पलवल जिले में पुरानी रंजिश के चलते ट्यूबवेल पर आकर एक परिवार के लोगों पर अवैध हथियारों से जानलेवा हमला करने का मामला प्रकाश में आया है। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर 10 नामजद सहित 25 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पानी की पाइप लाइन को लेकर हुआ था विवाद हसनपुर थाना प्रभारी अजीत नागर के अनुसार, डराना गांव निवासी हरवीर ने दी शिकायत में कहा है कि वह वकील है और होडल अदालत में वकालत करता है। शिकायत में कहा है कि गांव के ही निवासी रतन सिंह और उसके परिवार के लोगों ने उनके खेत पर आ रही पानी की पाइप लाइन को तोड़कर कनेक्शन कर लिया। जिसका पता चलने पर जब उन्हें टोक दिया तो उल्टा हमारे साथ ही गाली-गलौज की। जिसके संबंध में हसनपुर थाना में मुकदमा दर्ज है व एक सिविल केस होडल अदालत में विचाराधीन है। जिसकी तारीख 19 जून लगी हुई है। खेत में जाकर किया हमला वह अपने खेत पर बने कोठरे में लेटा हुआ था तथा उसके परिवार के भाई भूपराम, बेटा रोहित, भतीजे हरेंद्र, प्रदीप, कुलदीप व दिनेश खेतों में काम कर रहे थे। उसी दौरान गांव के ही निवासी रतन सिंह, नरेश उर्फ गुल्लू, रोहित, अजय, नन्दकिशोर उर्फ नन्दा व जिला डींग (राजस्थान) के चाहरा का नंगला निवासी भगत सिंह, सतीश उर्फ सत्तो, विनोद व सतीश, बेढा पट्टी गांव निवासी लीलू व 10-15 अन्य दो थार गाडियों में व 10-12 बाइक पर हाथों में देसी कट्टा, बल्लम, फरसा, लोहे की रॉड व लाठी-डंडा लेकर उनके ट्यूबवेल पर पहुंचे और उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। पीड़ित जब अपनी जान बचाकर खेतों में भागने लगे तो कई राउंड गोलियां चलाई, लेकिन गोली किसी को नहीं लगी। धमकी देकर हुए फरार आरोपियों ने उसे और उसके परिवार के अन्य लोगों को लाठी, डंडों, फरसा व अन्य हथियारों से पीट-पीटकर घायल कर दिया। झगड़े का शोर सुनकर गांव के लोग मौके पर पहुंचे तो आरोपी उन्हें धमकी देकर गए है कि आज तो बच गए आइन्दा जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जिसके बाद घायलों को उपचार के लिए होडल सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां से उनकी हालत नाजुक देखते हुए हॉयर सेंटर के लिए रेफर कर दिया। थाना प्रभारी ने दी जानकारी हसनपुर थाना प्रभारी अजीत नागर ने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर उक्त सभी नामजद और अज्ञात हमलावरों के खिलाफ आईपीसी की धारा 148, 149, 323, 327, 452, 506, 285 व आमर्स एक्ट की धारा 25-54-59 के तहत केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पलवल जिले में पुरानी रंजिश के चलते ट्यूबवेल पर आकर एक परिवार के लोगों पर अवैध हथियारों से जानलेवा हमला करने का मामला प्रकाश में आया है। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर 10 नामजद सहित 25 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पानी की पाइप लाइन को लेकर हुआ था विवाद हसनपुर थाना प्रभारी अजीत नागर के अनुसार, डराना गांव निवासी हरवीर ने दी शिकायत में कहा है कि वह वकील है और होडल अदालत में वकालत करता है। शिकायत में कहा है कि गांव के ही निवासी रतन सिंह और उसके परिवार के लोगों ने उनके खेत पर आ रही पानी की पाइप लाइन को तोड़कर कनेक्शन कर लिया। जिसका पता चलने पर जब उन्हें टोक दिया तो उल्टा हमारे साथ ही गाली-गलौज की। जिसके संबंध में हसनपुर थाना में मुकदमा दर्ज है व एक सिविल केस होडल अदालत में विचाराधीन है। जिसकी तारीख 19 जून लगी हुई है। खेत में जाकर किया हमला वह अपने खेत पर बने कोठरे में लेटा हुआ था तथा उसके परिवार के भाई भूपराम, बेटा रोहित, भतीजे हरेंद्र, प्रदीप, कुलदीप व दिनेश खेतों में काम कर रहे थे। उसी दौरान गांव के ही निवासी रतन सिंह, नरेश उर्फ गुल्लू, रोहित, अजय, नन्दकिशोर उर्फ नन्दा व जिला डींग (राजस्थान) के चाहरा का नंगला निवासी भगत सिंह, सतीश उर्फ सत्तो, विनोद व सतीश, बेढा पट्टी गांव निवासी लीलू व 10-15 अन्य दो थार गाडियों में व 10-12 बाइक पर हाथों में देसी कट्टा, बल्लम, फरसा, लोहे की रॉड व लाठी-डंडा लेकर उनके ट्यूबवेल पर पहुंचे और उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। पीड़ित जब अपनी जान बचाकर खेतों में भागने लगे तो कई राउंड गोलियां चलाई, लेकिन गोली किसी को नहीं लगी। धमकी देकर हुए फरार आरोपियों ने उसे और उसके परिवार के अन्य लोगों को लाठी, डंडों, फरसा व अन्य हथियारों से पीट-पीटकर घायल कर दिया। झगड़े का शोर सुनकर गांव के लोग मौके पर पहुंचे तो आरोपी उन्हें धमकी देकर गए है कि आज तो बच गए आइन्दा जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जिसके बाद घायलों को उपचार के लिए होडल सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां से उनकी हालत नाजुक देखते हुए हॉयर सेंटर के लिए रेफर कर दिया। थाना प्रभारी ने दी जानकारी हसनपुर थाना प्रभारी अजीत नागर ने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर उक्त सभी नामजद और अज्ञात हमलावरों के खिलाफ आईपीसी की धारा 148, 149, 323, 327, 452, 506, 285 व आमर्स एक्ट की धारा 25-54-59 के तहत केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। हरियाणा | दैनिक भास्कर
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हरियाणा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक 2023 में राज्य में होने वाले संगठित अपराधों पर अंकुश लगाने के कड़े प्रावधान किए गए थे। कांग्रेस इस कानून के विरोध में थी। दूसरा कानून हरियाणा ऑनरेबल डिस्पोजल ऑफ डेड बॉडी बिल था। जिसमें किसी भी शव के साथ प्रदर्शन, धरना या रोड जाम करने पर छह माह से पांच साल तक कैद व एक लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया था। हरियाणा विधानसभा में हुआ था हंगामा
हरियाणा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक 2023 जब पास हुआ था, तब मनोहर लाल मुख्यमंत्री थे। इस बिल के पेश होने के दौरान विधानसभा में बजट सत्र के अंतिम दिन जबरदस्त हंगामा हुआ था। सीएम सैनी ने विधानसभा में कहीं ये 4 बड़ी बातें… 1.नौकरी की सुरक्षा दे रहे हैं सरकार
हरियाणा संविदा कर्मचारी (सेवा का आश्वासन) विधेयक 2024 विधानसभा में पारित हो गया। विधेयक पारित करने से पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा में कहा कि हमने 1,20,000 युवाओं से जो वादा किया था, उसे आज पूरा किया जा रहा है। वादे के मुताबिक हम अस्थाई कर्मचारियों को नौकरी की सुरक्षा दे रहे हैं। 50,000 से अधिक मासिक आय वाले कर्मचारियों के लिए भी हम विधेयक लाएंगे और उन्हें सेवा सुरक्षा प्रदान करेंगे। 2. सकारात्मक परिणाम सामने लाएगी सरकार
उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा को लेकर भी चर्चा की जा रही है, सरकार जल्द ही सकारात्मक परिणाम सामने लाएगी। एचकेआरएन को 1 अप्रैल 2022 को लागू किया गया, पहले युवा ठेकेदारों के लिए मेहनत करके 3000-5000 रुपए पाते थे। हमने चयन मानदंड के लिए पारिवारिक आय, युवाओं की आयु और कौशल योग्यता के अंक रखकर पारदर्शिता लाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जहां अंधेरा है, वहां दीया जलाना कब मना है। तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उन घरों में दीया जलाया। 3. खतरे में रहता था भविष्य
विपक्ष ने कहा कि अगर वे सत्ता में आए तो एचकेआरएन को बंद कर देंगे। जनता ने उन्हें इसका परिणाम दे दिया है। 2 लाख नौकरियां इनसे अलग हैं। हम वो नौकरियां भी बिना किसी पर्ची या खर्चे के देंगे। पहले अगर ठेकेदार के माध्यम से युवाओं की नौकरी लगती थी तो उनका भविष्य खतरे में रहता था। ठेकेदार बदल दिया तो भी भविष्य खतरे में रहता था। 4. 28 प्रतिशत कर्मचारी अनुसूचित जाति से
एचकेआरएन में 37404 यानी 28 प्रतिशत कर्मचारी अनुसूचित जाति से हैं। 41376 यानी 32 प्रतिशत कर्मचारी पिछड़े वर्ग से हैं। पहले चौकीदार को 500 रुपए दिए जाते थे, उनकी हालत भी हमारी सरकार ने सुधारी। भगत फूल सिंह विश्वविद्यालय के मामले में जांच चल रही है। इसमें किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। हमारी सरकार ने कर्मचारियों को 14000 न्यूनतम वेतन देना सुनिश्चित किया है
नारनौल में रोड एक्सीडेंट में युवक की मौत:ढोसी पहाड़ी पर घूमने जा रहे थे; अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, साथी गंभीर
नारनौल में रोड एक्सीडेंट में युवक की मौत:ढोसी पहाड़ी पर घूमने जा रहे थे; अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, साथी गंभीर हरियाणा के नारनौल में ढोसी पहाड़ी पर निर्जला ग्यारस पर घूमने आए बाइक सवार एक युवक की सड़क हादसे में मौत हो गई। वहीं दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसका बहरोड़ के निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। अलवर जिले के नांगल खोदिया निवासी जितेंद्र कुमार व उसका दोस्त शिव ढोसी पहाड़ी पर ग्यारस पर घूमने जा रहे थे। वह जैसे ही करीब डेढ़ बजे कोरियावास रोड पर पहुंचे तो एक वाहन ने टक्कर मार दी। जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना के बाद आसपास भीड़ एकत्रित हो गई। जिसके बाद एम्बुलेंस को घटना की जानकारी दी। मौके पर पहुंची एंबुलेंस में दोनों गंभीर रूप से घायलों को नारनौल के नागरिक अस्पताल में लेकर पहुंची। जहां जितेंद्र की बीच रास्ते में ही मौत हो गई। वहीं उसके साथी की गंभीर हालात होने की वजह से प्राथमिक उपचार कर रेफर कर दिया। जिसे परिजन बहरोड के निजी अस्पताल में उपचार के लिए लेकर गए। मृतक जितेंद्र का देर शाम पोस्टमॉर्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया।