हरियाणा के पानीपत शहर में रहने वाली एक लड़की ने घरेलू हिंसा की शिकायत प्रोटेक्शन ऑफिसर को दी। शिकायत की जांच पड़ताल में लड़की और लड़का दोनों ही शादी के वक्त नाबालिग होने के सबूत मिले। जिसके बाद दोनों के खिलाफ बाल विवाह निषेध अधिनियम की धाराओं के तहत केस दर्ज करवाया गया है। लड़के ने शादी के लिए हाईकोर्ट से जमानत ली थी। वह नशा तस्करी के केस में जेल में बंद था। दोनों निर्धारित आयु से कम थे जानकारी देते हुए बाल विवाह निषेध अधिकारी रजनी गुप्ता ने बताया कि मामला साल 2022 का है। जिसमें एक लड़की द्वारा उन्हें घरेलू हिंसा की एक शिकायत प्राप्त हुई थी। घरेलू हिंसा रिपोर्ट की कार्रवाई के दौरान यह तथ्य सामने आए कि लड़की की शादी 11 अक्टूबर 2022 को मुल्तान भवन, माडल टाउन में हुई थी। इसके लिए लड़का जेल में बंद एक अन्य मामले में शादी के लिए जमानत लेकर बाहर आया था। उसने शादी के लिए हाईकोर्ट से जमानत ली थी। कार्रवाई के दौरान सामने आया कि लड़की व लड़का दोनों की उम्र शादी के समय 18 वर्ष व 21 वर्ष से कम थी। दोनों का स्कूल रिकॉर्ड देखा गया। जिस हिसाब से शादी के वक्त लड़की 17 साल 9 माह की थी। जबकि लड़का करीब 20 साल का था। जबकि नियमों के अनुसार शादी के लिए लड़की की उम्र 18 साल व लड़के की उम्र 21 साल होनी चाहिए। हरियाणा के पानीपत शहर में रहने वाली एक लड़की ने घरेलू हिंसा की शिकायत प्रोटेक्शन ऑफिसर को दी। शिकायत की जांच पड़ताल में लड़की और लड़का दोनों ही शादी के वक्त नाबालिग होने के सबूत मिले। जिसके बाद दोनों के खिलाफ बाल विवाह निषेध अधिनियम की धाराओं के तहत केस दर्ज करवाया गया है। लड़के ने शादी के लिए हाईकोर्ट से जमानत ली थी। वह नशा तस्करी के केस में जेल में बंद था। दोनों निर्धारित आयु से कम थे जानकारी देते हुए बाल विवाह निषेध अधिकारी रजनी गुप्ता ने बताया कि मामला साल 2022 का है। जिसमें एक लड़की द्वारा उन्हें घरेलू हिंसा की एक शिकायत प्राप्त हुई थी। घरेलू हिंसा रिपोर्ट की कार्रवाई के दौरान यह तथ्य सामने आए कि लड़की की शादी 11 अक्टूबर 2022 को मुल्तान भवन, माडल टाउन में हुई थी। इसके लिए लड़का जेल में बंद एक अन्य मामले में शादी के लिए जमानत लेकर बाहर आया था। उसने शादी के लिए हाईकोर्ट से जमानत ली थी। कार्रवाई के दौरान सामने आया कि लड़की व लड़का दोनों की उम्र शादी के समय 18 वर्ष व 21 वर्ष से कम थी। दोनों का स्कूल रिकॉर्ड देखा गया। जिस हिसाब से शादी के वक्त लड़की 17 साल 9 माह की थी। जबकि लड़का करीब 20 साल का था। जबकि नियमों के अनुसार शादी के लिए लड़की की उम्र 18 साल व लड़के की उम्र 21 साल होनी चाहिए। हरियाणा | दैनिक भास्कर
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अंजली किन्नर ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने पिस्तौल दिखाकर धमकी दी कि या तो रोहतक छोड़कर अपना मकान छोड़कर यहां से निकल जाओ, वरना तुम्हें व तुम्हारे लोगो को जान से मार देंगे। इसलिए उन्होंने उचित कार्रवाई की गुहार लगाई। उन्होंने कहा कि आरोपी हमलावर वहां लगे सीसीटीवी में भी कैद हो गए। जिसमें लाठी-डंडे लेकर उनका पीछा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 16 अगस्त को तो वे बाल-बाल बच गए। इससे पहले भी विवाद करते रहते हैं।