पंजाब में मोगा की अनाज मंडी स्थित झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली एक साल की बच्ची की केंटर की चपेट में आने से मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। समाज सेवा सोसाइटी के अध्यक्ष गुरसेवक सिंह ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि अनाज मंडी में एक बच्ची की केंटर की चपेट में आने से मौत हो गई है। जिसके बाद वह मौके पर पहुंचे और बच्ची के शव को सरकारी अस्पताल पहुंचाया। मोगा के थाना सिटी वन के जांच अधिकारी साहिब सिंह ने बताया कि झुग्गी झोपड़ी के नजदीक ही केंटर यूनियन का दफ्तर है। घटना के वक्त कुछ लोग झुग्गी झोपडी में समोसे बांटने के लिए आए थे। बच्ची के माता पिता समोसे लेने चले गए। इस दौरान वहां से गुजरे एक केंटर की चपेट में बच्ची आ गई। मृतका की पहचान रिया पुत्री हासिम अली के रुप में हुई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच पड़ताल की जा रही है। पंजाब में मोगा की अनाज मंडी स्थित झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली एक साल की बच्ची की केंटर की चपेट में आने से मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। समाज सेवा सोसाइटी के अध्यक्ष गुरसेवक सिंह ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि अनाज मंडी में एक बच्ची की केंटर की चपेट में आने से मौत हो गई है। जिसके बाद वह मौके पर पहुंचे और बच्ची के शव को सरकारी अस्पताल पहुंचाया। मोगा के थाना सिटी वन के जांच अधिकारी साहिब सिंह ने बताया कि झुग्गी झोपड़ी के नजदीक ही केंटर यूनियन का दफ्तर है। घटना के वक्त कुछ लोग झुग्गी झोपडी में समोसे बांटने के लिए आए थे। बच्ची के माता पिता समोसे लेने चले गए। इस दौरान वहां से गुजरे एक केंटर की चपेट में बच्ची आ गई। मृतका की पहचान रिया पुत्री हासिम अली के रुप में हुई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच पड़ताल की जा रही है। पंजाब | दैनिक भास्कर
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हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि 4 साल से ऊपर के हर उस व्यक्ति पर यह आदेश लागू होंगे, जो टू-व्हीलर चला रहे, पीछे सवार हैं या फिर उन्हें उस पर ले जाया जा रहा है। जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। यह आदेश हर तरह की बाइक पर लागू होगा, चाहे उसकी क्लास कुछ भी हो। अगर किसी सिख व्यक्ति ने बाइक चलाते या उसमें बैठे वक्त पगड़ी पहनी हो तो उन पर यह आदेश लागू नहीं होगा। 4 साल से छोटे बच्चों की सुरक्षा का नियम बनाए केंद्र सरकार
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में केंद्र सरकार को कहा है कि 4 साल से छोटे बच्चों के सुरक्षा के लिए नियम बनाए जाने चाहिए। जिन्हें इन बाइक पर बैठाकर ले जाया जा रहा होता है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि हेलमेट इस क्वालिटी का होना चाहिए कि किसी दुर्घटना की सूरत में वह चोट से सिर की सुरक्षा कर सके। हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि हेलमेट सिर्फ सिर पर रखा नहीं होना चाहिए बल्कि वह सिर से बंधा भी होना चाहिए। हाईकोर्ट के आदेश की कॉपी…
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