कानपुर में ACP मोहसिन खान और IIT छात्रा का मामला DGP ऑफिस तक पहुंच गया है। इस पूरे ऐपिसोड पर रिपोर्ट मांगी गई है, जिसमें अब तक पुलिस की जांच कहां पर पहुंची, छात्रा ने क्या-क्या शिकायत की है। अब तब इस पुलिस का क्या एक्शन रहा है और कैसे कोर्ट से मोहसिन को गिरफ्तारी पर स्टे मिला है। इन पहलुओं की प्वाइंट वाइस रिपोर्ट मांगी गई है। उधर, पुलिस पूरे मामले पर IP एड्रेस भी खंगालने पर जुटी है। दोबारा होगा सभी हालातों का रिव्यू
हालांकि वरिष्ठ अधिकारी एक बार फिर से सारी स्थितियों को रिव्यू करने के बाद यह तय करेंगे कि दोनों विवेचनाएं अलग रखी जाएं या SIT से ही करा ली जाए। इधर, कल्याणपुर थाने में दर्ज दूसरे मुकदमे में पुलिस ACP को नोटिस देकर बयान दर्ज कराने की तैयारी कर रही है। IP एड्रेस बनेगा बड़ा सबूत
पुलिस सूत्रों के मुताबिक, दूसरी FIR में छात्रा ने वीडियो लिंक सबूत के तौर पर दिए हैं। दोनों लिंक को पुलिस फोरेंसिक टीम के जरिए स्टडी करेगी। यह देखेगी कि किस IP एड्रेस से वीडियो अपलोड की गई थी। पहला वीडियो पोस्ट करने की टाइमिंग और उसे किसने और कहां से पोस्ट किया है। इसके बारे में जानकारी जुटाएगी। अब नई FIR पर दर्ज कराने की तैयारी
इस प्रकरण में पीड़िता ने पुलिस अधिकारियों से दोबारा संपर्क साधा। ACP मोहसिन खान और उसके साथियों पर सोशल मीडिया के जरिए उसे डीफेम करने का आरोप लगाया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, वरिष्ठ अधिकारियों कहने पर मामले में एक और एफआईआर दर्ज करने की तैयारी चल रही है। पुलिस जल्द ही पीड़िता बयान लेगी, फिर मोहसिन खान को बुलाएगी। पीड़ित छात्रा को IIT देगी लीगल सपोर्ट
पीड़ित छात्रा ने बताया- कानून की जानकारी होने के चलते ACP मोहसिन को फायदा मिला। हाईकोर्ट को गुमराह करके अरेस्टिंग स्टे हासिल किया। यह जानकारी रिसर्च स्कॉलर ने IIT के डायरेक्टर के सामने रखी। डायरेक्टर ने उन्हें IIT की तरफ से लीगल सपोर्ट करने के लिए क्राइम के सीनियर वकील हायर करने की बात कही है। ACP मोहसिन की PHD मुश्किल में
IIT प्रशासन के मुताबिक, ACP मोहसिन को अब कोई भी गाइड PHD कराने को तैयार नहीं है। उनके खिलाफ IIT प्रशासन विभागीय जांच कर रहा है। माना जा रहा है कि जांच रिपोर्ट के बाद मोहसिन को IIT से बाहर किया जा सकता है। मोहसिन खान ने हाईकोर्ट में लगाई याचिका में कहा- छात्रा परिवार को परेशान करने लगी मोहसिन खान के आई कार्ड में पीड़िता का नंबर
जांच में एक नया खुलासा हुआ है। मोहसिन खान का आईआईटी कानपुर का जो आई कार्ड है। उसमें इमरजेंसी नंबर वाले स्लॉट में छात्रा का नंबर लिखा हुआ है। IIT कानपुर की मीडिया सेल का कहना है कि अमूमन लोग इमरजेंसी नंबर में अपने घर वालों का नंबर डालते हैं, लेकिन मोहसिन ने लड़की का नंबर डाला है। यह नंबर क्यों डाला ये पता नहीं। हालांकि जांच टीम इसको लेकर छात्रा से बात करेगी। इसके साथ ही आरोपी से भी इस बारे में पूछताछ की जाएगी। पढ़िए 27 साल की छात्रा की आपबीती
मेरी मुलाकात दिसंबर, 2023 में IIT कानपुर में ACP मोहसिन से हुई। एक-दूसरे का मोबाइल नंबर लिया। 23 जून, 2024 को उन्होंने मुझे फोन किया। कहा- मेरे गाइड में IIT से पीएचडी करना चाहते हैं। इसके लिए हेल्प चाहिए। मैंने हां कर दी। मैंने उनकी एडमिशन फीस जमा कराई। वॉक इन इंटरव्यू के टिप्स दिए। यहां उन्होंने इंटरव्यू दिया। उन्हें एडमिशन मिल गया। फिर हम दोनों करीब आ गए। इसी बीच खान ने रिश्ते का प्रस्ताव दिया। कहा- वह अविवाहित है। उस वक्त मैं एक ब्रेकअप के दर्द से गुजर रही थी। अकेलापन महसूस होता था, इसलिए भरोसा कर लिया। हम दोनों हॉस्टल के रूम में समय बिताने लगे। ACP ने मेरे साथ संबंध बनाए। इसी बीच, मुझे पता चला कि वह शादीशुदा है। इस बात को लेकर मेरा उससे झगड़ा हुआ। तब जाकर मोहसिन ने मुझे कहा- उनका पत्नी से तलाक होने वाला है। उनकी 5 साल की बेटी है। फिर मैंने उन पर भरोसा कर लिया। इसी साल, 27 नवंबर को ACP पिता बने, तब जाकर सच्चाई सामने आई। इसके बाद मुझे अपने साथ धोखे का एहसास हुआ। मैं ACP के घर गई। तब पता चला कि तलाक की बात झूठी है। एसीपी अपनी पत्नी से कभी अलग नहीं हुए थे। छात्रा ने 12 दिसंबर को दर्ज कराई थी FIR
यह मामला 12 दिसंबर को तब सामने आया जब पीड़ित छात्रा ने ACP के खिलाफ कल्याणपुर थाने में FIR दर्ज कराई थी। इसमें आरोप लगाया था कि ACP ने प्यार में फंसाकर उसका यौन शोषण किया। पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार के आदेश पर SIT का गठन किया गया। SIT पूरे मामले की जांच कर रही है। आरोपी ACP के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा-69 के तहत FIR दर्ज की गई। इसके तहत किसी महिला को धोखे में रखकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना अपराध है। अगर ACP पर आरोप सही साबित होता है, तो उन्हें 10 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है। ——————————————— इससे जुड़ी खबर भी पढ़ें :- ACP मोहसिन की हर बात झूठी…मेरे पास कच्चा चिट्ठा:ट्रोलर को नहीं पता मेरा सैलरी पैकेज क्या है कानपुर IIT की छात्रा के यौन उत्पीड़न केस में आरोपी ACP मोहसिन खान काे हाईकोर्ट ने अरेस्टिंग स्टे दिया है। इस पर छात्रा ने कहा- हाईकोर्ट अरेस्टिंग स्टे कैसे दे सकता है। वो तमाम चीजों को मैनिपुलेट करके मुझे शादीशुदा साबित करने की कोशिश कर रहा है। उसे 10 साल का क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का एक्पीरियंस है। इतने साक्ष्य होने के बाद भी ऐसा हुआ। मेरा क्या होगा…? पढ़ें पूरी खबर कानपुर में ACP मोहसिन खान और IIT छात्रा का मामला DGP ऑफिस तक पहुंच गया है। इस पूरे ऐपिसोड पर रिपोर्ट मांगी गई है, जिसमें अब तक पुलिस की जांच कहां पर पहुंची, छात्रा ने क्या-क्या शिकायत की है। अब तब इस पुलिस का क्या एक्शन रहा है और कैसे कोर्ट से मोहसिन को गिरफ्तारी पर स्टे मिला है। इन पहलुओं की प्वाइंट वाइस रिपोर्ट मांगी गई है। उधर, पुलिस पूरे मामले पर IP एड्रेस भी खंगालने पर जुटी है। दोबारा होगा सभी हालातों का रिव्यू
हालांकि वरिष्ठ अधिकारी एक बार फिर से सारी स्थितियों को रिव्यू करने के बाद यह तय करेंगे कि दोनों विवेचनाएं अलग रखी जाएं या SIT से ही करा ली जाए। इधर, कल्याणपुर थाने में दर्ज दूसरे मुकदमे में पुलिस ACP को नोटिस देकर बयान दर्ज कराने की तैयारी कर रही है। IP एड्रेस बनेगा बड़ा सबूत
पुलिस सूत्रों के मुताबिक, दूसरी FIR में छात्रा ने वीडियो लिंक सबूत के तौर पर दिए हैं। दोनों लिंक को पुलिस फोरेंसिक टीम के जरिए स्टडी करेगी। यह देखेगी कि किस IP एड्रेस से वीडियो अपलोड की गई थी। पहला वीडियो पोस्ट करने की टाइमिंग और उसे किसने और कहां से पोस्ट किया है। इसके बारे में जानकारी जुटाएगी। अब नई FIR पर दर्ज कराने की तैयारी
इस प्रकरण में पीड़िता ने पुलिस अधिकारियों से दोबारा संपर्क साधा। ACP मोहसिन खान और उसके साथियों पर सोशल मीडिया के जरिए उसे डीफेम करने का आरोप लगाया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, वरिष्ठ अधिकारियों कहने पर मामले में एक और एफआईआर दर्ज करने की तैयारी चल रही है। पुलिस जल्द ही पीड़िता बयान लेगी, फिर मोहसिन खान को बुलाएगी। पीड़ित छात्रा को IIT देगी लीगल सपोर्ट
पीड़ित छात्रा ने बताया- कानून की जानकारी होने के चलते ACP मोहसिन को फायदा मिला। हाईकोर्ट को गुमराह करके अरेस्टिंग स्टे हासिल किया। यह जानकारी रिसर्च स्कॉलर ने IIT के डायरेक्टर के सामने रखी। डायरेक्टर ने उन्हें IIT की तरफ से लीगल सपोर्ट करने के लिए क्राइम के सीनियर वकील हायर करने की बात कही है। ACP मोहसिन की PHD मुश्किल में
IIT प्रशासन के मुताबिक, ACP मोहसिन को अब कोई भी गाइड PHD कराने को तैयार नहीं है। उनके खिलाफ IIT प्रशासन विभागीय जांच कर रहा है। माना जा रहा है कि जांच रिपोर्ट के बाद मोहसिन को IIT से बाहर किया जा सकता है। मोहसिन खान ने हाईकोर्ट में लगाई याचिका में कहा- छात्रा परिवार को परेशान करने लगी मोहसिन खान के आई कार्ड में पीड़िता का नंबर
जांच में एक नया खुलासा हुआ है। मोहसिन खान का आईआईटी कानपुर का जो आई कार्ड है। उसमें इमरजेंसी नंबर वाले स्लॉट में छात्रा का नंबर लिखा हुआ है। IIT कानपुर की मीडिया सेल का कहना है कि अमूमन लोग इमरजेंसी नंबर में अपने घर वालों का नंबर डालते हैं, लेकिन मोहसिन ने लड़की का नंबर डाला है। यह नंबर क्यों डाला ये पता नहीं। हालांकि जांच टीम इसको लेकर छात्रा से बात करेगी। इसके साथ ही आरोपी से भी इस बारे में पूछताछ की जाएगी। पढ़िए 27 साल की छात्रा की आपबीती
मेरी मुलाकात दिसंबर, 2023 में IIT कानपुर में ACP मोहसिन से हुई। एक-दूसरे का मोबाइल नंबर लिया। 23 जून, 2024 को उन्होंने मुझे फोन किया। कहा- मेरे गाइड में IIT से पीएचडी करना चाहते हैं। इसके लिए हेल्प चाहिए। मैंने हां कर दी। मैंने उनकी एडमिशन फीस जमा कराई। वॉक इन इंटरव्यू के टिप्स दिए। यहां उन्होंने इंटरव्यू दिया। उन्हें एडमिशन मिल गया। फिर हम दोनों करीब आ गए। इसी बीच खान ने रिश्ते का प्रस्ताव दिया। कहा- वह अविवाहित है। उस वक्त मैं एक ब्रेकअप के दर्द से गुजर रही थी। अकेलापन महसूस होता था, इसलिए भरोसा कर लिया। हम दोनों हॉस्टल के रूम में समय बिताने लगे। ACP ने मेरे साथ संबंध बनाए। इसी बीच, मुझे पता चला कि वह शादीशुदा है। इस बात को लेकर मेरा उससे झगड़ा हुआ। तब जाकर मोहसिन ने मुझे कहा- उनका पत्नी से तलाक होने वाला है। उनकी 5 साल की बेटी है। फिर मैंने उन पर भरोसा कर लिया। इसी साल, 27 नवंबर को ACP पिता बने, तब जाकर सच्चाई सामने आई। इसके बाद मुझे अपने साथ धोखे का एहसास हुआ। मैं ACP के घर गई। तब पता चला कि तलाक की बात झूठी है। एसीपी अपनी पत्नी से कभी अलग नहीं हुए थे। छात्रा ने 12 दिसंबर को दर्ज कराई थी FIR
यह मामला 12 दिसंबर को तब सामने आया जब पीड़ित छात्रा ने ACP के खिलाफ कल्याणपुर थाने में FIR दर्ज कराई थी। इसमें आरोप लगाया था कि ACP ने प्यार में फंसाकर उसका यौन शोषण किया। पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार के आदेश पर SIT का गठन किया गया। SIT पूरे मामले की जांच कर रही है। आरोपी ACP के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा-69 के तहत FIR दर्ज की गई। इसके तहत किसी महिला को धोखे में रखकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना अपराध है। अगर ACP पर आरोप सही साबित होता है, तो उन्हें 10 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है। ——————————————— इससे जुड़ी खबर भी पढ़ें :- ACP मोहसिन की हर बात झूठी…मेरे पास कच्चा चिट्ठा:ट्रोलर को नहीं पता मेरा सैलरी पैकेज क्या है कानपुर IIT की छात्रा के यौन उत्पीड़न केस में आरोपी ACP मोहसिन खान काे हाईकोर्ट ने अरेस्टिंग स्टे दिया है। इस पर छात्रा ने कहा- हाईकोर्ट अरेस्टिंग स्टे कैसे दे सकता है। वो तमाम चीजों को मैनिपुलेट करके मुझे शादीशुदा साबित करने की कोशिश कर रहा है। उसे 10 साल का क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का एक्पीरियंस है। इतने साक्ष्य होने के बाद भी ऐसा हुआ। मेरा क्या होगा…? पढ़ें पूरी खबर उत्तरप्रदेश | दैनिक भास्कर