आतंकी अब्दुल रहमान के खिलाफ फरीदाबाद में केस दर्ज:डबुआ थाने में कई संगीन धाराओं में मामला दर्ज किया गया, हैंड ग्रेनेड देने वाले की तलाश जारी

आतंकी अब्दुल रहमान के खिलाफ फरीदाबाद में केस दर्ज:डबुआ थाने में कई संगीन धाराओं में मामला दर्ज किया गया, हैंड ग्रेनेड देने वाले की तलाश जारी

हरियाणा के फरीदाबाद में बांस रोड पाली से गुजरात ATS और STF द्वारा गिरफ्तार किए गए आतंकी अब्दुल रहमान के खिलाफ डबुआ थाने में कई संगीन धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। गुजरात ATS ने अब्दुल रहमान को कोर्ट से 10 दिन के रिमांड पर लिया है। रिमांड पर मिलने के बाद गुजरात ATS आतंकी अब्दुल को अपने साथ ले गई। आतंकी अब्दुल रहमान की गिरफ्तारी फरीदाबाद के बांस रोड पाली इलाके से 2 मार्च को आतंकी अब्दुल रहमान (19) को गिरफ्तार किया गया था। ATS गुजरात ने आईबी (इंटेलिजेंस ब्यूरो) के सहयोग से आतंकी की डिटेल जुटाई और उसकी फोटो हरियाणा STF के साथ सांझा की। 2 मार्च को एटीएस और आईबी को आतंकी अब्दुल रहमान की लोकेशन का पता चल गया। अब्दुल रहमान की लोकेशन फरीदाबाद के पाली इलाके में मिल रही थी। बिना देरी के गुजरात ATS, हरियाणा फरीदाबाद STF और आईबी तीनों सुरक्षा एजेंसियों की टीम ने मिलकर आतंकी को काबू कर लिया। जांच में पता चला बैग में दो हैंड ग्रेनेड सुरक्षा एजेंसियों ने जब अब्दुल रहमान को काबू करके उससे पूछताछ की तो उनके भी होश उड़ गए। एजेंसियों को पता चला कि अब्दुल रहमान के बैग में दो हैंड ग्रेनेड है। तुरंत बम निरोधक दस्ते को मौके पर बुलाया गया और उन्होंने दोनों हैंड ग्रेनेड को निष्क्रिय किया। इन धाराओं में मामला दर्ज पुलिस प्रवक्ता यशपाल सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि, एसटीएफ इंस्पेक्टर के बयान पर फरीदाबाद के डबुआ थाने में आतंकी के खिलाफ 25 (1)(ए) आर्म्स एक्ट, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 की धारा 4 (ए), 4(बी), 5 के साथ ही विस्फोटक अधिनियम तहत एफआईआर दर्ज की गई है। अब्दुल रहमान को काबू करने के बाद कोर्ट में पेश किया गया । गुजरात ATS ने अब्दुल रहमान को कोर्ट से 10 दिन के रिमांड पर लिया है। रिमांड पर मिलने के बाद गुजरात ATS आतंकी अब्दुल को अपने साथ ले गई। जानिए क्या है धारा और किसमें कितनी सजा फरीदाबाद कोर्ट के वकील हितेश पराशर ने आतंकी अब्दुल रहमान पर लगा गई धाराओं के बारे जानकारी देते हुए बताया कि ​​​​​​​,आतंकी अब्दुल रहमान पहली धारा 25 (1)(ए) आर्म्स एक्ट लगाई गई है। जो अवैध हथियार रखने पर लगाई जाती है। इस धारा में 7 साल से लेकर 14 साल तक की सजा हो सकती है। दूसरी धारा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 की धारा 4 (ए), 4(बी), 5 लगाई गई है। विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 की धारा 4 (ए), 4(बी), 5 के तहत 7 साल से लेकर 20 साल तक की सजा को प्रावधान है। 1908 की धारा 4 (ए) विस्फोटक पदार्थ बनाने ,4(बी), 5 अपने साथ उस विस्फोटक पदार्थ को रखने पर लगाई जाती है। हैंड ग्रेनेड देने वाले की तलाश जारी फरीदाबाद पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि अब्दुल रहमान की गिरफ्तारी के बाद पुलिस की जांच और भी तेज हो गई है। सुरक्षा एजेंसियां अब अब्दुल को हैंड ग्रेनेड मुहैया कराने वाले शख्स की तलाश कर रही है। साथ ही ये भी पता लगाया जा रहा है कि अब्दुल क हैंड ग्रेनेड कहां से दिया गया था। अयोध्या राममंदिर पर हमले की थी तैयारी फरीदाबाद से पकड़ा गया आतंकी अब्दुल रहमान (19) अयोध्या स्थित राम मंदिर पर हैंड ग्रेनेड से हमला करने की साजिश को अंजाम देने वाला था। वह फैजाबाद से फरीदाबाद हैंड ग्रेनेड लेने ही आया था। वापस लौटकर उसे अटैक करना था। ये सारा काम वह पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर कर रहा था। हैंड ग्रेनेड भी इसे ISI के हैंडलर ने ही दिए थे। फरीदाबाद में वह नाम बदलकर छुपा हुआ था। , हरियाणा के फरीदाबाद में बांस रोड पाली से गुजरात ATS और STF द्वारा गिरफ्तार किए गए आतंकी अब्दुल रहमान के खिलाफ डबुआ थाने में कई संगीन धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। गुजरात ATS ने अब्दुल रहमान को कोर्ट से 10 दिन के रिमांड पर लिया है। रिमांड पर मिलने के बाद गुजरात ATS आतंकी अब्दुल को अपने साथ ले गई। आतंकी अब्दुल रहमान की गिरफ्तारी फरीदाबाद के बांस रोड पाली इलाके से 2 मार्च को आतंकी अब्दुल रहमान (19) को गिरफ्तार किया गया था। ATS गुजरात ने आईबी (इंटेलिजेंस ब्यूरो) के सहयोग से आतंकी की डिटेल जुटाई और उसकी फोटो हरियाणा STF के साथ सांझा की। 2 मार्च को एटीएस और आईबी को आतंकी अब्दुल रहमान की लोकेशन का पता चल गया। अब्दुल रहमान की लोकेशन फरीदाबाद के पाली इलाके में मिल रही थी। बिना देरी के गुजरात ATS, हरियाणा फरीदाबाद STF और आईबी तीनों सुरक्षा एजेंसियों की टीम ने मिलकर आतंकी को काबू कर लिया। जांच में पता चला बैग में दो हैंड ग्रेनेड सुरक्षा एजेंसियों ने जब अब्दुल रहमान को काबू करके उससे पूछताछ की तो उनके भी होश उड़ गए। एजेंसियों को पता चला कि अब्दुल रहमान के बैग में दो हैंड ग्रेनेड है। तुरंत बम निरोधक दस्ते को मौके पर बुलाया गया और उन्होंने दोनों हैंड ग्रेनेड को निष्क्रिय किया। इन धाराओं में मामला दर्ज पुलिस प्रवक्ता यशपाल सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि, एसटीएफ इंस्पेक्टर के बयान पर फरीदाबाद के डबुआ थाने में आतंकी के खिलाफ 25 (1)(ए) आर्म्स एक्ट, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 की धारा 4 (ए), 4(बी), 5 के साथ ही विस्फोटक अधिनियम तहत एफआईआर दर्ज की गई है। अब्दुल रहमान को काबू करने के बाद कोर्ट में पेश किया गया । गुजरात ATS ने अब्दुल रहमान को कोर्ट से 10 दिन के रिमांड पर लिया है। रिमांड पर मिलने के बाद गुजरात ATS आतंकी अब्दुल को अपने साथ ले गई। जानिए क्या है धारा और किसमें कितनी सजा फरीदाबाद कोर्ट के वकील हितेश पराशर ने आतंकी अब्दुल रहमान पर लगा गई धाराओं के बारे जानकारी देते हुए बताया कि ​​​​​​​,आतंकी अब्दुल रहमान पहली धारा 25 (1)(ए) आर्म्स एक्ट लगाई गई है। जो अवैध हथियार रखने पर लगाई जाती है। इस धारा में 7 साल से लेकर 14 साल तक की सजा हो सकती है। दूसरी धारा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 की धारा 4 (ए), 4(बी), 5 लगाई गई है। विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 की धारा 4 (ए), 4(बी), 5 के तहत 7 साल से लेकर 20 साल तक की सजा को प्रावधान है। 1908 की धारा 4 (ए) विस्फोटक पदार्थ बनाने ,4(बी), 5 अपने साथ उस विस्फोटक पदार्थ को रखने पर लगाई जाती है। हैंड ग्रेनेड देने वाले की तलाश जारी फरीदाबाद पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि अब्दुल रहमान की गिरफ्तारी के बाद पुलिस की जांच और भी तेज हो गई है। सुरक्षा एजेंसियां अब अब्दुल को हैंड ग्रेनेड मुहैया कराने वाले शख्स की तलाश कर रही है। साथ ही ये भी पता लगाया जा रहा है कि अब्दुल क हैंड ग्रेनेड कहां से दिया गया था। अयोध्या राममंदिर पर हमले की थी तैयारी फरीदाबाद से पकड़ा गया आतंकी अब्दुल रहमान (19) अयोध्या स्थित राम मंदिर पर हैंड ग्रेनेड से हमला करने की साजिश को अंजाम देने वाला था। वह फैजाबाद से फरीदाबाद हैंड ग्रेनेड लेने ही आया था। वापस लौटकर उसे अटैक करना था। ये सारा काम वह पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर कर रहा था। हैंड ग्रेनेड भी इसे ISI के हैंडलर ने ही दिए थे। फरीदाबाद में वह नाम बदलकर छुपा हुआ था। ,   हरियाणा | दैनिक भास्कर