तांडव वेब सीरीज के मेकर्स को बड़ी राहत, यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दी FIR बंद की जानकारी

तांडव वेब सीरीज के मेकर्स को बड़ी राहत, यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दी FIR बंद की जानकारी

<p style=”text-align: justify;”><strong>Tandav Web Series FIR Closed: </strong>उत्तर प्रदेश सहित छह राज्यों में वेब सीरीज ‘तांडव’ के मेकर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुए थे. मेकर्स पर हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने और प्रधानमंत्री के पद की गरिमा को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगा था. तांडव के मेकर्स ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी कि उनके खिलाफ जितने भी FIR दर्ज हैं, उसे एक जगह ट्रांसफर किया जाए. इस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि उत्तर प्रदेश में लंबित मामले बंद हो गए हैं.<span class=”Apple-converted-space”>&nbsp;</span></p>
<p style=”text-align: justify;”>वेब सीरीज ‘तांडव’ के इस मामले में जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन ने सुनवाई की. इस खंडपीठ ने कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश राज्यों को पक्षकार बनाने की भी अनुमति दी. सुनवाई के दौरान एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने अदालत को बताया कि जहां तक दिल्ली का संबंध है, मामला निरर्थक हो गया है. उन्होंने कहा, “जहां तक दिल्ली के एनसीटी का सवाल है, हमने मामले को लखनऊ ट्रांसफर कर दिया है, जहां तक हमारा सवाल है, कुछ भी नहीं बचा है, हम कोई जांच नहीं कर रहे हैं.”</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>क्या बोलीं यूपी की वकील रुचिरा गोयल?</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>महाराष्ट्र की ओर से पेश हुए वकील ने कहा कि घोटकोपर में दर्ज एफआईआर को उत्तर प्रदेश ट्रांसफर कर दिया गया है. यूपी की वकील रुचिरा गोयल ने कहा कि तांडव वेब सीरीज को लेकर जो मामले यूपी में दर्ज किए गए थे, या ट्रांसफर कर दिए गए थे, या वे बंद हो गए हैं. क्योंकि अधिकारियों की तरफ से क्लोजर रिपोर्ट दायर की गई थी. उन्होंने आगे कहा कि यूपी में सभी एफआईआर में अंतिम रिपोर्ट दाखिल कर दी गई है. यूपी में तीन एफआईआर थीं. हमने तीनों में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी है.”</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को किया पारित&nbsp;</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>रिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने प्रार्थना की कि याचिकाकर्ताओं को कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश को पक्षकार बनाने की अनुमति दी जाए. पक्षों को सुनने के बाद, कोर्ट ने दिए गए बयानों को दर्ज करने और कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश को पक्षकार बनाने की अनुमति देने का आदेश पारित किया.<span class=”Apple-converted-space”>&nbsp;</span></p>
<p style=”text-align: justify;”><strong><span class=”Apple-converted-space”>2021 में रिलीज हुई थी तांडव&nbsp;</span></strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>अमेजन प्राइम वीडियो की वेब सीरीज ‘तांडव’ के निर्माता हैं, जो जनवरी 2021 में ये सीरीज अमेजन प्राइम पर स्ट्रीम होनी शुरू हुई थी. हालांकि इसके स्ट्रीम होते ही विवाद शुरू हो गया था. नौ-एपिसोड लंबी राजनीतिक थ्रिलर है, जिसने कथित तौर पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए विवाद खड़ा किया था. वेब सीरीज की रिलीज के बाद, इसके निर्देशक, निर्माता, लेखक, अभिनेताओं के साथ-साथ अमेजन इंडिया ओरिजिनल की प्रमुख अपर्णा पुरोहित के खिलाफ मुकदमा दर्ज की गई थी.<span class=”Apple-converted-space”>&nbsp;</span></p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>ये</strong> <strong>भी</strong> <strong>पढ़ें</strong><strong>: </strong><a href=”https://www.abplive.com/states/up-uk/varanasi-sanskrit-learning-legacy-gulf-countries-mou-signed-with-half-a-dozen-countries-included-bahrain-ann-2772725″><strong>अब</strong> <strong>खाड़ी</strong> <strong>मुल्कों</strong> <strong>तक</strong> <strong>भी</strong> <strong>पहुंचेगी</strong> <strong>वाराणसी</strong> <strong>की</strong> <strong>संस्कृत</strong> <strong>विद्या</strong> <strong>की</strong> <strong>विरासत</strong><strong>, </strong><strong>आधा</strong> <strong>दर्जनों</strong> <strong>देशों</strong> <strong>से</strong><strong> MOU </strong><strong>हस्ताक्षर</strong></a></p> <p style=”text-align: justify;”><strong>Tandav Web Series FIR Closed: </strong>उत्तर प्रदेश सहित छह राज्यों में वेब सीरीज ‘तांडव’ के मेकर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुए थे. मेकर्स पर हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने और प्रधानमंत्री के पद की गरिमा को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगा था. तांडव के मेकर्स ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी कि उनके खिलाफ जितने भी FIR दर्ज हैं, उसे एक जगह ट्रांसफर किया जाए. इस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि उत्तर प्रदेश में लंबित मामले बंद हो गए हैं.<span class=”Apple-converted-space”>&nbsp;</span></p>
<p style=”text-align: justify;”>वेब सीरीज ‘तांडव’ के इस मामले में जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन ने सुनवाई की. इस खंडपीठ ने कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश राज्यों को पक्षकार बनाने की भी अनुमति दी. सुनवाई के दौरान एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने अदालत को बताया कि जहां तक दिल्ली का संबंध है, मामला निरर्थक हो गया है. उन्होंने कहा, “जहां तक दिल्ली के एनसीटी का सवाल है, हमने मामले को लखनऊ ट्रांसफर कर दिया है, जहां तक हमारा सवाल है, कुछ भी नहीं बचा है, हम कोई जांच नहीं कर रहे हैं.”</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>क्या बोलीं यूपी की वकील रुचिरा गोयल?</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>महाराष्ट्र की ओर से पेश हुए वकील ने कहा कि घोटकोपर में दर्ज एफआईआर को उत्तर प्रदेश ट्रांसफर कर दिया गया है. यूपी की वकील रुचिरा गोयल ने कहा कि तांडव वेब सीरीज को लेकर जो मामले यूपी में दर्ज किए गए थे, या ट्रांसफर कर दिए गए थे, या वे बंद हो गए हैं. क्योंकि अधिकारियों की तरफ से क्लोजर रिपोर्ट दायर की गई थी. उन्होंने आगे कहा कि यूपी में सभी एफआईआर में अंतिम रिपोर्ट दाखिल कर दी गई है. यूपी में तीन एफआईआर थीं. हमने तीनों में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी है.”</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को किया पारित&nbsp;</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>रिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने प्रार्थना की कि याचिकाकर्ताओं को कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश को पक्षकार बनाने की अनुमति दी जाए. पक्षों को सुनने के बाद, कोर्ट ने दिए गए बयानों को दर्ज करने और कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश को पक्षकार बनाने की अनुमति देने का आदेश पारित किया.<span class=”Apple-converted-space”>&nbsp;</span></p>
<p style=”text-align: justify;”><strong><span class=”Apple-converted-space”>2021 में रिलीज हुई थी तांडव&nbsp;</span></strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>अमेजन प्राइम वीडियो की वेब सीरीज ‘तांडव’ के निर्माता हैं, जो जनवरी 2021 में ये सीरीज अमेजन प्राइम पर स्ट्रीम होनी शुरू हुई थी. हालांकि इसके स्ट्रीम होते ही विवाद शुरू हो गया था. नौ-एपिसोड लंबी राजनीतिक थ्रिलर है, जिसने कथित तौर पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए विवाद खड़ा किया था. वेब सीरीज की रिलीज के बाद, इसके निर्देशक, निर्माता, लेखक, अभिनेताओं के साथ-साथ अमेजन इंडिया ओरिजिनल की प्रमुख अपर्णा पुरोहित के खिलाफ मुकदमा दर्ज की गई थी.<span class=”Apple-converted-space”>&nbsp;</span></p>
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