अमृतपाल पर दर्ज सभी FIR हाईकोर्ट ने मांगी:17 फरवरी तक रिपोर्ट देने का निर्देश, डिब्रूगढ़ जेल में बंद है खडूर साहिब सांसद

अमृतपाल पर दर्ज सभी FIR हाईकोर्ट ने मांगी:17 फरवरी तक रिपोर्ट देने का निर्देश, डिब्रूगढ़ जेल में बंद है खडूर साहिब सांसद

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने खडूर साहिब से सांसद अमृतपाल सिंह और उनके साथियों के खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर की पूरी जानकारी मांगी है। अमृतपाल सिंह और उनके साथी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत डिब्रूगढ़ जेल में बंद हैं। हाईकोर्ट ने अमृतसर और मोगा के जिलाधिकारियों (डीएम) को इस संबंध में 17 फरवरी तक पूरी जानकारी कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया है। यह मामला अमृतपाल सिंह और उनके साथियों की गिरफ्तारी और उनके खिलाफ दर्ज मामलों की पारदर्शिता से जुड़ा है। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद प्रशासन को अब तक की सभी एफआईआर और अन्य संबंधित दस्तावेज कोर्ट में पेश करने होंगे। अप्रैल 2023 में अमृतपाल हुआ था गिरफ्तार अमृतपाल सिंह को अप्रैल 2023 में पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उसके बाद से ही उसे और उसके कुछ सहयोगियों को असम के डिब्रूगढ़ जेल में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत रखा गया है। उनके समर्थकों और कई संगठनों ने उनकी गिरफ्तारी पर सवाल उठाए हैं। UAPA के तहत मामला दर्ज सांसद अमृतपाल सिंह और विदेश में रह रहे आतंकी अर्शदीप सिंह उर्फ ​​अर्श डल्ला पर भी यूएपीए (गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम) के तहत मामला दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई फरीदकोट जिला पुलिस ने पंथक संगठनों से जुड़े युवक गुरप्रीत सिंह हरिनौ की हत्या के मामले में की है। एसआइटी ने फरीदकोट कोर्ट को इस मामले में यूएपीए जोड़ने के बारे में लिखित में जानकारी दी थी। पंथक संगठनों और वारिस पंजाब संस्था के पूर्व वित्त सचिव गुरप्रीत सिंह हरिनौ की पिछले साल 9 अक्टूबर को उनके गांव में बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। अभिनेता दीप सिद्धू की मौत के बाद वारिस पंजाब संस्था के प्रमुख अमृतपाल सिंह ने संस्था की कमान संभाली थी, जिसके बाद वित्त सचिव गुरप्रीत सिंह हरिनौ संस्था से अलग हो गए थे। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने खडूर साहिब से सांसद अमृतपाल सिंह और उनके साथियों के खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर की पूरी जानकारी मांगी है। अमृतपाल सिंह और उनके साथी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत डिब्रूगढ़ जेल में बंद हैं। हाईकोर्ट ने अमृतसर और मोगा के जिलाधिकारियों (डीएम) को इस संबंध में 17 फरवरी तक पूरी जानकारी कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया है। यह मामला अमृतपाल सिंह और उनके साथियों की गिरफ्तारी और उनके खिलाफ दर्ज मामलों की पारदर्शिता से जुड़ा है। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद प्रशासन को अब तक की सभी एफआईआर और अन्य संबंधित दस्तावेज कोर्ट में पेश करने होंगे। अप्रैल 2023 में अमृतपाल हुआ था गिरफ्तार अमृतपाल सिंह को अप्रैल 2023 में पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उसके बाद से ही उसे और उसके कुछ सहयोगियों को असम के डिब्रूगढ़ जेल में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत रखा गया है। उनके समर्थकों और कई संगठनों ने उनकी गिरफ्तारी पर सवाल उठाए हैं। UAPA के तहत मामला दर्ज सांसद अमृतपाल सिंह और विदेश में रह रहे आतंकी अर्शदीप सिंह उर्फ ​​अर्श डल्ला पर भी यूएपीए (गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम) के तहत मामला दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई फरीदकोट जिला पुलिस ने पंथक संगठनों से जुड़े युवक गुरप्रीत सिंह हरिनौ की हत्या के मामले में की है। एसआइटी ने फरीदकोट कोर्ट को इस मामले में यूएपीए जोड़ने के बारे में लिखित में जानकारी दी थी। पंथक संगठनों और वारिस पंजाब संस्था के पूर्व वित्त सचिव गुरप्रीत सिंह हरिनौ की पिछले साल 9 अक्टूबर को उनके गांव में बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। अभिनेता दीप सिद्धू की मौत के बाद वारिस पंजाब संस्था के प्रमुख अमृतपाल सिंह ने संस्था की कमान संभाली थी, जिसके बाद वित्त सचिव गुरप्रीत सिंह हरिनौ संस्था से अलग हो गए थे।   पंजाब | दैनिक भास्कर