हरियाणा के कैथल जिले का कोई भी पुलिस कर्मचारी ड्यूटी के दौरान अपने मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करेगा, इमरजेंसी की सूरत में केवल संबंधित इंचार्ज का मोबाइल ही प्रयोग किया जाएगा। इसके अलावा यदि कोई ऐसा करता पाया जाता है, तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यह जानकारी आज कैथल एसपी राजेश कालिया ने अपने कार्यालय में प्रेसवार्ता के दौरान दी। उन्होंने बताया कि हरियाणा डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने ड्यूटी के दौरान पुलिसकर्मियों द्वारा मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। इसका उद्देश्य ड्यूटी के समय ध्यान भटकने से रोकना और कार्यकुशलता में वृद्धि करना है। सोशल मीडिया का जमाना, कर्मी व्यस्त उन्होंने कहा कि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, ज्यादातर पुलिसकर्मी उसी में व्यस्त रहते हैं, उनके हाथ में हर समय मोबाइल ही होता है, जो फाइल कम और मोबाइल अधिक देखते हैं। मोबाइल में व्यस्त रहने की वजह से जांच अधिकारी का ध्यान भटकता है। जिससे उनकी मानसिकता भी विकृत हो रही है। अगर कर्मचारी अपनी ड्यूटी पर ध्यान देंगे तो उन्हें मोबाइल देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए फाइल में केवल जो संबंधित इन्वेस्टिगेशन से या और किसी ऑफिशियल काम की वजह से मोबाइल का इस्तेमाल है, वही जरूरी है। अनुशासन में सुधार करना उद्देश्य इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए सभी जिला पुलिस प्रमुखों को आदेशित किया गया है। उल्लंघन करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इस पहल का उद्देश्य पुलिस बल की कार्यकुशलता और अनुशासन में सुधार करना है, जिससे जनता को बेहतर सेवा प्रदान की जा सके। डीजीपी के प्रमुख निर्देश मोबाइल का उपयोग निषिद्ध, पुलिसकर्मी ड्यूटी के दौरान अपने मोबाइल या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग नहीं कर सकेंगे। उन्हें अपने मोबाइल संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों के पास जमा करने होंगे, जो उनके उपयोग का रिकॉर्ड रखेंगे। आपात स्थिति में संपर्क आपातकालीन परिस्थितियों में पुलिसकर्मी अपने इंचार्ज या वरिष्ठ अधिकारी के माध्यम से आवश्यक कॉल कर सकेंगे। इससे यह सुनिश्चित होगा कि ड्यूटी के दौरान व्यक्तिगत मोबाइल उपयोग न हो। सोशल मीडिया गतिविधियों पर निगरानी कैथल एसपी राजेश कालिया ने कहा कि महिला या पुरुष पुलिसकर्मी द्वारा वर्दी में रील या वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे कृत्यों से पुलिस विभाग की छवि प्रभावित होती है, इसलिए इन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। हरियाणा के कैथल जिले का कोई भी पुलिस कर्मचारी ड्यूटी के दौरान अपने मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करेगा, इमरजेंसी की सूरत में केवल संबंधित इंचार्ज का मोबाइल ही प्रयोग किया जाएगा। इसके अलावा यदि कोई ऐसा करता पाया जाता है, तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यह जानकारी आज कैथल एसपी राजेश कालिया ने अपने कार्यालय में प्रेसवार्ता के दौरान दी। उन्होंने बताया कि हरियाणा डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने ड्यूटी के दौरान पुलिसकर्मियों द्वारा मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। इसका उद्देश्य ड्यूटी के समय ध्यान भटकने से रोकना और कार्यकुशलता में वृद्धि करना है। सोशल मीडिया का जमाना, कर्मी व्यस्त उन्होंने कहा कि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, ज्यादातर पुलिसकर्मी उसी में व्यस्त रहते हैं, उनके हाथ में हर समय मोबाइल ही होता है, जो फाइल कम और मोबाइल अधिक देखते हैं। मोबाइल में व्यस्त रहने की वजह से जांच अधिकारी का ध्यान भटकता है। जिससे उनकी मानसिकता भी विकृत हो रही है। अगर कर्मचारी अपनी ड्यूटी पर ध्यान देंगे तो उन्हें मोबाइल देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए फाइल में केवल जो संबंधित इन्वेस्टिगेशन से या और किसी ऑफिशियल काम की वजह से मोबाइल का इस्तेमाल है, वही जरूरी है। अनुशासन में सुधार करना उद्देश्य इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए सभी जिला पुलिस प्रमुखों को आदेशित किया गया है। उल्लंघन करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इस पहल का उद्देश्य पुलिस बल की कार्यकुशलता और अनुशासन में सुधार करना है, जिससे जनता को बेहतर सेवा प्रदान की जा सके। डीजीपी के प्रमुख निर्देश मोबाइल का उपयोग निषिद्ध, पुलिसकर्मी ड्यूटी के दौरान अपने मोबाइल या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग नहीं कर सकेंगे। उन्हें अपने मोबाइल संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों के पास जमा करने होंगे, जो उनके उपयोग का रिकॉर्ड रखेंगे। आपात स्थिति में संपर्क आपातकालीन परिस्थितियों में पुलिसकर्मी अपने इंचार्ज या वरिष्ठ अधिकारी के माध्यम से आवश्यक कॉल कर सकेंगे। इससे यह सुनिश्चित होगा कि ड्यूटी के दौरान व्यक्तिगत मोबाइल उपयोग न हो। सोशल मीडिया गतिविधियों पर निगरानी कैथल एसपी राजेश कालिया ने कहा कि महिला या पुरुष पुलिसकर्मी द्वारा वर्दी में रील या वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे कृत्यों से पुलिस विभाग की छवि प्रभावित होती है, इसलिए इन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। हरियाणा | दैनिक भास्कर
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