पलवल में रंजिश के चलते परिवार जानलेवा हमला:पीड़ित पक्ष के 7 लोग घायल, आरोपियों ने की फायरिंग, 25 पर केस दर्ज

पलवल में रंजिश के चलते परिवार जानलेवा हमला:पीड़ित पक्ष के 7 लोग घायल, आरोपियों ने की फायरिंग, 25 पर केस दर्ज

पलवल जिले में पुरानी रंजिश के चलते ट्यूबवेल पर आकर एक परिवार के लोगों पर अवैध हथियारों से जानलेवा हमला करने का मामला प्रकाश में आया है। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर 10 नामजद सहित 25 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पानी की पाइप लाइन को लेकर हुआ था विवाद हसनपुर थाना प्रभारी अजीत नागर के अनुसार, डराना गांव निवासी हरवीर ने दी शिकायत में कहा है कि वह वकील है और होडल अदालत में वकालत करता है। शिकायत में कहा है कि गांव के ही निवासी रतन सिंह और उसके परिवार के लोगों ने उनके खेत पर आ रही पानी की पाइप लाइन को तोड़कर कनेक्शन कर लिया। जिसका पता चलने पर जब उन्हें टोक दिया तो उल्टा हमारे साथ ही गाली-गलौज की। जिसके संबंध में हसनपुर थाना में मुकदमा दर्ज है व एक सिविल केस होडल अदालत में विचाराधीन है। जिसकी तारीख 19 जून लगी हुई है। खेत में जाकर किया हमला वह अपने खेत पर बने कोठरे में लेटा हुआ था तथा उसके परिवार के भाई भूपराम, बेटा रोहित, भतीजे हरेंद्र, प्रदीप, कुलदीप व दिनेश खेतों में काम कर रहे थे। उसी दौरान गांव के ही निवासी रतन सिंह, नरेश उर्फ गुल्लू, रोहित, अजय, नन्दकिशोर उर्फ नन्दा व जिला डींग (राजस्थान) के चाहरा का नंगला निवासी भगत सिंह, सतीश उर्फ सत्तो, विनोद व सतीश, बेढा पट्टी गांव निवासी लीलू व 10-15 अन्य दो थार गाडियों में व 10-12 बाइक पर हाथों में देसी कट्टा, बल्लम, फरसा, लोहे की रॉड व लाठी-डंडा लेकर उनके ट्यूबवेल पर पहुंचे और उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। पीड़ित जब अपनी जान बचाकर खेतों में भागने लगे तो कई राउंड गोलियां चलाई, लेकिन गोली किसी को नहीं लगी। धमकी देकर हुए फरार आरोपियों ने उसे और उसके परिवार के अन्य लोगों को लाठी, डंडों, फरसा व अन्य हथियारों से पीट-पीटकर घायल कर दिया। झगड़े का शोर सुनकर गांव के लोग मौके पर पहुंचे तो आरोपी उन्हें धमकी देकर गए है कि आज तो बच गए आइन्दा जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जिसके बाद घायलों को उपचार के लिए होडल सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां से उनकी हालत नाजुक देखते हुए हॉयर सेंटर के लिए रेफर कर दिया। थाना प्रभारी ने दी जानकारी हसनपुर थाना प्रभारी अजीत नागर ने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर उक्त सभी नामजद और अज्ञात हमलावरों के खिलाफ आईपीसी की धारा 148, 149, 323, 327, 452, 506, 285 व आमर्स एक्ट की धारा 25-54-59 के तहत केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पलवल जिले में पुरानी रंजिश के चलते ट्यूबवेल पर आकर एक परिवार के लोगों पर अवैध हथियारों से जानलेवा हमला करने का मामला प्रकाश में आया है। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर 10 नामजद सहित 25 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पानी की पाइप लाइन को लेकर हुआ था विवाद हसनपुर थाना प्रभारी अजीत नागर के अनुसार, डराना गांव निवासी हरवीर ने दी शिकायत में कहा है कि वह वकील है और होडल अदालत में वकालत करता है। शिकायत में कहा है कि गांव के ही निवासी रतन सिंह और उसके परिवार के लोगों ने उनके खेत पर आ रही पानी की पाइप लाइन को तोड़कर कनेक्शन कर लिया। जिसका पता चलने पर जब उन्हें टोक दिया तो उल्टा हमारे साथ ही गाली-गलौज की। जिसके संबंध में हसनपुर थाना में मुकदमा दर्ज है व एक सिविल केस होडल अदालत में विचाराधीन है। जिसकी तारीख 19 जून लगी हुई है। खेत में जाकर किया हमला वह अपने खेत पर बने कोठरे में लेटा हुआ था तथा उसके परिवार के भाई भूपराम, बेटा रोहित, भतीजे हरेंद्र, प्रदीप, कुलदीप व दिनेश खेतों में काम कर रहे थे। उसी दौरान गांव के ही निवासी रतन सिंह, नरेश उर्फ गुल्लू, रोहित, अजय, नन्दकिशोर उर्फ नन्दा व जिला डींग (राजस्थान) के चाहरा का नंगला निवासी भगत सिंह, सतीश उर्फ सत्तो, विनोद व सतीश, बेढा पट्टी गांव निवासी लीलू व 10-15 अन्य दो थार गाडियों में व 10-12 बाइक पर हाथों में देसी कट्टा, बल्लम, फरसा, लोहे की रॉड व लाठी-डंडा लेकर उनके ट्यूबवेल पर पहुंचे और उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। पीड़ित जब अपनी जान बचाकर खेतों में भागने लगे तो कई राउंड गोलियां चलाई, लेकिन गोली किसी को नहीं लगी। धमकी देकर हुए फरार आरोपियों ने उसे और उसके परिवार के अन्य लोगों को लाठी, डंडों, फरसा व अन्य हथियारों से पीट-पीटकर घायल कर दिया। झगड़े का शोर सुनकर गांव के लोग मौके पर पहुंचे तो आरोपी उन्हें धमकी देकर गए है कि आज तो बच गए आइन्दा जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जिसके बाद घायलों को उपचार के लिए होडल सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां से उनकी हालत नाजुक देखते हुए हॉयर सेंटर के लिए रेफर कर दिया। थाना प्रभारी ने दी जानकारी हसनपुर थाना प्रभारी अजीत नागर ने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर उक्त सभी नामजद और अज्ञात हमलावरों के खिलाफ आईपीसी की धारा 148, 149, 323, 327, 452, 506, 285 व आमर्स एक्ट की धारा 25-54-59 के तहत केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।   हरियाणा | दैनिक भास्कर