किन्नौर पुलिस ने शिक्षण संस्थानों के आसपास तंबाकू उत्पादों की बिक्री को रोकने के लिए विशेष अभियान चलाया है। इस दौरान सांगला और रिकांगपिओ क्षेत्र में चार दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की गई। पुलिस अधीक्षक अभिषेक शेखर ने बताया कि दुकानदार शैक्षणिक संस्थानों के पास अपनी दुकानों में सिगरेट, बीड़ी और प्रतिबंधित तंबाकू बेचते पाए गए। इन दुकानदारों के खिलाफ बिना लाइसेंस और खुली सिगरेट-बीड़ी बेचने का मामला दर्ज किया गया है। हिमाचल प्रदेश खुली सिगरेट और बीड़ी की बिक्री प्रतिषेध कानून के तहत शिक्षण संस्थानों के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर पूरी तरह रोक है। पुलिस ने दुकानों से प्रतिबंधित तंबाकू उत्पाद भी जब्त किए हैं। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि इस तरह के अपराध करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। साथ ही स्कूली छात्रों और आम जनता को नशे के दुष्प्रभावों से बचाने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं। किन्नौर पुलिस ने शिक्षण संस्थानों के आसपास तंबाकू उत्पादों की बिक्री को रोकने के लिए विशेष अभियान चलाया है। इस दौरान सांगला और रिकांगपिओ क्षेत्र में चार दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की गई। पुलिस अधीक्षक अभिषेक शेखर ने बताया कि दुकानदार शैक्षणिक संस्थानों के पास अपनी दुकानों में सिगरेट, बीड़ी और प्रतिबंधित तंबाकू बेचते पाए गए। इन दुकानदारों के खिलाफ बिना लाइसेंस और खुली सिगरेट-बीड़ी बेचने का मामला दर्ज किया गया है। हिमाचल प्रदेश खुली सिगरेट और बीड़ी की बिक्री प्रतिषेध कानून के तहत शिक्षण संस्थानों के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर पूरी तरह रोक है। पुलिस ने दुकानों से प्रतिबंधित तंबाकू उत्पाद भी जब्त किए हैं। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि इस तरह के अपराध करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। साथ ही स्कूली छात्रों और आम जनता को नशे के दुष्प्रभावों से बचाने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं। हिमाचल | दैनिक भास्कर
