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<p style=”text-align: justify;”><strong>Nayeem Khan Bail Rejected:</strong> देशविरोधी गतिविधियों के गंभीर आरोप झेल रहे अलगाववादी नेता नईम अहमद खान को दिल्ली हाईकोर्ट से करारा झटका लगा है. दिल्ली हाई ने आतंकवाद और हवाला के जरिए फंडिंग के मामले में खान की जमानत याचिका खारिज कर दी. यह मामला यूएपीए के तहत दर्ज है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस शालिंदर कौर ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि खान के खिलाफ मौजूद साक्ष्य गंभीर संदेह उत्पन्न करते हैं और फिलहाल जमानत देने का कोई आधार नहीं बनता.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>क्या हैं आरोप ?</strong><br />राष्ट्रीय जांच एजेंसी के अनुसार नईम खान ने पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठनों खासकर लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन से हवाला के जरिए धन प्राप्त किया. इस पैसे का इस्तेमाल घाटी में पत्थरबाजी भड़काने, स्कूलों को जलाने, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और सुरक्षाबलों के खिलाफ हिंसा फैलाने जैसे कामों में किया गया. एनआईए ने कोर्ट में ऐसे वीडियो पेश किए जिनमें खान को प्रो-ISIS रैली में हिस्सा लेते हुए और आतंकियों की मौत के बाद उनके इलाकों का दौरा करते हुए दिखाया गया है. इसके अलावा गवाहों के बयानों में भी खान की भूमिका को लेकर गंभीर आरोप लगाए गए हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>ट्रायल कोर्ट पहले ही कर चुका है आरोप तय</strong><br />अलगाववादी नेता खान की जमानत याचिका दिसंबर 2022 में ट्रायल कोर्ट द्वारा खारिज कर दी गई थी. कोर्ट ने कहा था कि मामले में पेश साक्ष्य गंभीर हैं और आरोप तय करने के लिए पर्याप्त हैं. हाईकोर्ट ने इस फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>7 साल से जेल में, लेकिन आरोप कायम</strong><br />अलगाववादी खान को 24 जुलाई 2017 को गिरफ्तार किया गया था और वह तब से न्यायिक हिरासत में हैं. उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 120 बी (आपराधिक साजिश), 121 (राजद्रोह), 124 A (देश के खिलाफ युद्ध छेड़ना) सहित यूएपीए की कई धाराएं लगाई गई हैं, जिनमें 16 (आतंकी कृत्य), 17 (आतंकी फंडिंग) और 18 (आतंकी साजिश) शामिल हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>ये भी पढ़ें: <a title=”Delhi News: इंस्टाग्राम पर ‘गैंगस्टर’ बनने चला था साहिल, दिल्ली पुलिस ने किया ये अंजाम” href=”https://www.abplive.com/states/delhi-ncr/delhi-police-arrested-prisoner-behind-bars-gangster-instagram-pistol-live-cartridges-ann-2921616″ target=”_self”>Delhi News: इंस्टाग्राम पर ‘गैंगस्टर’ बनने चला था साहिल, दिल्ली पुलिस ने किया ये अंजाम</a></strong></p>
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<p style=”text-align: justify;”>दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस शालिंदर कौर ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि खान के खिलाफ मौजूद साक्ष्य गंभीर संदेह उत्पन्न करते हैं और फिलहाल जमानत देने का कोई आधार नहीं बनता.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>क्या हैं आरोप ?</strong><br />राष्ट्रीय जांच एजेंसी के अनुसार नईम खान ने पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठनों खासकर लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन से हवाला के जरिए धन प्राप्त किया. इस पैसे का इस्तेमाल घाटी में पत्थरबाजी भड़काने, स्कूलों को जलाने, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और सुरक्षाबलों के खिलाफ हिंसा फैलाने जैसे कामों में किया गया. एनआईए ने कोर्ट में ऐसे वीडियो पेश किए जिनमें खान को प्रो-ISIS रैली में हिस्सा लेते हुए और आतंकियों की मौत के बाद उनके इलाकों का दौरा करते हुए दिखाया गया है. इसके अलावा गवाहों के बयानों में भी खान की भूमिका को लेकर गंभीर आरोप लगाए गए हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>ट्रायल कोर्ट पहले ही कर चुका है आरोप तय</strong><br />अलगाववादी नेता खान की जमानत याचिका दिसंबर 2022 में ट्रायल कोर्ट द्वारा खारिज कर दी गई थी. कोर्ट ने कहा था कि मामले में पेश साक्ष्य गंभीर हैं और आरोप तय करने के लिए पर्याप्त हैं. हाईकोर्ट ने इस फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>7 साल से जेल में, लेकिन आरोप कायम</strong><br />अलगाववादी खान को 24 जुलाई 2017 को गिरफ्तार किया गया था और वह तब से न्यायिक हिरासत में हैं. उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 120 बी (आपराधिक साजिश), 121 (राजद्रोह), 124 A (देश के खिलाफ युद्ध छेड़ना) सहित यूएपीए की कई धाराएं लगाई गई हैं, जिनमें 16 (आतंकी कृत्य), 17 (आतंकी फंडिंग) और 18 (आतंकी साजिश) शामिल हैं.</p>
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अलगाववादी नेता नईम खान को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका, टेरर फंडिंग मामले में जमानत अर्जी खारिज
