Delhi News: दिल्ली HC से ली मेरिडियन होटल प्रबंधन को राहत, पुलिस की दंडात्मक कार्रवाई पर लगाई रोक

Delhi News: दिल्ली HC से ली मेरिडियन होटल प्रबंधन को राहत, पुलिस की दंडात्मक कार्रवाई पर लगाई रोक

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<p><strong>Delhi Latest News:</strong> दिल्ली हाईकोर्ट ने शनिवार को राष्ट्रीय राजधानी में स्थित ली मेरिडियन होटल प्रबंधन को बड़ी राहत दी है. हाईकोर्ट ने पुलिस और दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है कि वे होटल के ‘ईटिंग हाउस लाइसेंस’ और ‘लॉजिंग लाइसेंस’ के नवीनीकरण की प्रक्रिया हेल्थ ट्रेड लाइसेंस की मांग किए बिना पूरी करे. <br /><br />दिल्ली के लुटियन जोन स्थित ली मेरिडियन होटल का संचालन करने वाली कंपनी सी जे इंटरनेशनल लिमिटेड ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि अधिकारियों द्वारा उसके लाइसेंसों का नवीनीकरण इसलिए नहीं किया जा रहा क्योंकि उनके पास हेल्थ ट्रेड लाइसेंस नहीं है. जबकि यह लाइसेंस पहले ही कोर्ट में चुनौती के अधीन है और उस पर स्थगन आदेश जारी हो चुका है.<br /><br /><strong>4 सप्ताह के अंदर जवाब दाखिल करे पुलिस</strong> <br /><br />जस्टिस सचिन दत्ता ने होटल प्रबंधन की याचिका पर सुनवाई करने के बाद संबंधित पुलिस अधिकारियों और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया और चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया. कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 5 अगस्त तय की है. तब तक किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाई गई है. अदालत ने कहा कि पुलिस इस मामले में नियमानुसार काम करे.&nbsp;<br /><br /><strong>हेल्थ ट्रेड लाइसेंस की शर्त गलत</strong> <br /><br />ली मेरिडियन होटल के वकील ने दलील दी कि होटल को शराब परोसने और रेस्तरां चलाने के लिए वैध ईटिंग हाउस और लॉजिंग लाइसेंस की आवश्यकता है. पुलिस पोर्टल पर नवीनीकरण केवल हेल्थ ट्रेड लाइसेंस के अभाव में लंबित दिखाया जा रहा है.<br /><br />याचिकाकर्ता ने अदालत को अवगत कराया कि हाल ही में कोर्ट ने एक अन्य मामले में यह स्पष्ट किया है कि एक्साइज लाइसेंस को केवल हेल्थ ट्रेड लाइसेंस की कमी के आधार पर रोका नहीं जा सकता. हाईकोर्ट ने इसी सिद्धांत का अनुसरण करते हुए कहा कि होटल ली मेरिडियन का लाइसेंस भी नवीनीकरण के योग्य है और उसमें हेल्थ ट्रेड लाइसेंस की शर्त नहीं लगाई जा सकती.</p>
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<p><strong>Delhi Latest News:</strong> दिल्ली हाईकोर्ट ने शनिवार को राष्ट्रीय राजधानी में स्थित ली मेरिडियन होटल प्रबंधन को बड़ी राहत दी है. हाईकोर्ट ने पुलिस और दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है कि वे होटल के ‘ईटिंग हाउस लाइसेंस’ और ‘लॉजिंग लाइसेंस’ के नवीनीकरण की प्रक्रिया हेल्थ ट्रेड लाइसेंस की मांग किए बिना पूरी करे. <br /><br />दिल्ली के लुटियन जोन स्थित ली मेरिडियन होटल का संचालन करने वाली कंपनी सी जे इंटरनेशनल लिमिटेड ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि अधिकारियों द्वारा उसके लाइसेंसों का नवीनीकरण इसलिए नहीं किया जा रहा क्योंकि उनके पास हेल्थ ट्रेड लाइसेंस नहीं है. जबकि यह लाइसेंस पहले ही कोर्ट में चुनौती के अधीन है और उस पर स्थगन आदेश जारी हो चुका है.<br /><br /><strong>4 सप्ताह के अंदर जवाब दाखिल करे पुलिस</strong> <br /><br />जस्टिस सचिन दत्ता ने होटल प्रबंधन की याचिका पर सुनवाई करने के बाद संबंधित पुलिस अधिकारियों और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया और चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया. कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 5 अगस्त तय की है. तब तक किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाई गई है. अदालत ने कहा कि पुलिस इस मामले में नियमानुसार काम करे.&nbsp;<br /><br /><strong>हेल्थ ट्रेड लाइसेंस की शर्त गलत</strong> <br /><br />ली मेरिडियन होटल के वकील ने दलील दी कि होटल को शराब परोसने और रेस्तरां चलाने के लिए वैध ईटिंग हाउस और लॉजिंग लाइसेंस की आवश्यकता है. पुलिस पोर्टल पर नवीनीकरण केवल हेल्थ ट्रेड लाइसेंस के अभाव में लंबित दिखाया जा रहा है.<br /><br />याचिकाकर्ता ने अदालत को अवगत कराया कि हाल ही में कोर्ट ने एक अन्य मामले में यह स्पष्ट किया है कि एक्साइज लाइसेंस को केवल हेल्थ ट्रेड लाइसेंस की कमी के आधार पर रोका नहीं जा सकता. हाईकोर्ट ने इसी सिद्धांत का अनुसरण करते हुए कहा कि होटल ली मेरिडियन का लाइसेंस भी नवीनीकरण के योग्य है और उसमें हेल्थ ट्रेड लाइसेंस की शर्त नहीं लगाई जा सकती.</p>
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