Bihar Sarkar Scheme: बिहार सरकार इन बच्चों को हर महीने दे रही 4 हजार, कौन-कौन ले सकता है लाभ? जानिए

Bihar Sarkar Scheme: बिहार सरकार इन बच्चों को हर महीने दे रही 4 हजार, कौन-कौन ले सकता है लाभ? जानिए

<p style=”text-align: justify;”><strong>Samajik Suraksha Yojana:</strong> मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने युवाओं, महिलाओं और छात्रों के लिए कई योजनाओं के जरिए लाभ पहुंचाने की कोशिश की है. लोगों तक अलग-अलग योजनाओं के माध्यम से लाभ पहुंच भी रहा है. ऐसे ही योजना के तहत समाज कल्याण विभाग की ओर से अनाथ और बेसहारा बच्चों के लिए भी बड़ी पहल की गई है. ‘सामाजिक सुरक्षा योजना’ के तहत इन्हें सरकार की ओर से हर महीने चार हजार दिए जा रहे हैं.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>विभाग ने स्पॉन्सरशिप एंड फोस्टर केयर प्रोग्राम के तहत यह योजना लाया है. इसमें किसी तरह से असहाय बच्चों को इस योजना का लाभ मिलेगा. इस योजना का लाभ लेने के लिए कई निर्देश दिए गए हैं. दिए गए निर्देशों को पूरा करते हुए लाभुक अपने प्रखंड कार्यालय की बाल संरक्षण इकाई में आवेदन जमा कर इस योजना का लाभ पा सकते हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>किसे मिलेगा योजना का लाभ?</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>यह योजना उन बच्चों के लिए है जिन्हें किसी तरह से आर्थिक सहयोग नहीं मिल रहा है. इनमें वैसे बच्चे हो सकते हैं जिनके मां-बाप किसी हादसे में या फिर किसी तरह अब नहीं रहे हों, बच्चों का पालन-पोषण करने वाला कोई नहीं हो, इसके अलावा जो विधवा महिलाएं हैं या तलाकशुदा हैं, उनके बच्चे आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं जिनके माता-पिता शारीरिक रूप या आर्थिक रूप से काफी कमजोर हैं, किसी जानलेवा बीमारी से ग्रसित हैं और उनके बच्चे का देखभाल सही ढंग से नहीं हो रहा है, राज्य सरकार ने यह योजना उनके लिए लाया है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>18 साल से कम होनी चाहिए उम्र</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>इस योजना का लाभ लेने के लिए विभाग ने निर्देश दिया है कि बच्चे की उम्र 18 साल से कम होनी चाहिए. इसके बाद ही इस योजना का लाभ मिलेगा. साथ ही एक परिवार में सिर्फ दो ही बच्चों को यह लाभ दिया जाएगा. जो भी इस तरह के बच्चे हैं उनसे जुड़े अभिभावक या आसपास के लोग बाल संरक्षण इकाई के दफ्तर में आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करने के साथ ही इस योजना का लाभ पीड़ित बच्चे को दिया जाएगा.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>यह भी पढ़ें- <a href=”https://www.abplive.com/states/bihar/independence-day-2024-preparation-started-by-11-departments-of-bihar-for-jhanki-patna-gandhi-maidan-ann-2755231″>Independence Day 2024: स्वतंत्रता दिवस पर गांधी मैदान में दिखेंगी आकर्षक झांकियां, 11 विभागों ने इस थीम पर की तैयारी</a></strong></p> <p style=”text-align: justify;”><strong>Samajik Suraksha Yojana:</strong> मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने युवाओं, महिलाओं और छात्रों के लिए कई योजनाओं के जरिए लाभ पहुंचाने की कोशिश की है. लोगों तक अलग-अलग योजनाओं के माध्यम से लाभ पहुंच भी रहा है. ऐसे ही योजना के तहत समाज कल्याण विभाग की ओर से अनाथ और बेसहारा बच्चों के लिए भी बड़ी पहल की गई है. ‘सामाजिक सुरक्षा योजना’ के तहत इन्हें सरकार की ओर से हर महीने चार हजार दिए जा रहे हैं.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>विभाग ने स्पॉन्सरशिप एंड फोस्टर केयर प्रोग्राम के तहत यह योजना लाया है. इसमें किसी तरह से असहाय बच्चों को इस योजना का लाभ मिलेगा. इस योजना का लाभ लेने के लिए कई निर्देश दिए गए हैं. दिए गए निर्देशों को पूरा करते हुए लाभुक अपने प्रखंड कार्यालय की बाल संरक्षण इकाई में आवेदन जमा कर इस योजना का लाभ पा सकते हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>किसे मिलेगा योजना का लाभ?</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>यह योजना उन बच्चों के लिए है जिन्हें किसी तरह से आर्थिक सहयोग नहीं मिल रहा है. इनमें वैसे बच्चे हो सकते हैं जिनके मां-बाप किसी हादसे में या फिर किसी तरह अब नहीं रहे हों, बच्चों का पालन-पोषण करने वाला कोई नहीं हो, इसके अलावा जो विधवा महिलाएं हैं या तलाकशुदा हैं, उनके बच्चे आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं जिनके माता-पिता शारीरिक रूप या आर्थिक रूप से काफी कमजोर हैं, किसी जानलेवा बीमारी से ग्रसित हैं और उनके बच्चे का देखभाल सही ढंग से नहीं हो रहा है, राज्य सरकार ने यह योजना उनके लिए लाया है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>18 साल से कम होनी चाहिए उम्र</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>इस योजना का लाभ लेने के लिए विभाग ने निर्देश दिया है कि बच्चे की उम्र 18 साल से कम होनी चाहिए. इसके बाद ही इस योजना का लाभ मिलेगा. साथ ही एक परिवार में सिर्फ दो ही बच्चों को यह लाभ दिया जाएगा. जो भी इस तरह के बच्चे हैं उनसे जुड़े अभिभावक या आसपास के लोग बाल संरक्षण इकाई के दफ्तर में आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करने के साथ ही इस योजना का लाभ पीड़ित बच्चे को दिया जाएगा.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>यह भी पढ़ें- <a href=”https://www.abplive.com/states/bihar/independence-day-2024-preparation-started-by-11-departments-of-bihar-for-jhanki-patna-gandhi-maidan-ann-2755231″>Independence Day 2024: स्वतंत्रता दिवस पर गांधी मैदान में दिखेंगी आकर्षक झांकियां, 11 विभागों ने इस थीम पर की तैयारी</a></strong></p>  बिहार MBBS में एडमिशन दिलाने के नाम पर 10 लाख रुपए की ठगी, ऐसे दिया झांसा