घर से नाबालिग को भगाकर शादी करने के मामले में दर्ज एफआईआर को रद करने के लिए दायर याचिका की पंजाब एंड हरियाण हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले में हाईकोर्ट ने कहा कि इस तरह के मामलों में एफआईआर दर्ज करने की शक्ति से हाईकोर्ट से पीछे नहीं हटना चाहिए। भले ही जिस समय लड़का लड़की को भगाकर ले गया था। उस समय वह बालिग नहीं थी। आज के समय में वह बालिग है। साथ ही दोनों इकट्ठे रह रहे हैं। ऐसे में एफआईआर को रद करना ठीक रहेगा। उन्होंने अंग्रेजी के प्रसिद्ध कवि व नाटककार विलियम शेक्सपियर के नाटक हेनरी VI की एक पंक्ति का उल्लेख किया है। जिसमें उन्होंने कहा है कि ” विवाह वकीली से निपटाए जाने से कहीं अधिक मूल्यवान मामला है।” साथ ही एफआरआई को खारिज कर दिया। 14 साल है पुराना है मामला यह मामला करीब 14 साल पुराना है। 2009 में एक लड़का घर से भगाकर ले गया था। इस पर 2009 में नाबालिग लड़की को भगाने का मामला दर्ज हुआ था। करीब आठ साल के बाद वह लड़का पकड़ा गया था। इसके बाद पुलिस ने उसे केस में गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि बाद में उसे जमानत मिल गई थी। इसके बाद उनकी तरफ से उस समय दर्ज की गई एफआईआर को रद करने के लिए याचिका लगाई गई थी। याचिका में यह दलील दी थी याचिका में दलील थी कि वह दोनों 2010 से पति पत्नी के रूप में रह रहे हैं। जबकि किसी तरह कोई विवाद नहीं है। कोर्ट ने इस मामले की गंभीरता से लिया। साथ ही कहा कि प्यार को आंखों से नहीं देखा जा सकता। उसको महसूस किया जा सकता है। अदालत ने फैसले में एक पेंटर तक का उदाहरण भी दिया है। घर से नाबालिग को भगाकर शादी करने के मामले में दर्ज एफआईआर को रद करने के लिए दायर याचिका की पंजाब एंड हरियाण हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले में हाईकोर्ट ने कहा कि इस तरह के मामलों में एफआईआर दर्ज करने की शक्ति से हाईकोर्ट से पीछे नहीं हटना चाहिए। भले ही जिस समय लड़का लड़की को भगाकर ले गया था। उस समय वह बालिग नहीं थी। आज के समय में वह बालिग है। साथ ही दोनों इकट्ठे रह रहे हैं। ऐसे में एफआईआर को रद करना ठीक रहेगा। उन्होंने अंग्रेजी के प्रसिद्ध कवि व नाटककार विलियम शेक्सपियर के नाटक हेनरी VI की एक पंक्ति का उल्लेख किया है। जिसमें उन्होंने कहा है कि ” विवाह वकीली से निपटाए जाने से कहीं अधिक मूल्यवान मामला है।” साथ ही एफआरआई को खारिज कर दिया। 14 साल है पुराना है मामला यह मामला करीब 14 साल पुराना है। 2009 में एक लड़का घर से भगाकर ले गया था। इस पर 2009 में नाबालिग लड़की को भगाने का मामला दर्ज हुआ था। करीब आठ साल के बाद वह लड़का पकड़ा गया था। इसके बाद पुलिस ने उसे केस में गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि बाद में उसे जमानत मिल गई थी। इसके बाद उनकी तरफ से उस समय दर्ज की गई एफआईआर को रद करने के लिए याचिका लगाई गई थी। याचिका में यह दलील दी थी याचिका में दलील थी कि वह दोनों 2010 से पति पत्नी के रूप में रह रहे हैं। जबकि किसी तरह कोई विवाद नहीं है। कोर्ट ने इस मामले की गंभीरता से लिया। साथ ही कहा कि प्यार को आंखों से नहीं देखा जा सकता। उसको महसूस किया जा सकता है। अदालत ने फैसले में एक पेंटर तक का उदाहरण भी दिया है। पंजाब | दैनिक भास्कर
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