पंजाब के स्वास्थ्य विभाग में प्रमोशनल पे स्कीम बहाल:2500 डॉक्टरों को होगा फायदा, 2021 में कांग्रेस सरकार ने बंद किया था

पंजाब के स्वास्थ्य विभाग में प्रमोशनल पे स्कीम बहाल:2500 डॉक्टरों को होगा फायदा, 2021 में कांग्रेस सरकार ने बंद किया था

पंजाब सरकार ने सरकारी अस्पतालों के डाक्टरों की बड़ी मांग पूरी कर दी है। सरकार ने प्रमोशनल पे-स्केल स्कीम बहाल कर दी है। गत कांग्रेस सरकार ने साल 2021 में इसे बंद कर दिया था। जिससे डॉक्टरों को काफी नुकसान हो रहा था। इस वजह से सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर बीच में नौकरी छोड़ रहे थे। स्कीम से करीब 2500 डॉक्टरों को फायदा होगा। इसको लेकर सरकार से डॉक्टरों की काफी समय से मीटिंग चल रही थी। आदेश की कॉपी अब यह स्कीम ऐसे लागू होगी सरकार द्वारा संशोधित सुनिश्चित करियर प्रगति योजना (एमएसीपी योजना) संबंधी जारी आदेश में कहा है कि यह उन अधिकारियों पर लागू होगी जो 17 जुलाई 2020 से पहले नियुक्त हुए हैं और उन्हें 5 जुलाई 2021 के मुताबिक एफडी द्वारा अधिसूचित पंजाब सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम 2021 के अनुसार वेतन मिल रहा है। चिकित्सा अधिकारियों के लिए संशोधित एसीपी योजना 01 जनवरी 2025 से लागू होगी। अपर आयुक्त सेवा नियमों में संशोधन किया जाएगा। पिछली एसीपी योजना के तहत 01 जुलाई 2021 से पहले लागू सभी अन्य नियम और शर्तें इस संशोधित एसीपी योजना के लिए भी लागू होंगी। हालांकि सातवें केंद्रीय वेतनमान और छठें पंजाब वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स और वेतन स्तर अलग-अलग हैं। इसलिए 17.07.2020 को या उसके बाद भर्ती किए गए चिकित्सा अधिकारियों के लिए योजना अलग से तय की जाएगी। पंजाब सरकार ने सरकारी अस्पतालों के डाक्टरों की बड़ी मांग पूरी कर दी है। सरकार ने प्रमोशनल पे-स्केल स्कीम बहाल कर दी है। गत कांग्रेस सरकार ने साल 2021 में इसे बंद कर दिया था। जिससे डॉक्टरों को काफी नुकसान हो रहा था। इस वजह से सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर बीच में नौकरी छोड़ रहे थे। स्कीम से करीब 2500 डॉक्टरों को फायदा होगा। इसको लेकर सरकार से डॉक्टरों की काफी समय से मीटिंग चल रही थी। आदेश की कॉपी अब यह स्कीम ऐसे लागू होगी सरकार द्वारा संशोधित सुनिश्चित करियर प्रगति योजना (एमएसीपी योजना) संबंधी जारी आदेश में कहा है कि यह उन अधिकारियों पर लागू होगी जो 17 जुलाई 2020 से पहले नियुक्त हुए हैं और उन्हें 5 जुलाई 2021 के मुताबिक एफडी द्वारा अधिसूचित पंजाब सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम 2021 के अनुसार वेतन मिल रहा है। चिकित्सा अधिकारियों के लिए संशोधित एसीपी योजना 01 जनवरी 2025 से लागू होगी। अपर आयुक्त सेवा नियमों में संशोधन किया जाएगा। पिछली एसीपी योजना के तहत 01 जुलाई 2021 से पहले लागू सभी अन्य नियम और शर्तें इस संशोधित एसीपी योजना के लिए भी लागू होंगी। हालांकि सातवें केंद्रीय वेतनमान और छठें पंजाब वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स और वेतन स्तर अलग-अलग हैं। इसलिए 17.07.2020 को या उसके बाद भर्ती किए गए चिकित्सा अधिकारियों के लिए योजना अलग से तय की जाएगी।   पंजाब | दैनिक भास्कर