PCC चीफ दीपक बैज ने अरविंद नेताम, केदार कश्यप को भेजा मानहानि नोटिस, बोले- मेरी भावनाएं हुईं आहत

PCC चीफ दीपक बैज ने अरविंद नेताम, केदार कश्यप को भेजा मानहानि नोटिस, बोले- मेरी भावनाएं हुईं आहत

<p style=”text-align: justify;”><strong>Chhattisgarh News:</strong> छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और आदिवासी नेता अरविंद नेता ,मंत्री केदार कश्यप और सांसद महेश कश्यप को मानहानि का नोटिस भेजा है. बैज के वकील ने तीनों से 15 दिनों के अंदर जवाब मांगा है. पीसीसी चीफ ने नोटिस में आरोप लगाया है, उन पर धर्म परिवर्तन करने का आरोप लगाकर उनके राजनीतिक भविष्य की हत्या करने की कोशिश की जा रही है.<br /><br />यह पूरा मामला तब <span class=”Y2IQFc” lang=”hi”>शुरू </span>हुआ जब पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम ने नागपुर में आरएसएस के कार्यक्रम में कहा था कि वे दीपक बैज से पूछना चाहते है कि कहीं उन्होंने धर्म परिवर्तन तो नही कर लिया है ? बैज ईसाई धर्म में कन्वर्ट को नही हो गए हैं..? धर्मांतरण को लेकर काँग्रेस को अपनी नीति स्पष्ट करनी चाहिये.<br /><br /><strong>बैज के नोटिस में क्या लिखा?</strong><br /><br />छत्तीसगढ़ प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के वकील ने नोटिस में लिखा है कि उनके क्लाइंट आदिवासी समाज से आते हैं. वे अपने आराध्य भगवान बूढ़ादेव, महादेव और माँ दंतेश्वरी पर गहरी आस्था रखते हैं. लेकिन अरविंद नेताम के झूठे, भ्रामक और मनगढ़ंत बयान से दीपक बैज की सामाजिक प्रतिष्ठा और सम्मान पर गहरा आघात हुआ है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>नेताम के बयान से उनकी छवि धूमिल हुई है और उनकी मान मर्यादा पूरे समाज मे खराब हुई है. जिससे उन्हें मानसिक आघात पहुँचा है. बैज के वकील ने आगे लिखा है कि जानबूझकर मनगढ़ंत और झूठे आरोप लगाकर मेरे क्लाइंट के राजनीतिक भविष्य की हत्या करने की कोशिश सम्बन्धितों द्वारा की जा रही है.<br /><br />यह कृत्य भारतीय न्याय संहिता की धारा 353 और धारा 356 के तहत अपराध की श्रेणी में आता है. इसके लिए क्यों ना आप पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 353 और 356 के तहत अदालत में आपराधिक मुकदमा चलाया जाए. बैज के वकील ने आगे लिखा कि इसका जवाब आप मेरे पटे पर खुद या अपने वकील के माध्यम से 15 दिनों के अंदर दें.<br /><br /><strong>’अरविंद नेताम RSS की भाषा बोल रहे'</strong><br /><br />दरअसल, पिछले दिनों नागपुर में आयोजित आरएसएस के कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री और आदिवासी नेता अरविंद नेताम ने कहा था कि धर्मांतरण के मुद्दे पर आरएसएस और आदिवासी समाज को साथ मिलकर काम करना चाहिए.</p>
<p style=”text-align: justify;”>जिसे लेकर दीपक बैज ने कहा यह कि नेताम आरएसएस की भाषा क्यों बोल रहे है ? या तो उन्हें कोई प्रलोभन दिया गया है.या फिर उन्हें किसी तरह का भय है. बैज ने नेताम को चुनौती देते हुए कहा कि जो उन्होंने नागपुर में कहा वहीं बात आदिवासियों के बीच बोल कर दिखाएं.</p> <p style=”text-align: justify;”><strong>Chhattisgarh News:</strong> छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और आदिवासी नेता अरविंद नेता ,मंत्री केदार कश्यप और सांसद महेश कश्यप को मानहानि का नोटिस भेजा है. बैज के वकील ने तीनों से 15 दिनों के अंदर जवाब मांगा है. पीसीसी चीफ ने नोटिस में आरोप लगाया है, उन पर धर्म परिवर्तन करने का आरोप लगाकर उनके राजनीतिक भविष्य की हत्या करने की कोशिश की जा रही है.<br /><br />यह पूरा मामला तब <span class=”Y2IQFc” lang=”hi”>शुरू </span>हुआ जब पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम ने नागपुर में आरएसएस के कार्यक्रम में कहा था कि वे दीपक बैज से पूछना चाहते है कि कहीं उन्होंने धर्म परिवर्तन तो नही कर लिया है ? बैज ईसाई धर्म में कन्वर्ट को नही हो गए हैं..? धर्मांतरण को लेकर काँग्रेस को अपनी नीति स्पष्ट करनी चाहिये.<br /><br /><strong>बैज के नोटिस में क्या लिखा?</strong><br /><br />छत्तीसगढ़ प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के वकील ने नोटिस में लिखा है कि उनके क्लाइंट आदिवासी समाज से आते हैं. वे अपने आराध्य भगवान बूढ़ादेव, महादेव और माँ दंतेश्वरी पर गहरी आस्था रखते हैं. लेकिन अरविंद नेताम के झूठे, भ्रामक और मनगढ़ंत बयान से दीपक बैज की सामाजिक प्रतिष्ठा और सम्मान पर गहरा आघात हुआ है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>नेताम के बयान से उनकी छवि धूमिल हुई है और उनकी मान मर्यादा पूरे समाज मे खराब हुई है. जिससे उन्हें मानसिक आघात पहुँचा है. बैज के वकील ने आगे लिखा है कि जानबूझकर मनगढ़ंत और झूठे आरोप लगाकर मेरे क्लाइंट के राजनीतिक भविष्य की हत्या करने की कोशिश सम्बन्धितों द्वारा की जा रही है.<br /><br />यह कृत्य भारतीय न्याय संहिता की धारा 353 और धारा 356 के तहत अपराध की श्रेणी में आता है. इसके लिए क्यों ना आप पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 353 और 356 के तहत अदालत में आपराधिक मुकदमा चलाया जाए. बैज के वकील ने आगे लिखा कि इसका जवाब आप मेरे पटे पर खुद या अपने वकील के माध्यम से 15 दिनों के अंदर दें.<br /><br /><strong>’अरविंद नेताम RSS की भाषा बोल रहे'</strong><br /><br />दरअसल, पिछले दिनों नागपुर में आयोजित आरएसएस के कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री और आदिवासी नेता अरविंद नेताम ने कहा था कि धर्मांतरण के मुद्दे पर आरएसएस और आदिवासी समाज को साथ मिलकर काम करना चाहिए.</p>
<p style=”text-align: justify;”>जिसे लेकर दीपक बैज ने कहा यह कि नेताम आरएसएस की भाषा क्यों बोल रहे है ? या तो उन्हें कोई प्रलोभन दिया गया है.या फिर उन्हें किसी तरह का भय है. बैज ने नेताम को चुनौती देते हुए कहा कि जो उन्होंने नागपुर में कहा वहीं बात आदिवासियों के बीच बोल कर दिखाएं.</p>  छत्तीसगढ़ यूपी के इस जिले में 40 परिवारों ने किया गांव छोड़ने का फैसला! इस वजह से चर्चा में आया इलाका