इलाहाबाद HC का जुबैर की FIR रद्द करने से इनकार:कहा- मामले में जांच जरूरी, यति नरसिंहानंद पर किया था वीडियो पोस्ट

इलाहाबाद HC का जुबैर की FIR रद्द करने से इनकार:कहा- मामले में जांच जरूरी, यति नरसिंहानंद पर किया था वीडियो पोस्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यति नरसिंहानंद पर किए गए वीडियो पोस्ट को लेकर मोहम्मद जुबैर पर दर्ज FIR को रद्द करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने आदेश दिया कि चार्जशीट दाखिल होने तक गिरफ्तारी पर रोक जारी रहेगी। हाईकोर्ट ने कहा कि मामले में निष्पक्ष जांच जरूरी है। जुबैर को जांच में सहयोग करना होगा। जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस डॉ योगेंद्र कुमार श्रीवास्तव की डबल बेंच ने ये फैसला सुनाया है। इससे पहले 3 मार्च 2025 को कोर्ट में सुनवाई हुई थी। सभी पक्षों की बहस पूरी होने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। अब पढ़िए पूरा मामला… यति नरसिंहानंद सरस्वती ट्रस्ट की महासचिव उदिता त्यागी ने बताया कि अक्टूबर में ऑल्ट न्यूज के फाउंडर मोहम्मद जुबैर ने यति नरसिंहानंद गिरी का एक वीडियो शेयर किया। हिंसा भड़काने के इरादे से उन्होंने पुराने वीडियो क्लिप में छेड़छाड़ की। वीडियो सामने आने के बाद नरसिंहानंद के खिलाफ मंडी में हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए थे। इस घटना के बाद उन्होंने जुबैर समेत दो अन्य लोग अरशद मदनी और असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ गाजियाबाद के कवि नगर थाने में केस दर्ज कराया था। जुबैर ने FIR रद्द करने के लिए याचिका दायर की
गाजियाबाद पुलिस ने जुबैर के खिलाफ बीएनएस की धारा 196 (धार्मिक आधार पर दुश्मनी को बढ़ावा देना) , 228 (झूठे साक्ष्य गढ़ना) , 299 (धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना) , 356 (3) (मानहानि) और 351 (2) (आपराधिक धमकी) के मामले में केस दर्ज किया। इसके बाद बीएनएस की धारा 152 के तहत अपराध भी जोड़ा गया। इस घटना के बाद जुबैर ने एफआईआर के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर कर गिरफ्तारी पर रोक लगाने, सुरक्षा देने और एफआईआर खारिज करने की मांग की थी। नरसिंहानंद ने 29 सितंबर को की थी टिप्पणी
नरसिंहानंद ने 29 सितंबर को एक्स पर एक वीडियो बयान जारी किया था। जिसमें उन्होंने कथित तौर पर पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ टिप्पणी की थी। जुबैर ने एक्स पर एक ट्वीट पोस्ट किया जिसमें इस भाषण को “अपमानजनक और घृणास्पद” बताया गया। इसके बाद उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना में नरसिंहानंद के खिलाफ सांप्रदायिक नफरत भड़काने और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में कई मामले दर्ज हुए। ————————— ये खबर भी पढ़ें मां ने बॉयफ्रेंड के लिए मासूम की हत्या की, कानपुर में बॉयफ्रेंड के कपड़ों से पकड़ी गई, पिता बोले- पहले भी 2 बच्चों को मारा कानपुर में बॉयफ्रेंड के लिए मां ने 4 साल के बेटे की हत्या कर दी थी। महिला पहले भी एक बार भाग चुकी थी। तब पुलिस ने उसे इंस्टाग्राम और मोबाइल लोकेशन से पकड़ा था। वहीं, इस बार बच्चे की हत्या के बाद भागने की फिराक में महिला बैग में रखे अपने और बॉयफ्रेंड के कपड़ों से पकड़ी गई। पढ़िए पूरी रिपोर्ट… इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यति नरसिंहानंद पर किए गए वीडियो पोस्ट को लेकर मोहम्मद जुबैर पर दर्ज FIR को रद्द करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने आदेश दिया कि चार्जशीट दाखिल होने तक गिरफ्तारी पर रोक जारी रहेगी। हाईकोर्ट ने कहा कि मामले में निष्पक्ष जांच जरूरी है। जुबैर को जांच में सहयोग करना होगा। जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस डॉ योगेंद्र कुमार श्रीवास्तव की डबल बेंच ने ये फैसला सुनाया है। इससे पहले 3 मार्च 2025 को कोर्ट में सुनवाई हुई थी। सभी पक्षों की बहस पूरी होने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। अब पढ़िए पूरा मामला… यति नरसिंहानंद सरस्वती ट्रस्ट की महासचिव उदिता त्यागी ने बताया कि अक्टूबर में ऑल्ट न्यूज के फाउंडर मोहम्मद जुबैर ने यति नरसिंहानंद गिरी का एक वीडियो शेयर किया। हिंसा भड़काने के इरादे से उन्होंने पुराने वीडियो क्लिप में छेड़छाड़ की। वीडियो सामने आने के बाद नरसिंहानंद के खिलाफ मंडी में हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए थे। इस घटना के बाद उन्होंने जुबैर समेत दो अन्य लोग अरशद मदनी और असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ गाजियाबाद के कवि नगर थाने में केस दर्ज कराया था। जुबैर ने FIR रद्द करने के लिए याचिका दायर की
गाजियाबाद पुलिस ने जुबैर के खिलाफ बीएनएस की धारा 196 (धार्मिक आधार पर दुश्मनी को बढ़ावा देना) , 228 (झूठे साक्ष्य गढ़ना) , 299 (धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना) , 356 (3) (मानहानि) और 351 (2) (आपराधिक धमकी) के मामले में केस दर्ज किया। इसके बाद बीएनएस की धारा 152 के तहत अपराध भी जोड़ा गया। इस घटना के बाद जुबैर ने एफआईआर के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर कर गिरफ्तारी पर रोक लगाने, सुरक्षा देने और एफआईआर खारिज करने की मांग की थी। नरसिंहानंद ने 29 सितंबर को की थी टिप्पणी
नरसिंहानंद ने 29 सितंबर को एक्स पर एक वीडियो बयान जारी किया था। जिसमें उन्होंने कथित तौर पर पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ टिप्पणी की थी। जुबैर ने एक्स पर एक ट्वीट पोस्ट किया जिसमें इस भाषण को “अपमानजनक और घृणास्पद” बताया गया। इसके बाद उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना में नरसिंहानंद के खिलाफ सांप्रदायिक नफरत भड़काने और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में कई मामले दर्ज हुए। ————————— ये खबर भी पढ़ें मां ने बॉयफ्रेंड के लिए मासूम की हत्या की, कानपुर में बॉयफ्रेंड के कपड़ों से पकड़ी गई, पिता बोले- पहले भी 2 बच्चों को मारा कानपुर में बॉयफ्रेंड के लिए मां ने 4 साल के बेटे की हत्या कर दी थी। महिला पहले भी एक बार भाग चुकी थी। तब पुलिस ने उसे इंस्टाग्राम और मोबाइल लोकेशन से पकड़ा था। वहीं, इस बार बच्चे की हत्या के बाद भागने की फिराक में महिला बैग में रखे अपने और बॉयफ्रेंड के कपड़ों से पकड़ी गई। पढ़िए पूरी रिपोर्ट…   उत्तरप्रदेश | दैनिक भास्कर