फरीदाबाद में 225 गाड़ियों का 100 से ज्यादा बार चालान:दो बाइक का 214 बार काटा; पुलिस सड़क पर मिलते ही करेगी जब्त

फरीदाबाद में 225 गाड़ियों का 100 से ज्यादा बार चालान:दो बाइक का 214 बार काटा; पुलिस सड़क पर मिलते ही करेगी जब्त

हरियाणा के फरीदाबाद में दो ऐसे दोपहिया वाहन है, जिनका 200 से ज्यादा बार चालान कट चुका है। लेकिन इनके मालिकों ने चालान की राशि को नहीं भरा। इनके चालान की कीमत अब कई लाख रुपए पहुंच चुकी है। पुलिस अब इन वाहनों को सड़क पर मिलते ही जब्त करने की बात कह रही है। 214 बार कटा चालान
फरीदाबाद के इन दो पहिया वाले वाहनों का दो-चार बार नहीं बल्कि 214-214 बार चालान कट चुका है। इन दोनों दोपहिया वाहनों का रांग साइड, बिना हेलमेट, सहित की अन्य प्रकार से पुलिस के द्वारा चालान किया गया। लेकिन इन दोनों दोपहिया वाहनों के मालिकों ने उस चालान का भुगतान नहीं किया। इन वाहनों का पोस्टल चालान हुआ है। पुलिस ने कहा कि अब इन वाहन चालकों के खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। ऐसे लोगों को पकड़कर उसने चालान भरवाया जाएगा। फरीदाबाद और बड़खल में पंजीकृत
विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक ये दोनों बाइक फरीदाबाद और बड़खल एसडीएम के यहां पंजीकृत है। इनमें एक बाइक (HR51AJ-8946) ,जबकि दूसरी ( HR87C-6337) है। इनका चालान रॉन्ग साइड, रेड लाइट जंप और बगैर हेलमेट के बाइक चलाने पर किया गया है। ट्रैफिक पुलिस ने इनका पोस्टल चालान भेजा है। इसमें से पहली बाइक का इंश्योरेंस 11 मार्च 2023 में ही खत्म हो चुका है। विभाग की मानें तो इन बाइकों के मालिकों ने अभी तक एक भी चालान नहीं भरा है। ये वाहन ट्रैफिक पुलिस के रडार पर हैं। 225 वाहनों का 100 से ज्यादा बार चालान
फरीदाबाद में 225 वाहन ऐसे भी सामने आए है, जिनका सौ से ज्यादा बार चालान किया जा चुका है। इनमें बाइक और स्कूटी हैं। ऐसे वाहन ज्यादातर फरीदाबाद और बड़खल एसडीएम कार्यालय से पंजीकृत किए गए हैं। विभागीय अधिकारियों ने कहा कि केंद्रीय मोटर वाहन एक्ट की धारा 167 की उपधारा 8 के तहत चालान होने के बाद 90 दिन के अंदर लोगों को ट्रैफिक पुलिस की चालानिंग ब्रांच में जमा कराने होते हैं। अलग-अलग होती है चालान राशि
पुलिस विभाग से मिली जानकारी के अनुसार एक बार रेड लाइट जंप करने का चालान 1000 रुपए, रॉन्ग साइड ड्राइविंग के 500 और बिना हेलमेट का चालान 1000 रुपया है। ऐसे में यदि किसी का चालान तीनों ट्रैफिक नियमों में हुआ तो जुर्माना राशि 2500 रुपया हुआ और 100 बार भी चालान हुआ तो यह राशि ढाई लाख हो गई। वाहन मालिक को चालान 90 दिन के अंदर चालान ब्रांच में चालान कराना पड़ता है। सड़क पर मिलते ही पुलिस करेगी जब्त
पुलिस प्रवक्ता यशपाल सिंह ने बताया कि चौक-चौराहों पर वाहनों की जांच करने पुलिसकर्मी के पास पीओएस मशीन होती है। उसमें नंबर डालते ही वाहन की पूरी कुंडली सामने आ जाती है। उन्होंने कहा कि जिनका चालान 100 से ज्यादा बार हो चुका है। ऐसे वाहन मिलने पर उन्हें जब्त किया जाएगा। हरियाणा के फरीदाबाद में दो ऐसे दोपहिया वाहन है, जिनका 200 से ज्यादा बार चालान कट चुका है। लेकिन इनके मालिकों ने चालान की राशि को नहीं भरा। इनके चालान की कीमत अब कई लाख रुपए पहुंच चुकी है। पुलिस अब इन वाहनों को सड़क पर मिलते ही जब्त करने की बात कह रही है। 214 बार कटा चालान
फरीदाबाद के इन दो पहिया वाले वाहनों का दो-चार बार नहीं बल्कि 214-214 बार चालान कट चुका है। इन दोनों दोपहिया वाहनों का रांग साइड, बिना हेलमेट, सहित की अन्य प्रकार से पुलिस के द्वारा चालान किया गया। लेकिन इन दोनों दोपहिया वाहनों के मालिकों ने उस चालान का भुगतान नहीं किया। इन वाहनों का पोस्टल चालान हुआ है। पुलिस ने कहा कि अब इन वाहन चालकों के खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। ऐसे लोगों को पकड़कर उसने चालान भरवाया जाएगा। फरीदाबाद और बड़खल में पंजीकृत
विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक ये दोनों बाइक फरीदाबाद और बड़खल एसडीएम के यहां पंजीकृत है। इनमें एक बाइक (HR51AJ-8946) ,जबकि दूसरी ( HR87C-6337) है। इनका चालान रॉन्ग साइड, रेड लाइट जंप और बगैर हेलमेट के बाइक चलाने पर किया गया है। ट्रैफिक पुलिस ने इनका पोस्टल चालान भेजा है। इसमें से पहली बाइक का इंश्योरेंस 11 मार्च 2023 में ही खत्म हो चुका है। विभाग की मानें तो इन बाइकों के मालिकों ने अभी तक एक भी चालान नहीं भरा है। ये वाहन ट्रैफिक पुलिस के रडार पर हैं। 225 वाहनों का 100 से ज्यादा बार चालान
फरीदाबाद में 225 वाहन ऐसे भी सामने आए है, जिनका सौ से ज्यादा बार चालान किया जा चुका है। इनमें बाइक और स्कूटी हैं। ऐसे वाहन ज्यादातर फरीदाबाद और बड़खल एसडीएम कार्यालय से पंजीकृत किए गए हैं। विभागीय अधिकारियों ने कहा कि केंद्रीय मोटर वाहन एक्ट की धारा 167 की उपधारा 8 के तहत चालान होने के बाद 90 दिन के अंदर लोगों को ट्रैफिक पुलिस की चालानिंग ब्रांच में जमा कराने होते हैं। अलग-अलग होती है चालान राशि
पुलिस विभाग से मिली जानकारी के अनुसार एक बार रेड लाइट जंप करने का चालान 1000 रुपए, रॉन्ग साइड ड्राइविंग के 500 और बिना हेलमेट का चालान 1000 रुपया है। ऐसे में यदि किसी का चालान तीनों ट्रैफिक नियमों में हुआ तो जुर्माना राशि 2500 रुपया हुआ और 100 बार भी चालान हुआ तो यह राशि ढाई लाख हो गई। वाहन मालिक को चालान 90 दिन के अंदर चालान ब्रांच में चालान कराना पड़ता है। सड़क पर मिलते ही पुलिस करेगी जब्त
पुलिस प्रवक्ता यशपाल सिंह ने बताया कि चौक-चौराहों पर वाहनों की जांच करने पुलिसकर्मी के पास पीओएस मशीन होती है। उसमें नंबर डालते ही वाहन की पूरी कुंडली सामने आ जाती है। उन्होंने कहा कि जिनका चालान 100 से ज्यादा बार हो चुका है। ऐसे वाहन मिलने पर उन्हें जब्त किया जाएगा।   हरियाणा | दैनिक भास्कर