पंजाब पुलिस के निलंबित IG परमराज सिंह उमरानंगल से जुडे़ मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी सरकार द्वारा उन्हें दोबारा जॉइन नहीं करवाया गया है। वहीं, अब सरकार ने HC से उक्त आदेश की पालन करने करने के लिए 15 दिन की मोहलत ली है। हाईकोर्ट ने सरकार को इस संबंधी अनुमति देते हुए साफ किया है कि अगर इस आदेश की अब पालन नहीं की गई तो अदालत सख्त आदेश जारी करने के लिए मजबूर हो जाएगी। फरवरी में जारी किए थे आदेश कोटकपूरा गोलीकांड में निलंबित चल रहे आईजी परमराज सिंह उमरानंगल ने अपने निलंबन के आदेशों को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। पांच महीने पहले फरवरी 2024 हाईकोर्ट ने उमरानंगल के पक्ष में फैसला सुनाया था। साथ ही सरकार को उन्हें जॉइन करवाने के आदेश दिए थे। हालांकि इससे पहले उनकी तरफ से कैट में दायर याचिका खारिज हो गई थी। उन्होंने याचिका में दलील थी कि वर्तमान मामले में उनका निलंबन का विस्तार आदेश निलंबन के पहले आदेश के 632 दिनों की अवधि के बाद जारी किया गया। 2019 में किए गए थे सस्पेंड बहिबल कलां और कोटकपूरा पुलिस फायरिंग मामले में गठित एसआईटी ने 2019 आईजी परमराज सिंह उमरानंगल को गिरफ्तार किया था। इसके बाद उमरानंगल को सस्पेंड कर दिया गया है। पंजाब के गृह विभाग ने इस पुलिस अधिकारी की गिरफ्तारी और उसके बाद अदालत द्वारा उसे जेल भेजे जाने की अधिकृत सूचना के बाद उक्त कार्रवाई की थी। 29 साल पुराने मामले में दर्ज हुआ केस गुरदासपुर जिले के काला अफगाना गांव के निवासी सुखपाल सिंह के 29 साल पुराने फर्जी एनकाउंटर मामले में भी परमराज सिंह उमरानंगल और दो अन्य पुलिसकर्मियों पर अक्तूबर 2023 में एक केस दर्ज हुआ। इस मामले में भगवंतपुरा जिला रोपड़ थाने में धारा 166ए, 167, 193, 195, 196, 200, 201, 203, 211, 218, 221, 420, 120बी आईपीसी के तहत केस दर्ज हुआ है। इस मामले की भी SIT जांच कर रही है। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में यह केस चल रहा है। पंजाब पुलिस के निलंबित IG परमराज सिंह उमरानंगल से जुडे़ मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी सरकार द्वारा उन्हें दोबारा जॉइन नहीं करवाया गया है। वहीं, अब सरकार ने HC से उक्त आदेश की पालन करने करने के लिए 15 दिन की मोहलत ली है। हाईकोर्ट ने सरकार को इस संबंधी अनुमति देते हुए साफ किया है कि अगर इस आदेश की अब पालन नहीं की गई तो अदालत सख्त आदेश जारी करने के लिए मजबूर हो जाएगी। फरवरी में जारी किए थे आदेश कोटकपूरा गोलीकांड में निलंबित चल रहे आईजी परमराज सिंह उमरानंगल ने अपने निलंबन के आदेशों को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। पांच महीने पहले फरवरी 2024 हाईकोर्ट ने उमरानंगल के पक्ष में फैसला सुनाया था। साथ ही सरकार को उन्हें जॉइन करवाने के आदेश दिए थे। हालांकि इससे पहले उनकी तरफ से कैट में दायर याचिका खारिज हो गई थी। उन्होंने याचिका में दलील थी कि वर्तमान मामले में उनका निलंबन का विस्तार आदेश निलंबन के पहले आदेश के 632 दिनों की अवधि के बाद जारी किया गया। 2019 में किए गए थे सस्पेंड बहिबल कलां और कोटकपूरा पुलिस फायरिंग मामले में गठित एसआईटी ने 2019 आईजी परमराज सिंह उमरानंगल को गिरफ्तार किया था। इसके बाद उमरानंगल को सस्पेंड कर दिया गया है। पंजाब के गृह विभाग ने इस पुलिस अधिकारी की गिरफ्तारी और उसके बाद अदालत द्वारा उसे जेल भेजे जाने की अधिकृत सूचना के बाद उक्त कार्रवाई की थी। 29 साल पुराने मामले में दर्ज हुआ केस गुरदासपुर जिले के काला अफगाना गांव के निवासी सुखपाल सिंह के 29 साल पुराने फर्जी एनकाउंटर मामले में भी परमराज सिंह उमरानंगल और दो अन्य पुलिसकर्मियों पर अक्तूबर 2023 में एक केस दर्ज हुआ। इस मामले में भगवंतपुरा जिला रोपड़ थाने में धारा 166ए, 167, 193, 195, 196, 200, 201, 203, 211, 218, 221, 420, 120बी आईपीसी के तहत केस दर्ज हुआ है। इस मामले की भी SIT जांच कर रही है। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में यह केस चल रहा है। पंजाब | दैनिक भास्कर
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