाना चाहता है तो बढ़ा सकता है, लेकिन ऑपरेशन सिस्टम में हस्तक्षेप नही करेगा। 2 मई की बैठक के आदेश का पालन करेगा पंजाब पंजाब सरकार 2 मई को केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में दिए गए आदेशों का भी पालन करना होगा। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि अगर पंजाब BBMB के आदेशों से सहमत नहीं है तो, BBMB के चेयरमैन के माध्यम से केंद्र सरकार के समक्ष अपनी बात रख सकता है। दूसरे दिन की सुनवाई में कोर्ट ने की थी तीखी टिप्पणी हरियाणा और पंजाब के बीच पानी के विवाद को लेकर लगातार दूसरे दिन पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने 45 मिनट की बहस के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। चीफ जस्टिस शीलू नागू ने कहा था कि मामला आपात स्थिति में है, आज ही देंगे फैसला। इसके बाद दूसरे दिन कोर्ट का फैसला आया है। सुनवाई के दौरान BBMB के वकील ने कहा था कि पंजाब पुलिस BBMB का संचालन नहीं रोक सकती। पंजाब पुलिस का BBMB का संचालन लेना दुर्भाग्यपूर्ण है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी डैम पर तैनात हो गए हैं। वकील ने कहा कि पानी की मांग सिर्फ हरियाणा के लिए नहीं है। हाईकोर्ट में अब तक 3 याचिकाएं.. पंजाब-हरियाणा जल विवाद को लेकर हाईकोर्ट में 3 याचिकाएं डाली गई हैं। पहले 2 याचिकाएं शनिवार को दायर की गईं। पहली याचिका एडवोकेट रविंद्र ढुल ने दायर की। दूसरी याचिका फतेहाबाद ग्राम पंचायत ने दायर की। इन दोनों याचिकाओं में कहा गया कि पंजाब पुलिस को भाखड़ा डैम से पुलिस हटाने का निर्देश दिया जाए। साथ ही हरियाणा को पानी की निकासी दी जाए, जिससे स्थानीय लोगों को पीने और सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिल सके। हरियाणा को 8500 क्यूसेक पानी दिया जाए, जैसा कि बीबीएमबी ने हाल ही में हुई बैठक में तय किया था। याचिका में कहा गया कि भाखड़ा से आने वाला पानी हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और दिल्ली के लिए जीवन रेखा है। वहीं 2 दिन बाद सोमवार को BBMB ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। BBMB ने कहा पंजाब पुलिस ने डैम पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। पुलिस के जवानों ने डैम की सभी कंट्रोल यूनिट अपने हाथ में ले लिए हैं। पंजाब CM ने कहा- आगे पानी नहीं देंगे पानी विवाद को लेकर पंजाब विधानसभा का स्पेशल सेशन हुआ। इसमें CM भगवंत मान ने कहा कि हरियाणा को अभी तो हम ये पानी दे रहे, आगे से ये भी नहीं मिलेगा। CM नायब सैनी के हरियाणा का पानी बंद करने से पाकिस्तान जाने के आरोप पर पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा कि पाकिस्तान में एक बूंद पानी भी नहीं जा रहा। सेशन में 6 प्रस्ताव पास किए गए। हरियाणा CM बोले- पानी को बिना शर्त तुरंत छोड़े हरियाणा CM नायब सैनी ने कहा कि पंजाब विधानसभा में पीने का पानी रोकने का पास प्रस्ताव असंवैधानिक और भारत के संघीय ढांचे के खिलाफ है। इसलिए हरियाणा का मंत्रिमंडल उस प्रस्ताव की निंदा करता है। हम पंजाब सरकार से अनुरोध करते हैं कि वह हरियाणा के पीने के पानी को बिना शर्त तुरंत छोड़े। उन्होंने कहा कि BBMB लोकसभा से पारित बॉडी है, जो केंद्र सरकार के अधीन है। पंजाब सरकार तो कुछ भी कह सकती है। ये तो कह सकते हैं हरियाणा, हिमाचल और यहां तक कि पाकिस्तान भी हमारा है। ये ना तो संविधान को मानते हैं ना न्यायालय को मानते हैं। हरियाणा-पंजाब जल विवाद में भाखड़ा नांगल व्यास बोर्ड (BBMB) की याचिका पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने फैसले में कहा है पंजाब सरकार भाखड़ा नंगल डैम और लोहड़ कंट्रोल रूम वाटर रेगुलेशन कार्यालयों में तैनात पुलिस कर्मियों को दैनिक कामकाज से दूर रखें। इसके साथ ही केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में दिए गए आदेशों की पालना करे। हालांकि पंजाब भाखड़ा डैम पर अगर पुलिस सिक्योरिटी बढ़ाना चाहता है तो बढ़ा सकता है, लेकिन ऑपरेशन सिस्टम में हस्तक्षेप नही करेगा। 2 मई की बैठक के आदेश का पालन करेगा पंजाब पंजाब सरकार 2 मई को केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में दिए गए आदेशों का भी पालन करना होगा। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि अगर पंजाब BBMB के आदेशों से सहमत नहीं है तो, BBMB के चेयरमैन के माध्यम से केंद्र सरकार के समक्ष अपनी बात रख सकता है। दूसरे दिन की सुनवाई में कोर्ट ने की थी तीखी टिप्पणी हरियाणा और पंजाब के बीच पानी के विवाद को लेकर लगातार दूसरे दिन पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने 45 मिनट की बहस के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। चीफ जस्टिस शीलू नागू ने कहा था कि मामला आपात स्थिति में है, आज ही देंगे फैसला। इसके बाद दूसरे दिन कोर्ट का फैसला आया है। सुनवाई के दौरान BBMB के वकील ने कहा था कि पंजाब पुलिस BBMB का संचालन नहीं रोक सकती। पंजाब पुलिस का BBMB का संचालन लेना दुर्भाग्यपूर्ण है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी डैम पर तैनात हो गए हैं। वकील ने कहा कि पानी की मांग सिर्फ हरियाणा के लिए नहीं है। हाईकोर्ट में अब तक 3 याचिकाएं.. पंजाब-हरियाणा जल विवाद को लेकर हाईकोर्ट में 3 याचिकाएं डाली गई हैं। पहले 2 याचिकाएं शनिवार को दायर की गईं। पहली याचिका एडवोकेट रविंद्र ढुल ने दायर की। दूसरी याचिका फतेहाबाद ग्राम पंचायत ने दायर की। इन दोनों याचिकाओं में कहा गया कि पंजाब पुलिस को भाखड़ा डैम से पुलिस हटाने का निर्देश दिया जाए। साथ ही हरियाणा को पानी की निकासी दी जाए, जिससे स्थानीय लोगों को पीने और सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिल सके। हरियाणा को 8500 क्यूसेक पानी दिया जाए, जैसा कि बीबीएमबी ने हाल ही में हुई बैठक में तय किया था। याचिका में कहा गया कि भाखड़ा से आने वाला पानी हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और दिल्ली के लिए जीवन रेखा है। वहीं 2 दिन बाद सोमवार को BBMB ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। BBMB ने कहा पंजाब पुलिस ने डैम पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। पुलिस के जवानों ने डैम की सभी कंट्रोल यूनिट अपने हाथ में ले लिए हैं। पंजाब CM ने कहा- आगे पानी नहीं देंगे पानी विवाद को लेकर पंजाब विधानसभा का स्पेशल सेशन हुआ। इसमें CM भगवंत मान ने कहा कि हरियाणा को अभी तो हम ये पानी दे रहे, आगे से ये भी नहीं मिलेगा। CM नायब सैनी के हरियाणा का पानी बंद करने से पाकिस्तान जाने के आरोप पर पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा कि पाकिस्तान में एक बूंद पानी भी नहीं जा रहा। सेशन में 6 प्रस्ताव पास किए गए। हरियाणा CM बोले- पानी को बिना शर्त तुरंत छोड़े हरियाणा CM नायब सैनी ने कहा कि पंजाब विधानसभा में पीने का पानी रोकने का पास प्रस्ताव असंवैधानिक और भारत के संघीय ढांचे के खिलाफ है। इसलिए हरियाणा का मंत्रिमंडल उस प्रस्ताव की निंदा करता है। हम पंजाब सरकार से अनुरोध करते हैं कि वह हरियाणा के पीने के पानी को बिना शर्त तुरंत छोड़े। उन्होंने कहा कि BBMB लोकसभा से पारित बॉडी है, जो केंद्र सरकार के अधीन है। पंजाब सरकार तो कुछ भी कह सकती है। ये तो कह सकते हैं हरियाणा, हिमाचल और यहां तक कि पाकिस्तान भी हमारा है। ये ना तो संविधान को मानते हैं ना न्यायालय को मानते हैं। पंजाब | दैनिक भास्कर
