जींद में दहेज के लिए पत्नी की हत्या के मामले में कोर्ट ने पति और जेठ को दोषी करार दिया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कीर्ति जैन की कोर्ट ने दोनों को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट में चले केस के अनुसार करनाल जिले के गांव घीड निवासी पूर्ण चंद ने 29 नवंबर 2021 को शहर थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसकी बेटी पूजा जींद के रामनगर निवासी अनिल के साथ विवाहित है। शादी के बाद से ही अनिल परिवार के लोग पूजा पर दहेज को लेकर दबाव बनाए हुए थे। ससुरालियों ने कहा था- सुसाइड किया पूजा की संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी का फंदा लगाने से मौत हो गई थी। ससुराल पक्ष का कहना था कि पूजा ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है। जबकि मायके वालों ने ससुराल के लोगों पर पूजा की योजनाबद्ध तरीके से हत्या करने की बात कही थी। पुलिस ने मृतका के पति अनिल, जेठ योगेश के खिलाफ दहेज हत्या सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पति अनिल, जेठ योगेश को गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला कोर्ट में विचाराधीन था। बुधवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कीर्ति जैन की कोर्ट ने पति अनिल व जेठ देवीदयाल उर्फ योगेश को दोषी करार देते हुए दस-दस वर्ष की कैद की सजा सुनाई है। जींद में दहेज के लिए पत्नी की हत्या के मामले में कोर्ट ने पति और जेठ को दोषी करार दिया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कीर्ति जैन की कोर्ट ने दोनों को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट में चले केस के अनुसार करनाल जिले के गांव घीड निवासी पूर्ण चंद ने 29 नवंबर 2021 को शहर थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसकी बेटी पूजा जींद के रामनगर निवासी अनिल के साथ विवाहित है। शादी के बाद से ही अनिल परिवार के लोग पूजा पर दहेज को लेकर दबाव बनाए हुए थे। ससुरालियों ने कहा था- सुसाइड किया पूजा की संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी का फंदा लगाने से मौत हो गई थी। ससुराल पक्ष का कहना था कि पूजा ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है। जबकि मायके वालों ने ससुराल के लोगों पर पूजा की योजनाबद्ध तरीके से हत्या करने की बात कही थी। पुलिस ने मृतका के पति अनिल, जेठ योगेश के खिलाफ दहेज हत्या सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पति अनिल, जेठ योगेश को गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला कोर्ट में विचाराधीन था। बुधवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कीर्ति जैन की कोर्ट ने पति अनिल व जेठ देवीदयाल उर्फ योगेश को दोषी करार देते हुए दस-दस वर्ष की कैद की सजा सुनाई है। हरियाणा | दैनिक भास्कर
