<p style=”text-align: justify;”><strong>New Criminal Laws:</strong> केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने सोमवार (5 मई) को दिल्ली में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी में 3 नए आपराधिक कानूनों के लागू करने पर चर्चा की गई. इस बैठक में दिल्ली के उपराज्यपाल वी. के. सक्सेना और दिल्ली CM रेखा गुप्ता भी मौजूद रहीं.</p>
<p style=”text-align: justify;”>बैठक में पुलिस, जेल, अभियोजन, फॉरेंसिक और न्यायालय से जुड़े विभिन्न नए प्रावधानों की वर्तमान स्थिति और उन्हें लागू करने की समीक्षा की गई. इस अवसर पर केन्द्रीय गृह सचिव, दिल्ली के मुख्य सचिव, पुलिस आयुक्त, BPR&D के महानिदेशक और NCRB के निदेशक सहित गृह मंत्रालय और दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>पुलिस बल की जवाबदेही बढ़ेगी- अमित शाह</strong><br />गृह मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री <a title=”नरेंद्र मोदी” href=”https://www.abplive.com/topic/narendra-modi” data-type=”interlinkingkeywords”>नरेंद्र मोदी</a> के नेतृत्व में लागू किए जा रहे 3 नए आपराधिक कानूनों से देश की कानून व्यवस्था को नई दिशा मिलेगी. उन्होंने कहा कि इन कानूनों से पुलिस बल की जवाबदेही और कार्यकुशलता में बढ़ोतरी होगी. अमित शाह ने यह भी निर्देश दिए कि कानूनों के क्रियान्वयन को सुचारु बनाने के लिए सभी अधिकारियों की जिम्मेदारियां स्पष्ट रूप से तय की जाएं.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>60 से 90 दिनों में दाखिल हो आरोपपत्र- अमित शाह</strong><br />अमित शाह ने विशेष रूप से यह जोर दिया कि आपराधिक मामलों में आरोपपत्र दाखिल करने की प्रक्रिया 60 से 90 दिनों की तय समयसीमा के भीतर पूरी होनी चाहिए और इसकी सतत निगरानी भी की जानी चाहिए. उन्होंने कहा कि जघन्य अपराधों में दोषसिद्धि दर में कम से कम 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी के प्रयास किए जाने चाहिए.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>सीधे अदालत से जारी किए जाएं ई-समन- <a title=”अमित शाह” href=”https://www.abplive.com/topic/amit-shah” data-type=”interlinkingkeywords”>अमित शाह</a></strong><br />गृह मंत्री ने ई-समन प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि ई-समन सीधे अदालत से जारी किए जाने चाहिए और उसकी प्रति संबंधित पुलिस थानों को भी भेजी जानी चाहिए. इसके अतिरिक्त, उन्होंने अभियोजन निदेशालय में नियुक्तियों की प्रक्रिया को तेज करने और अपील से संबंधित निर्णयों का अधिकार भी निदेशालय को सौंपे जाने की बात कही.</p> <p style=”text-align: justify;”><strong>New Criminal Laws:</strong> केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने सोमवार (5 मई) को दिल्ली में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी में 3 नए आपराधिक कानूनों के लागू करने पर चर्चा की गई. इस बैठक में दिल्ली के उपराज्यपाल वी. के. सक्सेना और दिल्ली CM रेखा गुप्ता भी मौजूद रहीं.</p>
<p style=”text-align: justify;”>बैठक में पुलिस, जेल, अभियोजन, फॉरेंसिक और न्यायालय से जुड़े विभिन्न नए प्रावधानों की वर्तमान स्थिति और उन्हें लागू करने की समीक्षा की गई. इस अवसर पर केन्द्रीय गृह सचिव, दिल्ली के मुख्य सचिव, पुलिस आयुक्त, BPR&D के महानिदेशक और NCRB के निदेशक सहित गृह मंत्रालय और दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>पुलिस बल की जवाबदेही बढ़ेगी- अमित शाह</strong><br />गृह मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री <a title=”नरेंद्र मोदी” href=”https://www.abplive.com/topic/narendra-modi” data-type=”interlinkingkeywords”>नरेंद्र मोदी</a> के नेतृत्व में लागू किए जा रहे 3 नए आपराधिक कानूनों से देश की कानून व्यवस्था को नई दिशा मिलेगी. उन्होंने कहा कि इन कानूनों से पुलिस बल की जवाबदेही और कार्यकुशलता में बढ़ोतरी होगी. अमित शाह ने यह भी निर्देश दिए कि कानूनों के क्रियान्वयन को सुचारु बनाने के लिए सभी अधिकारियों की जिम्मेदारियां स्पष्ट रूप से तय की जाएं.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>60 से 90 दिनों में दाखिल हो आरोपपत्र- अमित शाह</strong><br />अमित शाह ने विशेष रूप से यह जोर दिया कि आपराधिक मामलों में आरोपपत्र दाखिल करने की प्रक्रिया 60 से 90 दिनों की तय समयसीमा के भीतर पूरी होनी चाहिए और इसकी सतत निगरानी भी की जानी चाहिए. उन्होंने कहा कि जघन्य अपराधों में दोषसिद्धि दर में कम से कम 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी के प्रयास किए जाने चाहिए.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>सीधे अदालत से जारी किए जाएं ई-समन- <a title=”अमित शाह” href=”https://www.abplive.com/topic/amit-shah” data-type=”interlinkingkeywords”>अमित शाह</a></strong><br />गृह मंत्री ने ई-समन प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि ई-समन सीधे अदालत से जारी किए जाने चाहिए और उसकी प्रति संबंधित पुलिस थानों को भी भेजी जानी चाहिए. इसके अतिरिक्त, उन्होंने अभियोजन निदेशालय में नियुक्तियों की प्रक्रिया को तेज करने और अपील से संबंधित निर्णयों का अधिकार भी निदेशालय को सौंपे जाने की बात कही.</p> दिल्ली NCR आतंकी खतरे के बीच दिल्ली HC का बड़ा आदेश, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही इंडियन मुजाहिदीन के आरोपियों की पेशी
दिल्ली में 3 नए कानून को लेकर गृहमंत्री अमित शाह के साथ बड़ी बैठक, CM रेखा गुप्ता ने दी जानकारी
