इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पति के खिलाफ उसकी पत्नी द्वारा दर्ज कराए गए क्रूरता के मामले को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि विवाद दंपति की “यौन असंगति” के कारण उत्पन्न हुआ था। मामला महिला थाना, गौतम बुध नगर का है। यह आदेश जस्टिस अनीश कुमार गुप्ता ने पति प्रांजल शुक्ला एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य की याचिका पर दिया काेर्ट ने कहा- मामला यौन इच्छाओं को पूरा करने से जुडुा है महिला ने आरोप लगाया था कि याची ने दहेज की मांग की, उसे प्रताड़ित किया और अप्राकृतिक यौन क्रियाएं की। अदालत ने कहा, “हालांकि, एफआईआर और पीड़िता के बयान की बारीकी से जांच से पता चलता है कि यातना या कोई हमला, यदि कोई हो तो वह दहेज की मांग के लिए नहीं, बल्कि याची की यौन इच्छाओं को पूरा करने से विपक्षी संख्या 3 के इनकार करने पर किया गया है।” न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता ने कहा कि यह स्पष्ट है कि विवाद पक्षों की यौन असंगति के संबंध में है, जिसके लिए पक्षों के बीच विवाद था और उक्त विवाद के कारण तत्काल प्राथमिकी दर्ज की गई है। कोर्ट ने कहा कि यदि पुरुष अपनी पत्नी से यौन सुख की मांग नहीं करेगा तो वे नैतिक रूप से सभ्य समाज में अपनी शारीरिक यौन इच्छाओं को संतुष्ट करने के लिए कहां जाएंगे। इस जोड़े की शादी 2015 में हुई थी। जिसके बाद पति और उसके परिवार ने महिला से कथित तौर पर दहेज की मांग की। महिला ने आरोप लगाया कि दहेज की मांग पूरी न होने पर उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया और मारपीट की गई। पत्नी ने यह भी कहा कि उसका पति शराब का आदी था और उससे अप्राकृतिक सेक्स की मांग करता था। उसने आगे आरोप लगाया कि वह अक्सर पोर्न फिल्में देखता था और उसके सामने नग्न होकर घूमता था। जब उसने ऐसी हरकतों का विरोध किया, तो उसके पति ने कथित तौर पर उसका गला घोंटने की कोशिश की। उसने दावा किया कि उसका पति उसे ससुराल वालों के पास छोड़कर सिंगापुर चला गया। आठ महीने बाद जब वह सिंगापुर गई तो उसके पति ने उसे फिर से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। पति और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 498ए, 323, 504, 506, 509 और दहेज निषेध अधिनियम, 1961 की धारा 3 और 4 के तहत मामला दर्ज किया गया। इससे व्यथित होकर पति और ससुराल वालों ने हाईकोर्ट के समक्ष वर्तमान निरस्तीकरण याचिका दायर की है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पति के खिलाफ उसकी पत्नी द्वारा दर्ज कराए गए क्रूरता के मामले को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि विवाद दंपति की “यौन असंगति” के कारण उत्पन्न हुआ था। मामला महिला थाना, गौतम बुध नगर का है। यह आदेश जस्टिस अनीश कुमार गुप्ता ने पति प्रांजल शुक्ला एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य की याचिका पर दिया काेर्ट ने कहा- मामला यौन इच्छाओं को पूरा करने से जुडुा है महिला ने आरोप लगाया था कि याची ने दहेज की मांग की, उसे प्रताड़ित किया और अप्राकृतिक यौन क्रियाएं की। अदालत ने कहा, “हालांकि, एफआईआर और पीड़िता के बयान की बारीकी से जांच से पता चलता है कि यातना या कोई हमला, यदि कोई हो तो वह दहेज की मांग के लिए नहीं, बल्कि याची की यौन इच्छाओं को पूरा करने से विपक्षी संख्या 3 के इनकार करने पर किया गया है।” न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता ने कहा कि यह स्पष्ट है कि विवाद पक्षों की यौन असंगति के संबंध में है, जिसके लिए पक्षों के बीच विवाद था और उक्त विवाद के कारण तत्काल प्राथमिकी दर्ज की गई है। कोर्ट ने कहा कि यदि पुरुष अपनी पत्नी से यौन सुख की मांग नहीं करेगा तो वे नैतिक रूप से सभ्य समाज में अपनी शारीरिक यौन इच्छाओं को संतुष्ट करने के लिए कहां जाएंगे। इस जोड़े की शादी 2015 में हुई थी। जिसके बाद पति और उसके परिवार ने महिला से कथित तौर पर दहेज की मांग की। महिला ने आरोप लगाया कि दहेज की मांग पूरी न होने पर उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया और मारपीट की गई। पत्नी ने यह भी कहा कि उसका पति शराब का आदी था और उससे अप्राकृतिक सेक्स की मांग करता था। उसने आगे आरोप लगाया कि वह अक्सर पोर्न फिल्में देखता था और उसके सामने नग्न होकर घूमता था। जब उसने ऐसी हरकतों का विरोध किया, तो उसके पति ने कथित तौर पर उसका गला घोंटने की कोशिश की। उसने दावा किया कि उसका पति उसे ससुराल वालों के पास छोड़कर सिंगापुर चला गया। आठ महीने बाद जब वह सिंगापुर गई तो उसके पति ने उसे फिर से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। पति और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 498ए, 323, 504, 506, 509 और दहेज निषेध अधिनियम, 1961 की धारा 3 और 4 के तहत मामला दर्ज किया गया। इससे व्यथित होकर पति और ससुराल वालों ने हाईकोर्ट के समक्ष वर्तमान निरस्तीकरण याचिका दायर की है। उत्तरप्रदेश | दैनिक भास्कर
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<p style=”text-align: justify;”>महाविकास अघाड़ी में कुछ जगहों पर सामंजस्य नहीं दिख रहा था. इसको लेकर महाविकास आघाड़ी नेताओं के बीच अहम चर्चा हुई. बैठक के बाद आघाड़ी नेताओं ने जवाब दिया कि लगभग सभी सीटों पर चर्चा पूरी हो चुकी है. आज या कल संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महाविकास अघाड़ी की सूची जारी होने की संभावना है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>महाराष्ट्र में तीन दल जिसमें उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना(यूबीटी), कांग्रेस और शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी (एसपी) एमवीए गठबंधन के तहत विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं. ये तीनों दल भी INDIA गठबंधन के घटक दल हैं. वहीं, समाजवादी पार्टी (SP) के प्रमुख अखिलेश यादव ने शनिवार को कहा था कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए उनकी पार्टी ने एमवीए से 12 सीट की मांग की है. हालांकि, गठबंधन की ओर से सीट बंटवारे को लेकर समझौते की घोषणा होने के बाद सबकुछ साफ हो जाएगा.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>महाराष्ट्र में कब है विधानसभा चुनाव?</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>बता दें कि निर्वाचन आयोग (Election Commission) ने 15 अक्टूबर को <a title=”महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव” href=”https://www.abplive.com/topic/maharashtra-assembly-election-2024″ data-type=”interlinkingkeywords”>महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव</a> को लेकर कार्यक्रम की घोषणा की थी. चुनाव आयोग की घोषणा के मुताबिक महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव 20 नवंबर को होगा जबकि वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी. इस दिन सभी उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला हो जाएगा. राज्य में दो गठबंधनों महाविकास अघाड़ी और सत्तारुढ़ महायुति के बीच मुकाबला होगा.</p>
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<p style=”text-align: justify;”>सैफ पर बुधवार-गुरुवार की रात को ढाई बजे हमला किया गया था. मुंबई के बांद्रा स्थित उनके घर में घुसकर चाकू से हमला किया गया.</p>
<p style=”text-align: justify;”>बीएनएस की धारा 109 (हत्या का प्रयास) के साथ-साथ अन्य संबंधित धाराओं, जिसमें ट्रेस पासिंग भी शामिल है, के तहत बांद्रा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है.</p>
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