हरियाणा के पानीपत में एक नाबालिग लड़की अपनी शादी के खिलाफ खड़ी हो गई। बाल संरक्षण अधिकारी को शिकायत दी कि उसकी मां ने जबरदस्ती उसकी शादी करा दी है। मामले में जांच शुरू हुई तो उसके पति ने शपथ पत्र देकर उसको बालिग बताया। लड़की ने भी हार नहीं मानी और उसने अपने स्कूल के सर्टिफिकेट दे दिए, जिनके हिसाब से वह अभी बालिग नहीं हुई है। पुलिस ने अब लड़की की मां व पति के खिलाफ बाल विवाह एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। छानबीन जारी है। बाल संरक्षण अधिकारी पानीपत के अनुसार 30 सितंबर को उनको कृष्णापुरा निवासी एक लड़की ने शिकायत दी थी कि उसकी मां ने जबरदस्ती उसकी शादी करवा दी है। शादी 1 अप्रैल को मतलौडा के एक बैंक्वेट हॉल में गांव उरलाना कलां के रहने वाले रिंकु के साथ हुई थी। लड़की ने बताया कि वह नाबालिग है और इस शादी से खुश नहीं है। पुलिस ने इस मामले में संज्ञान लिया और उरलाना कलां निवासी रिंकू को शादी के दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा। 10 अक्टूबर को रिंकू ने बैंक्वेट हॉल के दस्तावेज के साथ अपने शपथ पत्र में लड़की जन्म तिथि बताई थी। इसके हिसाब से वह बालिग थी।छानबीन में युवती की आयु गलत मिली। लड़की आजाद नगर के एक स्कूल में पढ़ी है और उसके मुताबिक लड़की का जन्म 4 नवंबर 2008 को है। शादी के समय उसकी उम्र 15 साल 4 माह थी। पुलिस ने अब इस मामले में थाना मतलौडा में लड़की की मां मीना व उसके पति रिंकू के खिलाफ धारा 9,10,11 बाल विवाह निषेध एक्ट 2006 के तहत केस दर्ज किया है। लड़की को ससुराल से बाल संरक्षण कल्याण समिति पानीपत के माध्यम से चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट भिजवा दिया गया है। पुलिस के अनुसार बाल विवाह एक गंभीर अपराध है। हरियाणा के पानीपत में एक नाबालिग लड़की अपनी शादी के खिलाफ खड़ी हो गई। बाल संरक्षण अधिकारी को शिकायत दी कि उसकी मां ने जबरदस्ती उसकी शादी करा दी है। मामले में जांच शुरू हुई तो उसके पति ने शपथ पत्र देकर उसको बालिग बताया। लड़की ने भी हार नहीं मानी और उसने अपने स्कूल के सर्टिफिकेट दे दिए, जिनके हिसाब से वह अभी बालिग नहीं हुई है। पुलिस ने अब लड़की की मां व पति के खिलाफ बाल विवाह एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। छानबीन जारी है। बाल संरक्षण अधिकारी पानीपत के अनुसार 30 सितंबर को उनको कृष्णापुरा निवासी एक लड़की ने शिकायत दी थी कि उसकी मां ने जबरदस्ती उसकी शादी करवा दी है। शादी 1 अप्रैल को मतलौडा के एक बैंक्वेट हॉल में गांव उरलाना कलां के रहने वाले रिंकु के साथ हुई थी। लड़की ने बताया कि वह नाबालिग है और इस शादी से खुश नहीं है। पुलिस ने इस मामले में संज्ञान लिया और उरलाना कलां निवासी रिंकू को शादी के दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा। 10 अक्टूबर को रिंकू ने बैंक्वेट हॉल के दस्तावेज के साथ अपने शपथ पत्र में लड़की जन्म तिथि बताई थी। इसके हिसाब से वह बालिग थी।छानबीन में युवती की आयु गलत मिली। लड़की आजाद नगर के एक स्कूल में पढ़ी है और उसके मुताबिक लड़की का जन्म 4 नवंबर 2008 को है। शादी के समय उसकी उम्र 15 साल 4 माह थी। पुलिस ने अब इस मामले में थाना मतलौडा में लड़की की मां मीना व उसके पति रिंकू के खिलाफ धारा 9,10,11 बाल विवाह निषेध एक्ट 2006 के तहत केस दर्ज किया है। लड़की को ससुराल से बाल संरक्षण कल्याण समिति पानीपत के माध्यम से चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट भिजवा दिया गया है। पुलिस के अनुसार बाल विवाह एक गंभीर अपराध है। हरियाणा | दैनिक भास्कर
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